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राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनजु्ञापन अखिखन्म, 2011
(2011 का अखिखन्म सखं्ाकं 7)
[राज््पाल महोद् की अनमुखि ददनाकं 25 मार्य, 2011 को प्राप्त हुई ]
राजस्थान राज्् में खिखिन्न अनुज्ञखप्त्ों, अनुज्ञाओं और अनुमोदनों की त्िररि और सम्बद्ध मंजूरी के खलए
िथा सक्षम प्राखिकारर्ों के सम् पर का्य करन ेमें खिफल रहन ेकी दशा में उप्ोग में ला्ी जाने िाली एक िैकखपपक
एकल खिड़की अनुज्ञापन प्रणाली को समथय बनाने के खलए, खिखनिानकिाय के प्रखि अनुकूल िािािरण बनान ेमें सहा्िा
देने के खलए िथा इससे संसक्त ्ा आनुषंखगक खिष्ों का उपबंि करन ेके खलए अखिखन्म।
िारि गणराज्् के बासठिे िषय में राजस्थान राज्् खििान-मण्डल खन्नलखलखिि अखिखन्म बनािा ह ै
1. संखक्षप्त नाम, प्रसार और प्रारम्ि.- (1) इस अखिखन्म का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी
और अनजु्ञापन अखिखन्म, 2011 ह।ै
(2) इसका प्रसार सम्पूणय राजस्थान राज्् में ह।ै
(3) ्ह िारा 26 ददसम्बर, 2010 को और से प्रिृत्त होगी और इस अखिखन्म के अन्् उपबंि ऐसी िारीि से
प्रिृत्त होंगे जो सरकार अखिसूर्ना द्वारा खन्ि करें और खिन्न-खिन्न उपबंिों के खलए-
(क) राज्् में खिन्न-खिन्न खजलों; और
(ि) आिेदन प्ररुप के रूप खििान-
में ्ा उनके संबंि में खिन्न-खिन्न िारीिे खन्ि की जा सकेंगी और ऐसे दकसी िी उपबंि में इस अखिखन्म के प्रारंि के
प्रखि दकसी खनदशे का अथय, ऐसे खजली में ्ा आिेदन प्ररूप के ऐसे रूप खििान के संबंि में उस उपबंि के प्रिृत्त होन ेके
प्रखि खनदेश के रूप में लगा्ा जा्ेगा।
2. पररिाषाएं.- इस अखिखन्म में, जब िक दक सन्दिय से अन््था अपेखक्षि न हो,-
(क) "खिखनिान संिियन ब््रूो" से िारा 4 के अिीन ्था घोखषि खिखनिान संिियन ब््ूरो अखिप्रेि ह;ै
(ि) "सक्षम प्राखिकारी" से सरकार का कोई खििाग ्ा एजेंसी, स्थानी् प्राखिकारी, कानूनी खनका्, राज्् के
स्िाखमत्िािीन खनगम, ग्राम परं्ा्ि, नगरपाखलका, ्ा दकसी राजस्थान खिखि के अिीन ्ा सरकार के प्रशासखनक
खन्ंत्रण के अिीन गरठि ्ा स्थाखपि ऐसा कोई िी अन्् प्राखिकारी ्ा एजेंसी, खजसको राज्् में कोई उद्यम स्थाखपि
करने ्ा उसकी संदि्ाएं प्रारंि करन ेके खलए अनुज्ञाएं मंजूर ्ा जारी करन ेके खलए शखक्त्ां और उत्तरदाख्त्ि न््स्ि
दक्े ग्े हैं, अखिप्रेि ह;ै
(ग) "खजला सशक्त सखमखि" से िारा 3 के अिीन गरठि खजला सशक्त सखमखि अखिप्रिे ह;ै
(घ) "उद्यम" से, माल के दकसी िी रीखि से खिखनमायण ्ा उत्पादन में लगा हुआ, ्ा कोई सेिा ्ा सेिाएं
उपलब्ि करान े्ा देन ेमें लगा हुआ कोई औद ् ोखगक उपिम ्ा कोई कारबार समुत्थान, र्ाह ेउसे दकसी िी नाम से
जाना आ्,े अखिप्रेि ह;ै
(ड) "सरकार" से राजस्थान राज्् की सरकार अखिप्रेि है;
(र्) "खिखनिानकिाय" से ऐसा कोई व्यखक्त अखिप्रेि ह ैजो आ् ्ा लाि ्ा सामान्् सामाखजक खहि की प्राखप्त
हिेु दकसी न्े उद्यम में, ्ा दकसी खिद्यमान उद्यम में खिस्िार, आिुखनकीकरण ्ा खिखििीकरण करने के खलए पूंजी
खिखनिान करिा ह;ै
(छ) "नोडल एजेंसी" से िारा 5 में खनर्दयष्ट नोडल एजेंखस्ां अखिप्रेि हैं;
(ज) "अखिसूर्ना" से राजस्थान राजपत्र में प्रकाखशि अखिसूर्ना अखिप्रेि ह ैऔर शब्द "अखिसूखर्ि" का
िदनुसार अथय लगा्ा जा्ेगा;
(झ) "अनजु्ञा" से राजस्थान राज्् में दकसी उद्यम की स्थापना के सम्बन्ि में दकसी सक्षम प्राखिकारी द्वारा
अनुज्ञा, अनाखपत्त प्रमाणपत्र, अनुज्ञापन, आबंटन, सहमखि, अनमुोदन, रखजस्रीकरण, नामांकन, अनुज्ञखप्त इत््ादद का
मंजूर ्ा जारी दक्ा जाना अखिप्रेि ह ैऔर इसमें ऐसी समस्ि अनुज्ञाएं सखम्मखलि होंगी जो दकसी उद्यम द्वारा उसके
का्य प्रारम्ि करन ेिक दकसी िी राजस्थान खिखि के अिीन अपेखक्षि हो;
(ञ) "खिखहि" से इस अखिखन्म के अिीन बना्े ग् ेखन्मों द्वारा खिखहि अखिप्रेि ह;ै
(ट) "राज््" से राजस्थान राज्् अखिप्रेि ह;ै और
(ठ) "राज्् सशक्त सखमखि" से िारा 3 के अिीन गरठि राज्् सशक्त सखमखि अखिप्रेि ह।ै
3. राज्् सशक्त सखमखि और खजला सशक्त सखमखि का गठन, शखक्त्ा ंऔर कृत््.- (1) सरकार, अखिसूर्ना द्वारा,
राज्् में खिखनिान के संिियन के प्र्ोजन के खलए और उद्यम स्थाखपि करन ेके खलए िारा 11 में ्था उखपलखिि फा्दों
के प्रस्िािों पर खिर्ार करने के खलए मंखत्र-पररषद की सहा्िा हिे ुऔर, ्दद सक्षम प्राखिकारी िारा 12 के अिीन
खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर ऐसे आिेदनों पर खिर्ार करन ेऔर उनका खनपटारा करने में खिफल रहिा ह ैिो
राजस्थान खिखि्ों के अिीन अपेखक्षि अनुज्ञाओं के खलए आिेदनों पर खिर्ार करने और उनका खनपटारा करन ेके खलए
राज्् सशक्त सखमखि का गठन कर सकेगी।
(2) राज्् सशक्त सखमखि, रर्ा्िें देने के खलए आिेदनों का परीक्षण करेगी ्ा दकसी िी राजस्थान खिखि के
उपबंिों से छूट ्ा खशखथलीकरण को मंजूर करेगी, खििागों की रटप्पखण्ों पर, ्दद कोई हों, खिर्ार करेगी, जहां िी
आिश््क हो िहां खिखनिानकिायओं के साथ खिर्ार खिमशय करेगी और मंखत्र-पररषद को खसफाररशें करेगी। मंखत्र-पररषद
को खसफाररशें प्रस्िुि करने की सम्-सीमा ऐसी होगी जो िारा 12 के अिीन खिखहि की जा्।े
(3) ्दद सक्षम प्राखिकारी िारा 12 के अिीन खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर ऐसे आिेदनों पर खिर्ार
करने और उनका खनपटारा करन ेमें खिफल रहिा ह ैिो सरकार, अखिसूर्ना द्वारा, राजस्थान खिखि्ों के अिीन अपेखक्षि
अनजु्ञा के खलए आिेदनों पर खिर्ार करन ेऔर उनका खनपटारा करने के खलए प्रत््ेक खजले के खलए एक खजला सशक्त
सखमखि गरठि कर सकेगी।
(4) ्दद सक्षम प्राखिकारी िारा 12 के अिीन खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर ऐसे आिेदनों पर का्यिाही
करन ेऔर उनका खनपटारा करने में खिफल रहिा ह ैिो दकसी राजस्थान खिखि में अंिविियष्ट दकसी बाि के होि ेहुए िी,
राज्् सशक्त सखमखि ्ा, ्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि को, राजस्थान खिखि के अिीन अनजु्ञा के खलए आिेदनों पर
खिर्ार करने और उनका खनपटारा करन ेकी शखक्त होगी। इस प्र्ोजन के खलए, ऐसी खिखि में सक्षम प्राखिकारी के प्रखि
खनदेश का अथय, राज्् सशक्त सखमखि ्ा, ्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि के प्रखि खनदेश को सखम्मखलि करि ेहुए
लगा्ा जा्गेा
परन्ि ुजहां सखमखि बैठक करन ेमें ्ा आिेदन पर िुरन्ि खिर्ार करन ेमें अन््था असमथय है, िहां संबंखिि
सखमखि का अध््क्ष, लेिबद्ध कारणों से, आिेदन को खिखनखिि कर सकेगा और की ग्ी कारयिाई की ररपोटय सखमखि की
आगामी बैठक में उसको प्रस्ििु कर सकेगा और सखमखि के दकसी खिखनि् के अध््िीन रहि ेहुए, ऐसे आिेदन पर
अध््क्ष का खिखनि्, सिी प्र्ोजनों के खलए, इस िारा के अिीन संबंखिि सखमखि का खिखनि् समझा जा्ेगा।
(5) राज्् सशक्त सखमखि और खजला सशक्त सखमखि को ऐसे अन्् कृत््, जो खिखहि दक्े जा्ें, समनुदेखशि दक् े
जा सकें गे।
(6) जहां उप-िारा (4) के अिीन राज्् सशक्त सखमखि ्ा खजला सशक्त सखमखि्ों में से दकसी िी सखमखि द्वारा
अनुज्ञा जारी की जािी ह,ै िहां राज्् सशक्त सखमखि ्ा, ्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि, उस संबंखिि सक्षम
प्राखिकारी, जो िारा 12 के अिीन खिखहि सम्- सीमा के िीिर-िीिर आिेदन का खनपटारा करन ेमें खिफल रहा ह,ै
के खिरुद्ध समुखर्ि कारयिाई के खलए सरकार को खसफाररश कर सकेगी।
4. खिखनिान सिंियन ब््रूो की घोषणा.- खिद्यमान खिखनिान संिियन ब््ूरो, जो राजस्थान सोसाइटी रखजस्रीकरण
अखिखन्म, 1958 (1958 का अखिखन्म सं. 28) के अिीन रखजस्रीकृि एक सोसाइटी ह,ै इस अखिखन्म के प्र्ोजनों
के खलए खिखनिान संिियन ब््ूरो होगा।
5. नोडल एजेंसी.- (1) खिखनिान संिियन ब््रूो, राज्् सशक्त सखमखि के खलए नोडल एजेंसी होगा।
(2) खजला उ द्योग केन् , खजला सशक्त सखमखि के खलए नोडल एजेंसी होगा।
6. नोडल एजेंसी की शखक्त्ा ंऔर कृत््.- सरकार और राज्् सशक्त सखमखि ्ा, ्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि
के अिीक्षण, खनदेशन और खन्तं्रण के अध््िीन रहिे हुए नोडल एजेंसी की शखक्त्ां और कृत्् खन्नलखलखिि होंग े-
(i) आिेदन प्ररूपों को पणूय करन ेमें खिखनिानकिायओं की सहा्िा करना, पूणय दक्े ग्े आिेदनों को अखिस्िीकृि
करना और ऐसे आिेदन को िारा 12 के अिीन खिखहि सम् सीमा के िीिर-िीिर का्यिाही करन ेऔर उनके खनपटारे
के खलए संबंखिि सक्षम प्राखिकारर्ों को अग्रेखषि करना;
(ii) आिेदनों की प्राखस्थखि मानीटर करना और आिेदनों की प्राखस्थखि की ररपोटय को राज्् सशक्त सखमखि ्ा,
्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि के समक्ष रिना;
(iii) जहां संबंखिि सक्षम प्राखिकारी िारा 12 के अिीन खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर आिेदन पर खिर्ार
करन ेऔर उसका खनपटारा करन े में खिफल रहा ह,ै िहां खिखनिानकिाय के आिेदन को राज्् सशक्त सखमखि ्ा,
्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि के समक्ष उसके खिखनि् के खलए रिना;
(iv) िारा 11 में ्था उखपलखिि खशखथलीकरणाय, छूटों और रर्ा्िों के खलए खिखनिानकिाय से आिेदन प्राप्त
करना;
(v) िारा 11 में ्था उखपलखिि खशखथलीकरणों, छूटों और रर्ा्िों के खलए खिखनिानकिाय से प्राप्त आिेदनों
पर संबंखिि खििागों ्ा प्राखिकारर्ों की रटप्पखण्ां प्राप्त करना;
(vi) संबंखिि खििाग ्ा प्राखिकारी की रटप्पखण्ां, ्दद कोई हों, को िारा 12 के अिीन खिखहि सम्-सीमा
के िीिर-िीिर राज्् सशक्त सखमखि को प्रस्ििु करना;
(vii) ्दद खिखहि सम्-सीमा में संबंखिि खििाग ्ा प्राखिकारर्ों से कोई िी रटप्पणी प्राप्त न हो िो िारा 11
में ्था उखपलखिि खशखथलीकरणों, छूटों और रर्ा्िों के खलए खिखनिानकिाय से प्राप्त आिेदन को िारा 12 के अिीन
खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर, राज्् सशक्त सखमखि के समक्ष प्रस्िुि करना।
7. संबखंिि खििाग ्ा प्राखिकारी की बाध््िाए.ं- (1) सक्षम प्राखिकारी, िारा 6 के िण्ड (i) के अिीन नोडल
एजेंसी द्वारा उसको अग्रेखषि दक्े ग् ेआिेदन पर िारा 12 के अिीन खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर खिर्ार
करेगा और उसका खनपटारा करेगा।
(2) संबंखिि खििाग ्ा प्राखिकारी, खिखहि सम्-सीमा के िीिर-िीिर, िारा 6 के िण्ड (v) के अिीन नोडल
एजेंसी द्वारा र्ाही ग्ी रटप्पखण्ां उपलब्ि करा्ेगा, और, ्दद संबंखिि खििाग ्ा प्राखिकारी, खिखहि सम्-सीमा
के िीिर-िीिर रटप्पखण्ां उपलब्ि कराने में खिफल रहिा ह ैिो ्ह समझा जा्ेगा दक िारा 11 में ्था उखपलखिि
अध््पेखक्षि खशखथलीकरणों, छूटों और रर्ा्िों के संबंि में संबंखिि खििाग ्ा प्राखिकारी का कोई आक्षपे ्ा सुझाि
नहीं ह।ै
8. आिदेन का प्ररूप.- (1) सरकार, ्ा िो िौखिक ्ा इलके्ट्रोखनक रूप खििान में, एक ऐसा आिेदन प्ररूप खिखहि
करने के खलए सक्षम होगी जो-
(क) केन् ी् खिखि्ों के अिीन प्ररूपों; और
(ि) राजस्थान खिखि्ों के अिीन खिद्यमान प्ररूपों ्ा खिद्यमान प्ररूपों के स्थान पर न्े प्ररूपों ्ा उपांिररि
प्ररूपों से खमलकर बनेगा।
(2) सिी संबंखिि खििाग ्ा प्राखिकारी का्यिाही करने के खलए और अपेखक्षि अनजु्ञा जारी करन ेके खलए ऐसा
आिेदन प्ररूप स्िीकार करेंगे।
(3) प्रत््ेक खिखनिानकिाय, नोडल एजेंसी को आिेदन प्ररूप प्रस्िुि करिे सम्, ऐसे खिखहि प्ररूप में, एक 'स्ि-
प्रमाणन', ्ह प्रमाखणि करि ेहुए दगेा दक िह सुसंगि खिखि्ों के लाग ूहोन े्ोग्् उपबंिों का अनुपालन करेगा।
खिखनिानकिाय द्वारा दद्ा ग्ा स्ि- प्रमाणन अनुज्ञा जारी करन ेऔर मंजूर करने के प्र्ोजन के खलए सक्षम प्राखिकारी
द्वारा स्िीकार दक्ा जा्ेगा।
9. आिदेन का फाइल दक्ा जाना.- (1) अनुजाओं के खलए सिी आिेदन खिखहि रीखि में िारा 5 की उप-िारा
(1) और (2) में उखपलखिि नोडल एजेंसी को प्रस्िुि दक्े जा्ेंगे।
(2) िारा 11 में ्था उपबंखिि अनुकूखलि पैकेज, रर्ा्िें, छूटे ्ा खशखथलीकरण प्राप्त करने के प्र्ोजन के खलए
आिेदन िारा 5 की उप-िारा (1) में उखपलखिि नोडल एजेंसी को प्रस्िुि दक्ा जा्ेगा।
(3) उप-िारा (1) और (2) के अिीन आिेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगा, जो खिखहि की जा्े।
10. अखिररक्त सरू्ना मगंान ेकी सक्षम प्राखिकारी की शखक्त.- (1) अनुज्ञाओं के खलए आिेदन प्राप्त होन ेपर सक्षम
प्राखिकारी को आिेदक से, ्दद अपेखक्षि हो िो अखिररक्त सूर्ना प्राप्त करन ेकी शखक्त्ां होगी
परन्िु इस िारा के अिीन अखिररक्त सूर्ना केिल एक बार ही अध््पेखक्षि की जा सकेगी और अध््पेक्षा-पत्र
नोडल एजेंसी के माध््म से िेजा जा्ेगा।
(2) आिेदक अपेखक्षि सूर्ना सम्बखन्िि नोडल एजेंसी को देगा।
(3) सक्षम प्राखिकारी, आिेदन को कारणों सखहि मंजूर करन े्ा नामंजूर करन ेके पिाि अपने आदेश सम्बखन्िि
खिखनिानकिाय को िेजेगा और उनकी एक प्रखि सम्बखन्िि नोडल एजेंसी को पृष्ांदकि करेगा।
11. अनकूुखलि पकेैजों, रर्ा्िों, छूटों ्ा खशखथलीकरणों की मजंरूी.- जहां सरकार ्ा उसके अिीनस्थ कोई िी
अन्् प्राखिकारी ऐसे अनुकूखलि पैकेज, रर्ा्िें, छूटे ्ा खशखथलीकरण मंजूर करन ेके खलए दकसी िी राजस्थान खिखि
के अिीन सशक्त दक्ा ग्ा हो, िहां सरकार, राज्् में खिखनिान को सुकर बनाने की दखृष्ट से, ऐसी शिों के अध््िीन
रहिे हुए, जो िह ठीक समझे, राज्् में दकसी उद्यम ्ा उद्यमो के प्रिगय को अनुकूखलि पकेैज, रर्ा्िें, छूटें ्ा
खशखथलीकरण मंजूर कर सकेगी।
12. आिदेनों पर का्यिाही करन ेके खलए सम्-सीमाएं.- (1) ित्सम् प्रिृत्त दकसी राजस्थान खिखि, नीखि ्ा
आदेशी में अंिविियष्ट दकसी बाि के होिे हुए िी सरकार, सक्षम प्राखिकारी द्वारा आिेदनों पर का्यिाही करने और उनका
खनपटारा करन ेके खलए सम्-सीमा खिखहि कर सकेगी।
(2) सरकार, नोडल एजेंसी के खलए आिेदन पर का्यिाही करने और सक्षम प्राखिकारी, संबंखिि खििाग ्ा
प्राखिकारी से रटप्पखण्ों के खलए और उनको राज्् सशक्त सखमखि ्ा, ्थाखस्थखि, खजला सशक्त सखमखि को प्रस्िुि
करने के खलए सम्-सीमा खिखहि कर सकेगी।
(3) सरकार, राज्् सशक्त सखमखि के खलए, इसकी खसफाररशें मंखत्र-पररषद को प्रस्िुि करने के खलए सम्-सीमा
खिखहि कर सकेगी।
13. अपील.- कोई िी खिखनिानकिाय-
(i) सक्षम प्राखिकारी के आदशेों से व्यखथि होन ेपर राज्् सशक्त सखमखि को;
(ii) खजला सशक्त सखमखि के आदेशों से व्यखथि होन ेपर राज्् सशक्त सखमखि को;
(iii) राज्् सशक्त सखमखि के आदेशों से व्यखथि होन ेपर सरकार को.-
अपील दक्े जान ेिाल ेआदेश की खिखनिानकिाय द्वारा प्राखप्त की िारीि से िीस ददिस के िीिर-िीिर अपील कर
सकेगा।
14. पनुरीक्षण.- (1) दकसी राजस्थान खिखि में अन्िविियष्ट दकसी बाि के होन ेपर िी सरकार, ्ा िो स्िप्रेरणा से
्ा उसको इस खनखमत्त दक्े ग्े आिेदन पर, दकसी िी सक्षम प्राखिकारी ्ा राज्् सशक्त सखमखि ्ा दकसी खजला
सशक्त सखमखि के समक्ष की दकसी िी का्यिाही का अखिलेि मगंिा सकेगी और उसमें की का्यिाखह्ों ्ा उसमें पाररि
आदेशों के औखर्त्् का परीक्षण कर सकेगी िादक ्ह सुखनखिि दक्ा जा सके दक आदेश लोकनीखि के खिरुद्ध नहीं ह,ै
न ही खिखि के उपबंिों के खिरुद्ध हैं और उनम ेअनुज्ञाओं के खलए आिेदन के नामंजूर दक् ेजान ेके मामलों में, इस प्रकार
पुनरीखक्षि दक्े जाने िाले आदशेों के जारी होने के एक िषय के िीिर-िीिर और अनुज्ञाओं की मंजूरी के मामलों में िीन
मास के िीिर-िीिर, ऐसे आदशे कर सकेगी, जो िह ठीक समझे।
(2) इस िारा के अिीन सरकार द्वारा जारी दक्े ग्े आदेश अंखिम होंगे और समस्ि संबंखििों पर बाध््कारी
होंगे।
15. राज्् सशक्त सखमखि और खजला सशक्त सखमखि की अखिकाररिा.- खिखनिान का िह िगय, खजसके खलए, ्ा
खिखनिान की िे सीमाएं, जहां िक, राज्् सशक्त सखमखि ्ा दकसी खजला सशक्त सखमखि को िारा 3 के अिीन अनुज्ञा
के खलए आिेदनों पर खिर्ार करने और उनका खनपटारा करने की अखिकाररिा होगी, ऐसी होंगी जो खिखहि की जा्ें।
16. सदिािपिूयक की ग्ी कारयिाई के खलए सरंक्षण.- राज्् सशक्त सखमखि ्ा खजला सशक्त सखमखि के अध््क्ष ्ा
अन्् सदस््ों ्ा ऐसी सखमखि के खनदेश के अिीन का्य करन ेिाल ेसरकार के दकसी कमयर्ारी के खिरुद्ध ऐसी दकसी बाि
के संबंि में कोई िाद, अखि्ोजन ्ा खिखिक का्यिाखह्ां नहीं होंगी जो इस अखिखन्म ्ा िदिीन बना्े ग् ेदकन्हीं
खन्मों के अिीन सदिािपूियक की जा्े ्ा की जाने के खलए आशख्ि हो।
17. गोपनी्िा.- सरकार की कोई िी एजेन्सी ्ा प्राखिकारी, ्ा कोई िी स्थानी् प्राखिकारी खजसमें उसके
अिीन के कृत््कारी सखम्मखलि हैं, खिखनिानकिाय की दकसी बौखद्धक संपखत्त की श्रेणी में आन ेिाली दकसी िी सूर्ना को
ऐसे खिखनिानकिाय की सहमखि के खबना दकसी अन्् खिखनिानकिाय ्ा सम््क रूप से प्राखिकृि न दक् ेग् ेदकसी िी
व्यखक्त को प्रकट नहीं करेगााः
परन्िु राज्् में दक्े ग्े खिखनिान के खनबंिनों और शिों िथा सरकार ्ा उसकी दकन्हीं िी एजेखन्स्ों ्ा
प्राखिकारर्ों में से दकसी के द्वारा, ्ा दकसी िी स्थानी् प्राखिकारी द्वारा खिखनिानकिाय को उपलब्ि करा्ी ग्ी
सुखििाएं, ्दद कोई हो, के सम्बन्ि में समस्ि सूर्ना सरकार द्वारा जनिा को सूर्ना के खलए अखिसूखर्ि की जा्ेगी।
18. अिंाःकालीन उपबिं.- इस अखिखन्म के उपबंि ऐसे सिी खिखनिान प्रस्िािों पर लागू होंगे जो इस अखिखन्म
के प्रारम्ि की िारीि को सरकार ्ा उसकी एजेखन्स्ों, प्राखिकारर्ों ्ा उपिमों में से दकसी के खिर्ारािीन रह ेहैं,
्दद सम्बखन्िि खिखनिानकिाय खिखहि प्ररूप और रीखि में नोडल एजेन्सी को आिेदन प्रस्ििु करके ऐसा खिकपप दिेा ह।ै
19. अखिखन्म का अन्् खिखि्ों पर अध््ारोही होना.- इस अखिखन्म में ्था अन््था उपबखन्िि के खसिा्
इस अखिखन्म के उपबंि, ित्सम् प्रिृत्त दकसी िी अन्् राजस्थान खिखि, ्ा ऐसी दकसी खिखि के आिार पर प्रिाि
रिन ेिाली दकसी रुदि ्ा प्रथा ्ा दकसी खलिि में अन्िविियष्ट उससे असंगि दकसी बाि के होने पर िी, अध््ारोही
प्रिाि रिेंगे।
20. करठनाई के खनराकरण की शखक्त.- (1) ्दद इस अखिखन्म के उपबंिों को का्ायखन्िि करने में कोई करठनाई
उत्पन्न हो िो सरकार, राजपत्र में प्रकाखशि आदेश द्वारा, ऐसे उपबंि कर सकेगी जो इस अखिखन्म के उपबंिों से
असंगि न हों और जो उसे ऐसी करठनाई का खनराकरण करने के खलए आिश््क ्ा समीर्ीन प्रिीि होाः
परन्ि ुइस िारा के अिीन कोई िी आदशे इस अखिखन्म के प्रारम्ि से दो िषय की कालािखि की समाखप्त के
पिाि नहीं दक्ा जा्ेगा।
(2) इस िारा के अिीन दक्ा ग्ा प्रत््ेक आदेश उसके इस प्रकार दक्े जाने के पिाि , ्थाशक्ट्् शीघ्र, राज््
खििान-मण्डल के सदन के समक्ष रिा जा्गेा।
21. खन्म बनान ेकी शखक्त.- (1) सरकार, सािारणि्ा इस अखिखन्म के प्र्ोजनों को का्ायखन्िि करन ेके खलए,
अखिसूर्ना द्वारा, खन्म बना सकेगी।
(2) इस अखिखन्म के अिीन बना्े ग् ेसमस्ि खन्म, उनके इस प्रकार बना्े जाने के पिाि , ्थाशक्ट्् शीघ्र,
राज्् खििान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब िह सत्र में हो, र्ौदह ददन से अन््नू की कालािखि के खलए, जो एक सत्र
में ्ा दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाखिष्ट हो सकेगी, रिे जा्ेंग ेऔर ्दद, उस सत्र की, खजसमें िे इस प्रकार रिे ग् ेहैं ्ा
ठीक अगल ेसत्र की समाखप्त के पिूय, राज्् खििान-मण्डल का सदन ऐसे दकन्हीं िी खन्मों में कोई िी उपान्िरण करिा
ह ै्ा ्ह संकपप करिा ह ैदक ऐसे कोई खन्म नहीं बना्े जाने र्ाखहएं िो ित्पिाि ऐसे खन्म केिल ऐसे उपांिररि
रूप में प्रिािी होंगे ्ा, ्थाखस्थखि, उनका कोई प्रिाि नहीं होगा, िथाखप, ऐसा कोई िी उपान्िरण ्ा बाखिलकरण,
उनके अिीन पूिय में की ग्ी दकसी बाि की खिखिमान््िा पर प्रखिकूल प्रिाि नहीं डालेगा।
22. खनरसन और व्यािखृत्त्ा.ं- (1) राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध््ादशे, 2010
(2010 का अध््ादशे सं. 04) इसके द्वारा खनरखसि दक्ा जािा ह।ै
(2) ऐसे खनरसन के होिे हुए िी, उक्त अध््ादेश के अिीन की ग्ी समस्ि बािें, कारयिाइ्ां, जारी की ग्ी
अखिसूर्नाएं ्ा दक्े ग्े आदशे इस अखिखन्म के अिीन दक्े ग् ेसमझे जा्ेंगे।
Open official source version ↗About this act
- Jurisdiction
- Rajasthan
- Enactment date
- 2011-03-25
- Sections available
- 22
Commencement information from the source
2010-12-26
Read the sections
1Short title, extent and commencement→2Definitions→3Constitution, powers and functions of State Empowered Committee and District Empowered Committee→4Declaration of Bureau of Investment Promotion→5Nodal Agency→6Powers and functions of Nodal Agency→7Obligations of concerned department or authority→8Application form.→9Filing of application.→10Power of Competent Authority to call for additional information.→11Grant of customized packages, concessions, exemptions or relaxations.→12Time limits for processing of applications.→13Appeal Any→14Revision.→15Jurisdiction of the State Empowered Committee and the District Empowered Committee.→16Protection of action taken in good faith.→17Confidentiality.→18Transitional provisions.→19Act to override other laws.→20Power to remove difficulty.→21Power to make rules.→22Repeal and savings.→
India Code, Government of India. Text fetched 22 Oct 2026. Source metadata reports last modification: 2024-02-27. Check the linked official text and subsequent notifications when applying a provision.