Uttar Pradesh · Act 25 of 1934

THE UNITED PROVINCES ENCUMBERED ESTATES ACT, 1934

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संयुÈत Ĥातं भारĒèत सपंदा अͬधǓनयम, 19341 

(उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 25, 1934) 
उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 4, 1935 
उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 11, 1939 
उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 2, 1940 
उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 10, 1943 
उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 4, 1946 
उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 13, 1954 

ɮवारा संशोͬधत 
भारत सरकार (भारतीय ͪवͬधयɉ का अनुकूलन) आदेश, 1937 ɮवारा अनुकूͧलत एवं 

संशोͬधत। 
ͪवͬधयɉ के अनुकूलन आदेश, 1950 ɮवारा अनुकूͧलत एवं सशंोͬधत, 
[15 जनवरȣ, 1935 को गवन[र कȧ èवीकृǓत ĤाÜत हुई, और 10 अĤैल, 1935 को 

गवन[र जनरल कȧ èवीकृǓत ĤाÜत हुई, और [27 अĤैल, 1935 को भारत सरकार अͬधǓनयम कȧ 
धारा 81 के अंतग[त 2Ĥकाͧशत हुई।] 

संयुÈत Ĥांत कȧ ऋणĒèत सàपदाओं के राहत का Ĥावधान करने के ͧलए 
अͬधǓनयम। 

चूँͩक संयुÈत Ĥांत मɅ ऋणĒèत सàपदाओं के राहत का Ĥावधान करना समीचीन है 
और चूँͩक इस अͬधǓनयम को पाǐरत करने के ͧलए भारत सरकार अͬधǓनयम कȧ धारा 80-क 
के अंतग[त गवन[र जनरल कȧ पूव[ èवीकृǓत ĤाÜत कर लȣ गई है; 

इसके ɮवारा Ǔनàनͧलͨखत Ǿप मɅ अͬधǓनयͧमत ͩकया जाता है;  

अÚयाय-1 
Ĥारंͧभक 

संͯ¢Üत नाम, 

ͪवèतार और Ĥारंभ 
1–(1) इस अͬधǓनयम को संयुÈत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 कहा जा 

सकेगा। 
(2) इसका ͪवèतार गढ़वाल और अãमोड़ा िजलɉ, नैनीताल िजले कȧ नैनीताल 

तहसील और देहरादनू िजले के जौनसार-बावर ¢ेğ को छोड़कर संपूण[ 3[उƣर Ĥदेश] 4[xxx] 
पर है। 

(3) (क) यह अÚयाय और अÚयाय 3 उस Ǔतͬथ5 को Ĥवƣृ हɉगे जो 7[राÏय 
सरकार] ɮवारा इस संबंध मɅ 6[राजपğ] मɅ अͬधसूͬ चत कȧ जाए। 

 
1.  एस.ओ.आर. के ͧलए गज. एÈèĚा., Ǒदनांक 29 माच[, 1934, प.ृ 15 देखɅ; आर.एस. कॉम. के ͧलए, वहȣ, Ǒदनांक 15 जनू, 1934, प.ृ 1-54 देखɅ; 

चचा[ के ͧलए, एल.सी. Ĥो., Ǒदनांक 15 जनू, 1934, प.ृ 1-54 देखɅ; 9 और 11 अĤलै, और 23 जनू, 1934, खंड LXIII मɅ, प.ृ 93-136 और 581, 
584, Đमशः, 15, 16, 19, 20, 26, 7, 28, 29, 30 नवबंर, और 1 और 3 Ǒदसंबर, 1934, खंड LXVI मɅ, प.ृ 314-335, 358-408, 420-476, 47-541, 
548, 579, 586-612, 620, 663, 666-698, 700-746, 748-80 और 819-873, Đमशः, और 7 और 8 Ǒदसंबर, 1934, खंड LXIV, प.ृ 145-159 और 
165 220, Đमशः।  

2.  राजपğ 1935, भाग VII, प.ृ 31-41 देखɅ। 
3.  ए.ओ. 1950 ɮवारा (संयÈुत Ĥांत) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
4.  (आगरा और अवध के) शÞदɉ का लोप ͩकया गया। 
5.  इस अͬधǓनयम के सभी अÚयाय 30 अĤलै, 1935 को Ĥवƣृ हुए (देखɅ नोट. संÉया 329, संशोͬधत, Ǒदनांक 27 अĤलै, 1935, राजपğ, 1935. 

Ĥ. VIII, प.ृ 100 मɅ।) 
6.  "गज." के èथान पर ए.ओ. 1937 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
7.  ए.ओ. 1959 ɮवारा (Ĥांतीय सरकार) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत ͩकया  

गया था। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
पǐरभाषाएँ 

(ख) शेष अÚयाय खंड (क) के Ĥावधानɉ के तहत अͬधसूͬ चत Ǔतͬथ से एक वष[ कȧ 

अवͬध कȧ समािÜत पर लागू हɉगे: 

बशतȶ ͩक 1[राÏय सरकार] समय-समय पर 2[राजपğ] मɅ अͬधसूचना ɮवारा उÈत 

अÚयायɉ को ͩकसी भी िजले या िजलɉ मɅ ͩकसी भी पूव[ Ǔतͬथ या Ǔतͬथयɉ पर लागू कर 

सकेगी। 

2. इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक ͩक ͪवषय या संदभ[ मɅ कोई ĤǓतकूल बात न हो: 

 (क) "ऋण" मɅ अǓनधा[ǐरत ¢Ǔतयɉ के ͧलए देयता को छोड़कर कोई भी 

आͬथ[क देयता शाͧमल है; 

(ख) "Ǔनजी ऋण" का अथ[ साव[जǓनक ऋण के अलावा कोई अÛय ऋण है; 

(ग) "साव[जǓनक ऋण" का अथ[ 4[सरकार] या ͩकसी èथानीय Ĥाͬधकरण को 
3[देय ऋण] है; 

(घ) "भूͧम" का अथ[ ͩकसी महल मɅ Ǒहèसा या Ǒहत है। 5[उƣर Ĥदेश] मɅ 

लागू होगा, ͩकÛतु इसमɅ बंधककता[ या ठेकेदार का Ǒहत या भू-राजèव का 

समनुदेशन सिàमͧलत नहȣं है, जब तक ͩक वह हèतांतरणीय और शाæवत न हो; 

(ङ) 6[***] 

(च) "महल" का वहȣ अथ[ है जो भ-ूराजèव अͬधǓनयम, 1901 कȧ धारा 4 कȧ 

उपधारा (4) मɅ है;  

(छ) "भू-èवामी" का अथ[ है ͩकसी महल का èवामी, ͩकसी महल मɅ 

Ǒहèसेदारȣ या Ǒहत और इसमɅ उबारȣदार, उप-èवामी या उप-èवामी और ͪवͧशçट 

भूखंडɉ का èवामी शाͧमल है, लेͩकन इसमɅ बंधकदार या ठेकेदार शाͧमल नहȣं है: 

बशतȶ ͩक कोई भी åयिÈत भू-èवामी नहȣं समझा जाएगा, यǑद उसकȧ भूͧ म 

का मãूयांकन िजला बोड[ अͬधǓनयम, 1922 कȧ धारा 109 के तहत एक ǽपये कȧ 

èथानीय दर से कम पर ͩकया जाता है। 

(ज) 7[***] 

(झ) 7[***] 

( ) 7[***] 

(ट) 7[***] 

 
  
1.  ए.ओ. 1959 ɮवारा (Ĥांतीय सरकार) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत ͩकया  

गया था। 

2. ए.ओ. 1937 ɮवारा "गज." के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

3.  "सरकार के कारण ऋण" ए.ओ. 1937 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत।  

4.  ए.ओ. 1950 ɮवारा [Đाउन] के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

5.  ए.ओ. 1950 ɮवारा [Ĥोवी.] के èथान पर ĤǓतèथाͪपत।  

6.  य.ूपी. अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 2 (i) के èथान पर लोप ͩकया गया। 
7.  य.ूपी. अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 2 (i) के èथान पर लोप ͩकया गया। 
 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

3 

 (ठ) 1[***] 

(ड)  1[***] 
2[(ढ) 'भूͧम मɅ èवाͧम×व अͬधकार' के संदभ[ मɅ उƣर Ĥदेश जमींदारȣ उÛमूलन और 

भूͧम सुधार अͬधǓनयम, 1950 के अंतग[त और उसके अनुसार देय मुआवज़ा और पुनवा[स 

अनुदान का संदभ[ शाͧमल होगा, और 

(ण) 'मुआवज़ा' और 'पुनवा[स अनुदान' पदɉ का अथ[, जैसा भी मामला हो, उƣर Ĥदेश 

जमींदारȣ उÛमूलन और भूͧम सुधार अͬधǓनयम, 1950 के अंतग[त देय मुआवज़ा या पुनवा[स 

अनदुान होगा, और मुआवज़े के मामले मɅ, उÈत अͬधǓनयम कȧ धारा 29 के अंतग[त देय 

अंतǐरम मुआवज़ा भी शाͧमल है।]2 

अÚयाय-II 
अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत 

ͪवशेष Ûयायाधीश 
कȧ ǓनयिुÈत और 
हटाना 
 

3. (1) 3[राÏय सरकार] ͩकसी भी ͧसͪवल ÛयाǓयक अͬधकारȣ को ͩकसी èथानीय 

¢ेğ के ͧलए Ĥथम या ɮͪवतीय Įेणी का ͪवशेष Ûयायाधीश ǓनयुÈत कर सकती है और ऐसा 

ͪवशेष Ûयायाधीश, अपने अͬधकार ¢ेğ के ¢ğे और ͪवèतार के संबंध मɅ सरकार के आदेशɉ 

के अधीन रहते हुए, इस अͬधǓनयम ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और उस पर 

अͬधरोͪपत कत[åयɉ का पालन करेगा।  

(2) 3[राÏय सरकार] इस Ĥकार ǓनयुÈत ͩकसी ͪवशेष Ûयायाधीश को Ǔनलǒंबत कर 

सकती है या हटा सकती है। 
 अÚयाय-3 

आवेदन 
अͬधǓनयम के 
लाभ के ͧलए 
आवेदन और वह 
समय िजसके 
भीतर इसे ͩकया 
जा सकता है 

 4. (1) इस अÚयाय के लागू होने कȧ तारȣख से एक वष[ के भीतर ͩकसी भी समय, 

कोई भी भ-ूèवामी जो Ǔनजी ऋणɉ के अधीन है या िजसकȧ अचल संपͪƣ या उसका कोई 

भाग Ǔनजी ऋणɉ स ेĒèत है, उस िजले के कलेÈटर को ͧलͨखत Ǿप मɅ आवेदन कर सकता 

है िजसमɅ उसकȧ भूͧ म या उसकȧ भूͧ म का कोई भाग िèथत है, िजसमɅ ऐसे Ǔनजी ऋणɉ कȧ 

राͧश और उसके ͫडĐȧकृत और अͫडĐȧकृत दोनɉ साव[जǓनक ऋणɉ का भी उãलेख हो और 

यह अनुरोध ͩकया जाए ͩक इस अͬधǓनयम के Ĥावधान उस पर लागू ͩकए जाएं: 

परंतु जब ͩकसी भू-èवामी कȧ संपͪƣ कोट[ ऑफ वाɬ[स के अधी¢ण मɅ हो, तो इस 

धारा के तहत कोई भी आवेदन उसकȧ संपͪƣ के Ĥबंधक ɮवारा ͩकया जाएगा और जब कोई 

भू-èवामी åयिÈतगत असमथ[ता के कारण ͧसͪवल Ûयायालय मɅ कोई काय[वाहȣ शुǾ करने से 

अयोÊय हो जाता है, तो इस धारा के तहत उसके कानूनी या ĤाकृǓतक संर¢क या उसकȧ 

संपͪƣ का वाèतͪवक Ĥबंधन करने वाला ͩकसी åयिÈत के:ɮवारा, उसकȧ ओर से आवेदन 

ͩकया जा सकता है।  

 
 

1.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 2 (i) ɮवारा लोप ͩकया गया। 

2.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 2 (iii) ɮवारा जोड़ा गया। 

3.  ए.ओ. 1959 ɮवारा (Ĥांतीय सरकार) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत ͩकया 
गया था। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

4 

 यह भी Ĥावधान है ͩक संयुÈत Ǒहदं ू पǐरवार के ͩकसी सदèय ɮवारा ͩकया गया 

कोई भी आवेदन तब तक èवीकार नहȣं ͩकया जाएगा, जब तक ͩक 

(क) ऐसे पǐरवार के सभी सदèय सिàमͧलत न हो जाएँ और आवेदन मɅ यह तØय 

न बताया गया हो, या 

(ख) आवेदक आवेदन मɅ संयÈुत पǐरवार से अलग होने के अपने इरादे कȧ èपçट 

घोषणा न कर दे और पǐरवार के शेष सदèयɉ के नाम और पत ेतथा पǐरवार कȧ संपͪƣ के 

बँटवारे पर आवेदक को ͧमलने वाले Ǒहèसे का उãलेख न कर दे। 

यह भी Ĥावधान है ͩक कोई भी भ-ूèवामी, िजसे Ǒदवाͧलया घोͪषत ͩकया गया हो 

और िजसे उÛमोͬचत नहȣं ͩकया गया हो, इस धारा के अंतग[त आवेदन नहȣं करेगा: 

यह भी Ĥावधान है ͩक यǑद इस धारा के अंतग[त आवेदन ͩकसी मतृक ऋणी के 

सभी उƣराͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकया जाता है, जो संयुÈत Ǒहदं ूपǐरवार के सदèय नहȣं हɇ, तो 

यह तØय आवेदन मɅ बताया जाएगा: 

यह भी Ĥावधान है ͩक यǑद इस धारा के अंतग[त आवेदन ͩकसी मतृक ऋणी के 

एक या अͬधक उƣराͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकया जाता है, परंतु सभी उƣराͬधकाǐरयɉ ɮवारा नहȣं, 

जो संयुÈत Ǒहदं ूपǐरवार के सदèय नहȣं हɇ, तो यह तØय आवेदन मɅ बताया जाएगा और उन 

उƣराͬधकाǐरयɉ के नाम और पत,े जो आवेदन मɅ शाͧमल नहȣं हुए हɇ, तथा मतृक ऋणी से 

उÛहɅ ͪवरासत मɅ ͧमलȣ संपͪƣ मɅ सभी उƣराͬधकाǐरयɉ के Ǒहèसे का उãलेख आवेदन मɅ 

ͩकया जाएगा। 

(2) 1[राÏय सरकार] 2[राजपğ] मɅ अͬधसूचना ɮवारा, इस धारा के अंतग[त आवेदन 

करने के ͧलए Ǔनधा[ǐरत समय को छह महȣने कȧ अǓतǐरÈत अवͬध के ͧलए 3[बढ़ा] सकेगी। 

(3) यǑद इस अͬधǓनयम के अÚयाय 3 के लागू होने कȧ तारȣख से तीन महȣने के 

भीतर ͩकसी भ-ूèवामी ने संयÈुत Ĥांत कृषक राहत अͬधǓनयम, 1934 के Ĥावधानɉ के तहत 

ͩकसी ͫडĐȧ मɅ सशंोधन के ͧलए आवेदन ͩकया है, तो उसके आवेदन कȧ तारȣख से उसके 

अंǓतम Ǔनपटान कȧ तारȣख तक कȧ अवͬध को उस अवͬध से बाहर रखा जाएगा िजसके 

भीतर वह इस धारा कȧ उपधारा (1) और (2) के तहत आवेदन कर सकता है। 

(4) यǑद कोई भू-èवामी इस धारा के तहत उप-धारा (1) या (2) के Ĥावधानɉ के 

तहत आवेदन करने कȧ अंǓतम तारȣख के बाद छह महȣने कȧ अवͬध के भीतर इस धारा के 

तहत आवेदन Ĥèतुत करता है, जैसा भी हो, और कलेÈटर को संतुçट करता है ͩक वह ͩकसी 

भी पया[Üत कारण से उन उप-धाराओं ɮवारा Ǔनधा[ǐरत अवͬध के भीतर आवेदन करने से 

रोका गया था, कलेÈटर आवेदन èवीकार कर सकता है। 
 
 

1.  Ĥांतीय सरकार के ͧलए ए.ओ. 1958 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत, िजसे (एल.जी.) के ͧलए ए.ओ. 1937 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत ͩकया गया था। 
2.  "गज." के èथान पर ए.ओ. 1937 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
3.  आवेदन कȧ अवͬध छह महȣने बढ़ाने के ͧलए, देखɅ अͬधसचूना सÉंया 812-VII/1-434, Ǒदनांक 1 अĤलै, 1936, गज 1936, भाग VIII, पçृठ 

97 मɅ। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दसूरे आवेदन पर 
रोक 
 
 
 
 
ͪवशेष Ûयायाधीश 
को आवेदन का 
Ĥेषण 
 
 
 
 
 
 
कलेÈटर ɮवारा 
आवेदन èवीकार 
ͩकए जाने के 
पǐरणाम 
 
 
 

1[(5)] यǑद कलेÈटर या ͪवशेष Ûयायाधीश के सम¢ यह आपͪƣ उठाई जाती है ͩक 
आवेदन ğुǑटपूण[ है और ऐसी आपͪƣ को बरकरार रखा जाता है, तो कलेÈटर या ͪवशेष 
Ûयायाधीश, जैसा भी मामला हो, भू-èवामी के अनुरोध पर, वादɉ के संशोधन से संबंͬ धत 
ͧसͪवल ĤͩĐया सǑंहता, 1908 के Ĥावधानɉ के अनुसार आवेदन मɅ संशोधन करेगा और 
मामले को आगे बढ़ाएगा। 

2(6) कोई भी आवेदन केवल इस तØय के आधार पर खाǐरज नहȣं ͩकया जाएगा ͩक 
आवेदक ͩकसी Ǒहदं ूͪवधवा या अÛय सीͧमत èवामी के उƣराͬधकार या समप[ण के आधार 
पर भू-èवामी है।] 

5. कोई भी भू-èवामी, िजसने धारा 4 के तहत आवेदन ͩकया है, ͩकसी अÛय 
कलेÈटर को दसूरा आवेदन करने का हकदार नहȣं होगा। यǑद ऐसा अÛय आवेदन ͩकया 
जाता है, तो उससे उ×पÛन होने वालȣ सभी काय[वाǑहयाँ शूÛय हो जाएँगी और ऐसे आवेदन 
कȧ सूचना राजèव बोड[ को दȣ जाएगी। 

6.3[जब धारा 4 के उपबंधɉ के अनुसार आवेदन ͪवͬधवत ्Ĥèतुत ͩकया गया हो, तो 
कलेÈटर तुरÛत आदेश पाǐरत करेगा ͩक उसे ͪवशेष Ûयायाधीश को अĒेͪषत ͩकया जाए और 
आवेदक को आदेश कȧ Ĥमाͨणत ĤǓत Ǔनःशुãक उपलÞध कराएगा। इसके बाद वह आवदेन 
को ͪवशेष Ûयायाधीश के पास भेजेगा और उसे भ-ूèवामी के ͪवǽɮध बकाया ऐसे साव[जǓनक 
ऋणɉ कȧ जानकारȣ देगा, जो इस संबंध मɅ 4[राÏय सरकार] ɮवारा बनाए गए Ǔनयमɉ मɅ 
Ǔनधा[ǐरत ͩकए गए हɉ।]3 

7.5[(1) जब कलेÈटर ने धारा 6 के अधीन आदेश पाǐरत कर Ǒदया है, तो 
Ǔनàनͧलͨखत पǐरणाम हɉगे: 

(क) उÈत आदेश कȧ Ǔतͬथ पर 6[उƣर Ĥदेश] के ͩकसी भी ͧसͪवल या राजèव 
Ûयायालय मɅ ͩकसी भी ऐसे साव[जǓनक या Ǔनजी ऋण के संबंध मɅ लǒंबत सभी 
काय[वाǑहयाँ, िजसके अधीन भू-èवामी है, या िजससे उसकȧ अचल संपͪƣ ऋणĒèत है, ͩकसी 
ͫडĐȧ या आदेश के ͪवǽɮध अपील या 7[पुनरȣ¢ण] को छोड़कर, èथͬगत कर दȣ जाएँगी, ऐसे 
ͩकसी भी ऋण के संबंध मɅ ऐसे ͩकसी भी Ûयायालय ɮवारा जारȣ और उस समय Ĥवƣृ 
सभी कुͩक[ याँ और अÛय Ǔनçपादन आदेͧशकाएँ शूÛय और अमाÛय हो जाएँगी, और इसके 
बाद जैसा उपबंͬधत है, उसके ͧसवाय Ǔनçपादन मɅ कोई नई आदेͧशका जारȣ नहȣं कȧ जाएगी; 

(ख) ͩकसी ͫडĐȧ या आदेश के ͪवǽɮध अपील [समी¢ा] या पुनरȣ¢ण, या बकाया 
ͩकराये के ͧलए बेदखलȣ कȧ ĤͩĐया के अलावा कोई नया वाद या अÛय काय[वाहȣ, इसमɅ 
आगे जैसा उपबंͬ धत है उसके ͧसवाय, उƣर Ĥदेश मɅ ͩकसी ͧसͪवल या राजèव Ûयायालय मɅ 
उÈत आदेश के पाǐरत होने से पूव[ उपगत ͩकसी ऋण के संबंध मɅ संिèथत नहȣं कȧ 
जाएगी, 5[ͩकÛतु यǑद ͩकसी भी कारण से ऐसा वाद या काय[वाहȣ संिèथत कȧ गई है, तो उसे 
खंड (क) के अथ[ मɅ उÈत आदेश कȧ Ǔतͬथ पर लǒंबत काय[वाहȣ समझा जाएगा।] 

 

1 उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 11, 1939 कȧ धारा 2 ɮवारा जोड़ा गया। 

2 पवूȾÈत कȧ धारा 2 ɮवारा जोड़ा गया। 

3 उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 4, 1935 कȧ धारा 2 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
4 [Ĥांतीय सरकार के ͧलए ए.ओ. 1950 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत, िजसे (एल.जी.) के ͧलए ए.ओ. 1937 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत ͩकया गया था। 
5. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 3 ɮवारा अतंःèथाͪपत। 
6 संयÈुत Ĥांत के ͧलए 1950 के अͬधǓनयम सं. 1950 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 

7 उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI, 1939 कȧ धारा 3 ɮवारा अतंःèथाͪपत। 
8. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI, 1939 कȧ धारा 3 ɮवारा अतंःèथाͪपत। 
9 पवूȾÈत धारा 4 ɮवारा जोड़ा गया। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

6 

 परÛतु जब ͩकसी भू-èवामी ने अपनी ͩकसी भूͧम के संबंध मɅ अनुसĥुÈचअुरȣ 
बंधक ǓनçपाǑदत कर ͧलया हो और वह बंधककता[ के ठेकेदार के Ǿप मɅ उस भूͧ म पर 
काǒबज हो, तो बकाया ठेका लगान के ͧलए उस भूͧ म से उसकȧ बेदखलȣ के ͧलए कोई नई 
आदेͧशका जारȣ नहȣं कȧ जाएगी। 

(2) उÈत आदेश के पाǐरत होने के पæचात ्और जब तक धारा 8 कȧ उपधारा (3) 
के अधीन ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा आवेदन खाǐरज नहȣं कर Ǒदया जाता, या इस अͬधǓनयम 
के अधीन काय[वाहȣ धारा 20 के अधीन रɮद नहȣं कर दȣ जाती या जब तक कलेÈटर 
1[अÚयाय 5 के अंतग[त] ऋण का पǐरसमापन नहȣं कर देता, तब तक धारा 6 के अधीन 
आदेश पाǐरत होने के पæचात ्भू-èवामी ɮवारा उपगत ͩकसी Ǔनजी ऋण के आधार पर ĤाÜत 
कोई भी ͫडĐȧ, धारा 11 के अधीन सूचना मɅ उिãलͨखत भूͧ म मɅ माͧलकाना अͬधकारɉ के 
अलावा, उसकȧ ͩकसी भी सपंͪƣ के ͪवǽɮध ǓनçपाǑदत नहȣं कȧ जाएगी और भू-èवामी 
कलेÈटर कȧ èवीकृǓत के ǒबना उस संपͪƣ का ͪवǓनमय या दान करने, या बेचने, बंधक रखने 
या पɪटे पर देने के ͧलए स¢म नहȣं होगा। 

(3) धारा 6 के अधीन आदेश पाǐरत होने के पæचात ्और जब तक कलेÈटर धारा 
44 के अनुसार यह घोͪषत नहȣं कर देता ͩक भ-ूèवामी इस उपधारा के ǓनयȾÊयताओं के 
अधीन नहȣं रह गया है, 2[या धारा 44 कȧ उपधारा (2) मɅ ǓनǑद[çट ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा 
आदेश पाǐरत होने तक] धारा 6 के अधीन आदेश पाǐरत होने के पæचात ्उपगत ͩकसी Ǔनजी 
ऋण के आधार पर ĤाÜत कोई भी ͫडĐȧ, धारा 11 के अधीन Ĥकाͧशत सूचना मɅ उिãलͨखत 
भूͧम पर भ-ूèवामी के ͩकसी भी माͧलकाना अͬधकार के ͪवǽɮध ǓनçपाǑदत नहȣं कȧ जाएगी 
और भू-èवामी, कलेÈटर कȧ èवीकृǓत के ǒबना, उन माͧलकाना अͬधकारɉ या उनके ͩकसी 
भाग का ͪवǓनमय या दान करने, या बेचने, बंधक रखने या पɪटे पर देने के ͧलए स¢म 
नहȣं होगा। 

(4) इस धारा के उपबंधɉ के उãलंघन मɅ ͩकया गया कोई भी अंतरण शूÛय होगा। 
 अÚयाय-IV 

ऋणɉ का Ĥमाण और ͪवशेष Ûयायाधीश कȧ ĤͩĐया 
ͧलͨखत ͪववरण 
Ĥèतुत ͩकया जाना 
है 

 

83. (1) जब ͪवशेष Ûयायाधीश को धारा 6 के अधीन आवेदन ĤाÜत होता है, तो वह 
आवेदक से इस संबंध मɅ उसके ɮवारा Ǔनधा[ǐरत अवͬध के भीतर एक ͧलͨखत ͪववरण 
Ĥèतुत करने के ͧलए कहेगा, िजसमɅ यथासंभव Ǔनàनͧलͨखत शाͧमल हɉगे: 

(क) उन साव[जǓनक और Ǔनजी ऋणɉ के संबंध मɅ पूण[ ͪववरण िजनके अधीन  
भू-èवामी है, या िजनसे उसकȧ अचल संपͪƣ या उसका कोई भाग भारĒèत है; 

 (ख) भूͧम मɅ भ-ूèवामी के èवाͧम×व अͬधकारɉ कȧ ĤकृǓत और सीमा; 
(ग) भ-ूèवामी कȧ संपͪƣ कȧ ĤकृǓत और सीमा, जो ͧसͪवल ĤͩĐया सǑंहता, 1908 

कȧ धारा 60 के अधीन कुकȽ और ǒबĐȧ के ͧलए उƣरदायी है, िजसमɅ भूͧम मɅ उसके 
èवाͧम×व अͬधकार शाͧमल नहȣं हɇ; और 

(घ) उसके लेनदारɉ के नाम और पत,े जहा ँतक वे आवेदक को £ात हɇ या उसके 
ɮवारा पता लगाए जा सकत ेहɇ। 

 
 
1 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 3 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
2. 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया XI कȧ धारा 4 ɮवारा जोड़ा गया। 
3. 1935 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV कȧ धारा 4 ɮवारा पनुः सÉंयांͩ कत। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

7 

कथन का 
स×यापन 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दावɉ के ͧलए 
सूचना 
 
 
 
 
 
 
 
 
नोǑटस कȧ ĤǓतयां 
Ĥदͧश[त कȧ जाएंगी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
दो महȣने कȧ 
अǓतǐरÈत अवͬध 
के भीतर दावɉ को 
èवीकार करने का 
Ĥावधान 
 
 

(2) कथन का स×यापन ͪवͬध ɮवारा वादपğɉ के स×यापन के ͧलए Ǔनधा[ǐरत तरȣके 
से ͩकया जाएगा; 

परÛतु, जब ͩकसी संपͪƣ के Ĥबंधक ɮवारा, ĤǓतपाãय अͬधकरण के अधी¢ण मɅ 
आवेदन ͩकया जाता है, तो ऐसे Ĥबंधक के ͧलए कथन का स×यापन करना आवæयक नहȣं 
होगा, ͩकÛतु भू-èवामी, जहाँ तक संभव हो, इस धारा कȧ उपधारा (1) के खंड (क), (ख), (ग) 
और (घ) मɅ उिãलͨखत ͩकसी भी ͪवषय के संबंध मɅ ऐसी जानकारȣ Ĥèतुत करेगा, िजसकȧ 
ͪवशेष Ûयायाधीश अपे¢ा करɅ। 

 1[(3) जब उपधारा (1) मɅ ǓनǑद[çट ͧलͨखत कथन या उपधारा (2) के परंतुक मɅ 
ǓनǑद[çट सूचना ǒबना ͩकसी उͬचत कारण के Ǔनयत अवͬध के भीतर Ĥèतुत या Ĥèतुत नहȣ ं
कȧ जाती है, तो ͪवशेष Ûयायाधीश आवेदन को खाǐरज कर सकता है और उस िèथǓत मɅ 
कलेÈटर को सूͬचत करेगा ͩक उसने ऐसा कर Ǒदया है]।  

92. (1) ͪवशेष Ûयायाधीश 3[राजपğ] अंĒेजी मɅ 4[और देवनागरȣ ͧलͪप Ǒहदंȣ मɅ] 
5[****] एक सूचना Ĥकाͧशत करेगा, िजसमɅ उन सभी åयिÈतयɉ से आéवान ͩकया जाएगा 
िजनके पास Ǔनजी ऋणɉ के संबंध मɅ दावे हɇ, जो भू-èवामी के åयिÈत या संपͪƣ के ͪवǽɮध 
ͫडĐȧकृत और गैर-ͫडĐȧकृत दोनɉ हɇ, िजनके ɮवारा या िजनकȧ ओर से धारा 4 के अधीन 
आवेदन ͩकया गया है, ͩक वे सूचना के Ĥकाशन कȧ Ǔतͬथ से तीन महȣने के भीतर ͪवशेष 
Ûयायाधीश के सम¢ अपने दावɉ के ͧलͨखत कथन Ĥèतुत करɅ। 

 (2) ͪवशेष Ûयायाधीश ऐसे नोǑटस कȧ ĤǓतयां ऐसे6 पğ या पğɉ मɅ Ĥकाͧशत 
करवाएगा 7[***] जैसा ͩक वह Ǔनदȶश दे सकता है और अपने काया[लय मɅ, Ĥ×येक कलेÈटर 
के काया[लय मɅ, िजसके िजले मɅ भ-ूèवामी कȧ संपͪƣ का कोई भाग िèथत है, और उस गांव 
मɅ ͩकसी Ĥमुख èथान पर Ĥदͧश[त करवाएगा जहां भू-èवामी रहता है और नोǑटस कȧ एक 
ĤǓत 8[और धारा 8 कȧ उपधारा (1) के अधीन Ĥèतुत ͧलͨखत कथन कȧ एक ĤǓत] पंजीकृत 
डाक ɮवारा उन Ĥ×येक लेनदारɉ को भेजेगा िजनके नाम और पत े9[धारा 8] कȧ उपधारा (1) 
के खंड (ख) के अधीन कथन मɅ उिãलͨखत हɇ। 

 (3) ͧलͨखत बयान नोǑटस मɅ ǓनǑद[çट अवͬध के भीतर Ĥèतुत ͩकया जाना चाǑहए, 
जब तक ͩक दावेदार ͪवशेष Ûयायाधीश को यह संतुçट न कर दे ͩक उसके पास ऐसी अवͬध 
के भीतर इसे Ĥèतुत न करने का पया[Üत कारण था, ऐसी िèथǓत मɅ ͪवशेष Ûयायाधीश10[,] 
11[ऐसे आदेशɉ के अधीन जो वह उͬचत समझे ऐसे बयान को èवीकार कर सकता है यǑद वह 
उस तारȣख से पहले ͩकसी भी समय Ĥèतुत ͩकया जाता है िजस Ǒदन वह धारा 19 के 
Ĥावधानɉ के तहत कलेÈटर को ͫडĐȧ भेजता है या 30 नवबंर, 1939 से पहले, जो भी बाद 
मɅ हो।] 

 

1.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 6 ɮवारा जोड़ा गया। 

2.  उपरोÈत कȧ धारा 4 ɮवारा पनुः सÉंयांͩ कत। 

3.  ए.ओ. 1937 ɮवारा "गज-" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

4.  ए.ओ. 1950 ɮवारा अतंःèथाͪपत। 
5.  शÞद "उदू[ और Ǒहदंȣ" 1939 के य.ूपी. अͬधǓनयम XI कȧ धारा 6 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
6.  1939 के य.ूपी. अͬधǓनयम XI कȧ धारा 7 ɮवारा अतंःèथाͪपत। 
7.  "अĒेंजी मɅ Ĥकाͧशत कम से कम एक पğ सǑहत" शÞद, धारा 7 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 

8.  धारा 8 ɮवारा जोड़े गए। 
9.  1935 के य.ूपी. अͬधǓनयम IV कȧ धारा 5 ɮवारा "धारा 7" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

10. 1939 के य.ूपी. अͬधǓनयम XI कȧ धारा 9 ɮवारा  कॉमा (अɮ[धͪवराम) अतंःèथाͪपत। 
11. "यǑद दो महȣने कȧ अǓतǐरÈत अवͬध के भीतर ͪववरण Ĥèततु ͩकया जाता है तो उसे èवीकार करɅ" शÞदɉ के èथान पर धारा 9 ɮवारा 

ĤǓतèथाͪपत। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

8 

संयÈुत Ǒहदं ू
पǐरवार के सदèयɉ 
ɮवारा आवेदन के 
मामले मɅ ऋण 
और संपͪƣ का 
Ĥभाजन  
 
 
 
 
 
संयÈुत देनदारɉ के 
दाǓय×व का 
Ǔनधा[रण, जो 
संयÈुत Ǒहदं ू
पǐरवार के सदèय 
नहȣं हɇ 
 

(4) यǑद संयुÈत Ǒहदं ूपǐरवार के एक या अͬधक सदèय धारा 4 कȧ उपधारा (1) के 
दसूरे परंतुक के अधीन, आवेदन करत ेहɇ तो ͪवशेष Ûयायाधीश संयÈुत पǐरवार ɮवारा देय 
ऋणɉ और उसकȧ संपͪƣ का Ĥभाजन उन सदèयɉ के बीच करेगा िजÛहɉने ऐसा आवेदन 
ͩकया है और िजÛहɉने आवेदन नहȣं ͩकया है और इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ के ͧलए, िजन 
सदèयɉ ने धारा 4 के अधीन आवेदन ͩकया है, उनके साथ ऐसा åयवहार ͩकया जाएगा मानो 
वे अÛय सदèयɉ से अलग हो गए हɉ। 

(5) (क) यǑद कई संयुÈत देनदारɉ मɅ से एक या अͬधक, जो एक हȣ संयुÈत Ǒहदं ू
पǐरवार के सदèय नहȣं हɇ, धारा 4 के अधीन आवेदन करत ेहɇ, लेͩकन सभी संयÈुत देनदार 
आवेदन नहȣं करते हɇ, तो ͪवशेष Ûयायाधीश आवेदन करने वाले देनदार या देनदारɉ ɮवारा 
देय संयुÈत ऋण कȧ राͧश और आवेदन न करने वालɉ ɮवारा देय राͧश का Ǔनधा[रण करेगा। 
इस Ǔनधा[रण के Ĥयोजन के ͧलए, ͪवशेष Ûयायाधीश उन संयÈुत देनदारɉ को, िजÛहɉने 
आवेदन नहȣं ͩकया है, काय[वाहȣ मɅ प¢कार बनाएगा और अपना Ǔनçकष[ दज[ करने से पहले 
उनकȧ ͩकसी भी आपͪƣ पर सनुवाई करेगा। 

(ख) यǑद सभी संयुÈत देनदारɉ ने धारा 4 के अंतग[त आवेदन नहȣं ͩकया है तो 
ऋणदाता को उन देनदारɉ से, िजÛहɉने आवेदन नहȣं ͩकया है, संयुÈत ऋण के कारण केवल 
उतनी राͧश वसूल करने का अͬधकार होगा, िजतनी ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा उनके ɮवारा 
देय 1[Ǔनधा[ǐरत] कȧ जाए।  

2[(ग) जहां ऐसे संयÈुत ऋण या संयुÈत ͫडĐȧ के संबंध मɅ कोई वाद संिèथत नहȣं 
ͩकया गया है या ͩकसी अÛय Ûयायालय मɅ संयुÈत ͫडĐȧ के Ǔनçपादन के ͧलए आवदेन 
ͩकया गया है, वहां लेनदार ऐसे वाद पर ͪवचार करने या ऐसी ͫडĐȧ ǓनçपाǑदत करने के 
ͧलए अͬधकाǐरता रखने वाले ͩकसी Ûयायालय मɅ आवेदन करके, ऐसे Ǔनçपादन आवेदन पर 
देय Ûयायालय शुãक के भुगतान के अधीन रहत ेहुए, या ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा Ǔनधा[ǐरत 
राͧश के ͧलए वाद मɅ वादपğ पर, गैर-आवेदक संयुÈत देनदारɉ के ͪवǽɮध ͫडĐȧ ĤाÜत कर 
सकता है या ͫडĐȧ ǓनçपाǑदत करवा सकता है : 

परंतु भारतीय सीमा अͬधǓनयम, 1908 या त×समय Ĥवƣृ ͩकसी अÛय ͪवͬध मɅ 
ͩकसी बात के होते हुए भी, ऐसे वाद या ऐसे Ǔनçपादन आवेदन के ͧलए सीमा अवͬध कȧ 
गणना करने मɅ, धारा 6 के अधीन कलेÈटर के आदेश कȧ तारȣख से लेकर खडं (ख) के 
अधीन ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा ऐसे ऋण के Ǔनधा[रण कȧ तारȣख तक कȧ अवͬध को ͩकसी 
भी मामले मɅ अपविज[त ͩकया जाएगा।] 

3[(घ) जहां संयÈुत ऋण के संबंध मɅ कोई वाद संिèथत ͩकया गया है या संयुÈत 
ͫडĐȧ के Ǔनçपादन के ͧलए आवेदन ͩकया गया है, और काय[वाहȣ यǑद धारा 7 कȧ उपधारा 
(1) के अधीन इसमɅ रोक लगा दȣ गई हो, तो वह Ûयायालय िजसमɅ ऐसा वाद संिèथत ͩकया 
गया था या ऐसा Ǔनçपादन आवेदन ͩकया गया था, लेनदार के आवेदन पर, ऐसे वाद पर 
काय[वाहȣ करेगा, या उन संयुÈत देनदारɉ के ͪवǽɮध उपधारा (ग) के अनुसार ऐसे आवेदन 
को ǓनçपाǑदत करेगा, िजÛहɉने धारा 4 के अधीन आवेदन नहȣं ͩकया था, ͪवशेष Ûयायाधीश 
ɮवारा ऐसे संयुÈत देनदारɉ से देय Ǔनधा[ǐरत संयुÈत ऋण कȧ राͧश के संबंध मɅ]: 

  
 
1. य.ूपी. अͬधǓनयम 11, 1939 कȧ धारा 10 ɮवारा (आ£ा) ĤǓतèथाͪपत। 
2. खंड (ग) य.ूपी. अͬधǓनयम 11, 1939 कȧ धारा  ɮवारा अतंःèथाͪपत ͩकया गया। 
3. खंड (घ) य.ूपी. अͬधǓनयम 11, 1939 कȧ धारा 11 ɮवारा अतंःèथाͪपत ͩकया गया। 

 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
मतृक ऋणी के 
उƣराͬधकाǐरयɉ के 
दाǓय×व का 
Ĥभाजन  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भूͧम के ͧलए 
ǐरसीवर कȧ 
ǓनयिुÈत 
 
 

परंतु यह ͩक ͩकसी फम[, जो संयुÈत पǐरवार फम[ नहȣं है और èवयं भू-èवामी नहȣं 

है, के दाǓय×व के संबंध मɅ ͩकसी मुकदमे मɅ, लेनदार फम[ कȧ संपͪƣ के ͪवǽɮध संपूण[ ऋण 

के संबंध मɅ काय[वाहȣ करने का हकदार होगा, लेͩकन आवेदक भागीदार से åयिÈतगत Ǿप से 

वसूलȣ योÊय राͧश धारा 14 के Ĥावधान के अनुसार Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी: 

परंतु यह भी ͩक इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ के ͧलए कोई åयिÈत जो ज़मानत के 

Ǿप मɅ ऋण के ͧलए उƣरदायी है, संयुÈत ऋणी नहȣं माना जाएगा: 

परंतु यह भी ͩक ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 मɅ ͩकसी ĤǓतकूल बात के होत ेहुए 

भी, इस अͬधǓनयम कȧ कोई भी बात ज़मानत के ͪवǽɮध ऋण वसूलȣ के ͧलए मुकदमा शुǾ 

करने से नहȣं रोकेगी, लेͩकन ऐसे मुकदमे मɅ भ-ूèवामी के ͪवǽɮध धारा 14 के Ĥावधानɉ के 

अनुसार Ǔनधा[ǐरत या Ǔनधा[ǐरत कȧ जाने वालȣ राͧश से अͬधक राͧश के ͧलए कोई ͫडĐȧ 

पाǐरत नहȣं कȧ जाएगी: 
1[परंतु यह भी ͩक भ-ूèवामी और ज़मानत से वसूलȣ जाने वालȣ कुल राͧश 

Ǔनधा[ǐरत या Ǔनधा[ǐरत राͧश से अͬधक नहȣं होगी िजसका Ǔनधा[रण ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा 

भू-èवामी के ͪवǽɮध ͩकया जा सकता था।] 

 (6) यǑद मतृक ऋणी के एक या अͬधक, ͩकÛतु सभी नहȣं, उƣराͬधकारȣ, जो संयÈुत 

Ǒहदं ूपǐरवार के सदèय नहȣं हɇ, धारा 4 के अधीन आवेदन करते हɇ, तो ͪवशेष Ûयायाधीश 

मतृक ऋणी ɮवारा देय ऋणɉ और उसकȧ संपͪƣ का ͪवभाजन उन उƣराͬधकाǐरयɉ के बीच 

करेगा िजÛहɉने आवेदन ͩकया है और िजÛहɉने नहȣं ͩकया है और धारा 49 के उपबंधɉ के 
अधीन रहत े हुए, ऋण का वह भाग, जो आवेदन करने वाले उƣराͬधकाǐरयɉ के Ǒहèसे मɅ 

आता है, उÛहɅ आवǑंटत संपͪƣ से समाÜत कर Ǒदया जाएगा और वे ऋण के उस भाग के 

ͧलए उƣरदायी नहȣं हɉगे जो आवेदन मɅ शाͧमल नहȣं हुए उƣराͬधकाǐरयɉ के Ǒहèसे मɅ  

आता है। 
2[****] 
3[9-क. (1) यǑद धारा 9 के अधीन नोǑटस जारȣ होने के पæचात ͩकसी भी समय 

भू-èवामी Ǔनàनͧलͨखत का समाधान करने मɅ असफल रहता है: 

(i) उस Ǔतͬथ से पूव[ पाǐरत ͩकसी ͫडĐȧ के अधीन उस Ǔतͬथ के पæचात देय 

भरण-पोषण का दावा, या 

(ii) उस Ǔतͬथ के पæचात पाǐरत भरण-पोषण, मजदरूȣ या åयावसाǓयक सेवाओ ं

के दावे के संबंध मɅ ͫडĐȧ। 

तो कोई भी åयिÈत िजसके प¢ मɅ ऐसा दावा उ×पÛन हुआ है या ऐसी ͫडĐȧ पाǐरत कȧ गई 

है, ऐसी ͫडĐȧ के अधीन देय राͧश कȧ वसलूȣ के ͧलए पǐरसीमा अवͬध के भीतर ͩकसी भी 

समय ͪवशेष Ûयायाधीश को ǐरसीवर कȧ ǓनयुिÈत के ͧलए आवेदन कर सकता है और जब 

तक ऐसी ͫडĐȧ उसके ɮवारा ǓनǑद[çट अवͬध के भीतर संतुçट नहȣं हो जाती, ͪवशेष 

Ûयायाधीश, जब तक ͩक उसकȧ राय मɅ ǓनयुिÈत ɮवारा दावे का समाधान नहȣं ͩकया जा 

सकता, Ǔनàनͧलͨखत का समाधान करेगा: 
 

1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया XI, 1939 कȧ धारा 11 ɮवारा अतंःèथाͪपत, 

2. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 4 ɮवारा लोप ͩकया गया।  

3. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IX, 1939 कȧ धारा 5 ɮवारा जोड़ा गया। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
गैर-भूͧमगत भूͧ म 
के ͧलए ǐरसीवर 
कȧ ǓनयिुÈत के 
ͧलए Ĥबधंन और 
संर¢ण हेतु Ǔनदȶश 

 

धारा 9-ख के अंतग[त ǐरसीवर कȧ ǓनयुिÈत, भूͧम पर भ-ूèवामी के संपूण[ èवाͧम×व 
अͬधकारɉ या ऐसे èवाͧम×व अͬधकारɉ के ऐसे भाग के ͧलए ǐरसीवर ǓनयुÈत कर सकता है 
जो उसे आवæयक Ĥतीत हो। 

(2) इस अͬधǓनयम ɮवारा अÛयथा उपबंͬ धत के ͧसवाय, ऐसे ͩकसी ǐरसीवर कȧ 
ǓनयुिÈत, पाǐरĮͧमक, कत[åय आǑद ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता कȧ Ĥथम अनुसूची के आदेश 40 
के Ĥावधानɉ ɮवारा शाͧसत हɉगे: 

परÛतु उस आदेश के Ǔनयम 1 के उप-Ǔनयम (2) कȧ कोई भी बात ͪवशषे 
Ûयायाधीश को इस धारा के अतंग[त ǐरसीवर ǓनयुÈत करने से नहȣं रोकेगी। 

(3) ǐरसीवर, भू-èवामी को ऐसे भुगतानɉ के अधीन रहत ेहुए, जैसा ͪवशेष Ûयायाधीश 
ɮवारा आदेश Ǒदया जा सकता है, अपने Ĥभार के अधीन सपंͪƣ कȧ आय से ऐसे दाव ेको 
पूरा करेगा। 

(4) [आवेदक ͩकसी भी समय ǐरसीवर ǓनयुÈत करने के आदेश को रɮद करने के 
ͧलए ͪवशेष Ûयायाधीश को आवेदन कर सकता है, और ͪवशेष Ûयायाधीश, यǑद वह संतुçट 
हो जाता है ͩक ऐसे सभी दाव ेǒबना ͩकसी असफलता के सतुंçट हो गए हɇ और भरण-पोषण 
के दावे के मामले मɅ भͪवçय मɅ संतुçट हो जाएंगे, Èयɉͩक य.ूपी. जमींदारȣ उÛमूलन 1[और 
भूͧम सुधार अͬधǓनयम, 1950 के तहत सàपदा के अͬधĒहण के पǐरणामèवǾप ǐरसीवर] 
कȧ ǓनयुिÈत जारȣ रखना अब आवæयक नहȣं है, तो ǐरसीवर कȧ ǓनयुिÈत के आदेश को रɮद 
कर देगा।  

(5) 2[****] 
िजस तारȣख को ऋण अंǓतम Ǿप से धारा 23 या धारा 24 के तहत देनदारɉ को नकद 
भुगतान या धारा 25 के तहत बंधक के अनुदान ɮवारा या धारा 27 के तहत ͩकèत के 
Ǔनधा[रण ɮवारा या धारा 31 के तहत संपͪƣ के हèतांतरण ɮवारा चकुाए जात ेहɇ, इस धारा 
के तहत ͪवशेष Ûयायाधीश कȧ सभी शिÈतयां कलेÈटर मɅ ǓनǑहत हɉगे, और यǑद ǐरसीवर 
ǓनयुÈत करने वाले ͪवशेष Ûयायाधीश के आदेश धारा 19 के तहत कलेÈटर को ͫडĐȧ भेज े
जाने से पहले रɮद नहȣं ͩकए गए हɇ, तो ǐरसीवर को, जब तक ͩक उसकȧ ǓनयुिÈत कलेÈटर 
ɮवारा रɮद नहȣं कȧ जाती है, कलेÈटर ɮवारा ǓनयुÈत ͩकया गया माना जाएगा। 

(6) यǑद काय[वाहȣ धारा 20 के तहत रɮद कर दȣ जाती है, या धारा 4 के तहत 
आवेदन खाǐरज कर Ǒदया जाता है, तो ǐरसीवर कȧ ǓनयुिÈत करने वाला आदेश रɮद कर 
Ǒदया गया समझा जाएगा।] 

3[9-ख. (1) धारा 9 के अधीन नोǑटस जारȣ होने के पæचात ͩकसी भी समय ͪवशषे 
Ûयायाधीश èवĤेरणा से या ͩकसी लेनदार के आवेदन पर, और ͩकसी ऐसे åयिÈत के 
आवेदन पर िजसने उपधारा (1) के अधीन ǐरसीवर कȧ ǓनयुिÈत के ͧलए आवेदन ͩकया हो, 
आदेश पाǐरत कर सकेगा और Ǔनदȶश दे सकेगा। यǑद धारा 9-क के अधीन कोई åयिÈत 
ऋणी है और िजसका दावा अतÜृत रहता है, तो वह ऋणी कȧ ऐसी संपͪƣ के संर¢ण और 
Ĥबंधन के ͧलए, जो भूͧम पर माͧलकाना अͬधकार नहȣं है, और ऐसी संपͪƣ कȧ आय से ऐसे 
दावɉ कȧ संतुिçट के ͧलए, जो वह संपͪƣ के Ĥबंधन और संर¢ण के ͧलए Ǔनदȶश दे  
सकता है, Ûयायसंगत और  Ûयायसंगत  समझ ेवह आदेश दे सकेगा ͩक ऐसी संपͪƣ कȧ पूरȣ  

 
1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 4 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
2. धारा 8.4 (2) ɮवारा लोप ͩकया गया। 

3. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI, 1939 कȧ धारा 5 ɮवारा धारा 9-ख जोड़ा गया। 

 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

11 

 आय या उसका कोई भाग ऐसे दावे कȧ संतुिçट के ͧलए उपयोग ͩकया जाए या ऋणी और 

उसके पǐरवार के भरण-पोषण के ͧलए ͪवǓनयोिजत ͩकया जाए और लेनदारɉ के लाभ के 

ͧलए ऐसी आय के शेष को संͬ चत करने के ͧलए आवæयक Ǔनदȶश देगा, और समय-समय 

पर ऐसे आदेशɉ मɅ पǐरवत[न या संशोधन कर सकेगा। 
 (2) यǑद ͪवशेष Ûयायाधीश उपयु[Èत लेनदारɉ या दावदेारɉ के Ǒहत मɅ इसे 

Ûयायसंगत और सुͪवधाजनक समझता है या यǑद उसकȧ राय है ͩक उपधारा (1) के अधीन 

पाǐरत आदेशɉ के उͬचत ͩĐयाÛवयन के ͧलए ऐसा करना आवæयक है, तो वह भूͧ म मɅ 

èवाͧम×व अͬधकारɉ के अलावा, ऋणी कȧ पूरȣ संपͪƣ या उसके ͩकसी भाग का एक ǐरसीवर 

ǓनयुÈत कर सकेगा, और धारा 9-क कȧ उपधारा (2) के उपबंध ऐसे ǐरसीवर पर लाग ूहɉगे: 
 बशतȶ ͩक ͪवशेष Ûयायाधीश लेखबɮध ͩकए जाने वाले कारणɉ से ऋणी को ǐरसीवर 

ǓनयुÈत कर सकेगा। 
 (3) इस धारा के अधीन ǓनयुÈत ǐरसीवर तब भी अपने पद पर बना रहेगा, भले हȣ 

ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा पाǐरत आदेश अͬधǓनयम कȧ धारा 19 के अधीन कलेÈटर को भेज 

Ǒदए गए हɉ, जब तक ͩक कलेÈटर ͧलͨखत Ǿप मɅ अͧभͧलͨखत ͩकए जाने वाले कारणɉ से 

उसकȧ ǓनयुिÈत के आदेश को ऐसी शतɟ पर रɮद या संशोͬधत न कर दे, जैसा वह उͬचत 

समझ।े ͩकसी भी िèथǓत मɅ, ǐरसीवर के पास संͬचत या उसके पास मौजूद कोई भी राͧश 

कलेÈटर को हèतांतǐरत कर दȣ जाएगी, जो ऐसी राͧश को धारा 23 के उपबंधɉ के अनुसार 

आवेदक ɮवारा भुगतान मानेगा।]  
 9-ग. 1[***] 
कुछ ͪवशेष मामलɉ 
मɅ ǐरसीवर 

2[9-घ. कलेÈटर, ͩकसी लेनदार के आवेदन पर, ͩकसी ऐसी संपͪƣ का ǐरसीवर 

ǓनयुÈत कर सकता है िजसका कÞजा धारा 35 के उपबंधɉ के अधीन Ǒदया जा चुका है या 

Ǒदया जा सकता है और यǑद ǐरसीवर ǓनयुÈत ͩकया जाता है तो धारा 9-क कȧ उपधारा  
3[(2) और (4)] के उपबंध और ǐरसीवर के हाथɉ मɅ Ǔनͬधयɉ के Ǔनपटान के संबंध मɅ धारा 

9-ख कȧ उपधारा (3) के उपबधं, यथावæयक पǐरवत[नɉ सǑहत, लागू हɉगे। 
दावे मɅ पणू[ 
ͪववरण शाͧमल 
होना 

10. (1) 4[धारा 9] मɅ ǓनǑद[çट Ĥ×येक दावेदार अपने दावे के ͧलͨखत कथन मɅ 

उसका पूण[ ͪववरण देगा और जहां तक वह उसे £ात हो या उसके ɮवारा Ǔनिæचत ͩकया 

जा सके, भूͧम पर भ-ूèवामी के èवाͧम×व अͬधकारɉ कȧ ĤकृǓत और सीमा और भूͧम पर 

èवाͧम×व अͬधकारɉ के अलावा भू-èवामी कȧ संपͪƣ कȧ ĤकृǓत और सीमा, यǑद कोई हो, का 

उãलेख करेगा। 
Ǒदए जाने वाले 
दèतावेज 

(2) Ĥ×येक दèतावेज, िजस पर दावेदार अपना दावा आधाǐरत करता है, या िजस पर 

वह अपने समथ[न मɅ Ǔनभ[र करता है, ͧलͨखत कथन के साथ ͪवशेष Ûयायाधीश को सɋपा 

जाएगा या यǑद ͪवशेष Ûयायाधीश ऐसा Ǔनदȶश दे तो ͩकसी बाद कȧ तारȣख या तारȣखɉ पर, 

जो उसके ɮवारा समय-समय पर उस संबंध मɅ ǓनǑद[çट कȧ जाएंगी। 
1. 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया XIII कȧ धारा 5 ɮवारा लोप ͩकया गया। 
2. 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया XI कȧ धारा 5 के èथान पर जोड़ा गया। 
3. 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया XIII कȧ धारा 6 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
4. 1935 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया IV कȧ धारा 5 ɮवारा Đमशः "धारा 8" और "धारा 7" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

12 

पèुतकɉ मɅ 
Ĥͪविçटयाँ। 
 
 
 
 
 
 
Ĥèतुत न ͩकए गए 
दèतावेजɉ का 
अपवज[न। 
 
 
 
भू-èवामी कȧ 
कͬथत संपͪƣ और 
उस पर दावɉ के 
Ǔनधा[रण को 
ǓनǑद[çट करने वालȣ 
सूचना। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
कुछ मामलɉ मɅ  
भू-èवामी ɮवारा 
हèतांतरण को रɮद 
करना। 

 
 
 

(3) यǑद दèतावेज़ ͩकसी पुèतक मɅ Ĥͪविçट है, तो दावेदार को उस पुèतक को 
ͪवशेष Ûयायाधीश के सम¢ Ĥèतुत करना होगा, साथ हȣ उस Ĥͪविçट कȧ एक ĤǓत भी 
िजस पर वह Ǔनभ[र करता है। ͪवशेष Ûयायाधीश पहचान के उɮदेæय से पुèतक पर Ǔनशान 
लगाएगा और 1[ĤǓतͧलͪप कȧ जाँच और मूल ĤǓत से ͧमलान] करने के बाद, पुèतक दावेदार 
को वापस कर देगा। 

(4) यǑद दावेदार के कÞजे या Ǔनयंğण मɅ कोई दèतावेज़ इस धारा के अनुसार 
उसके ɮवारा Ĥèतुत या Ĥèतुत नहȣं ͩकया जाता है, तो ͪवशेष Ûयायाधीश मामले कȧ जाँच 
के दौरान दावेदार कȧ ओर से उसे साêय के Ǿप मɅ èवीकार करने से इनकार कर  
सकता है। 

11. (1) ͪवशेष Ûयायाधीश 2[धारा 9] मɅ ǓनǑद[çट तरȣके से एक नोǑटस Ĥकाͧशत 
करेगा िजसमɅ धारा 8 के तहत आवेदक ɮवारा या धारा 10 के तहत ͩकसी दावेदार ɮवारा 
उिãलͨखत संपͪƣ को ǓनǑद[çट ͩकया जाएगा। 

 
 

(2) ऐसे नोǑटस मɅ उिãलͨखत संपͪƣ पर कोई भी दावा रखने वाला कोई भी 
åयिÈत, 3[राजपğ] मɅ नोǑटस के Ĥकाशन कȧ तारȣख से तीन महȣने कȧ अवͬध के भीतर, 
अपने दावे को बतात ेहुए ͪवशषे Ûयायाधीश को एक आवेदन करेगा और ͪवशेष Ûयायाधीश 
यह Ǔनधा[ǐरत करेगा ͩक दावे मɅ ǓनǑद[çट संपͪƣ, या उसका कोई Ǒहèसा, आवेदकɉ के ऋणɉ 
कȧ संतुिçट के ͧलए कुक[  ͩकया जाना है या बंधक रखा जाना है। 

[बशतȶ ͩक यǑद दावेदार ͪवशषे Ûयायाधीश को संतुçट करता है ͩक उसके पास 
उपरोÈत अवͬध के भीतर अपना आवेदन न करने का पया[Üत कारण था, तो ͪवशेष 
Ûयायाधीश 4[अÚयाय 5 के तहत] ऋण के पǐरसमापन से पहले ͩकसी भी समय ऐसा 
आवेदन, यǑद Ĥèतुत ͩकया गया हो, ĤाÜत कर सकता है]।  

(3) ͪवशेष Ûयायाधीश धारा 14 के अधीन ͩकसी लेनदार को देय राͧश का Ǔनधा[रण 
करने से पहले इस धारा के अधीन ͩकए गए सभी दावɉ का Ǔनधा[रण करेगा और इस धारा 
के अधीन दावे का Ǔनधा[रण करने के अंǓतम Ǒदन के पæचात एक मास कȧ अवͬध समाÜत 
होने तक उस धारा के अधीन कोई ͫडĐȧ पाǐरत नहȣं करेगा। 

(4) इस धारा के अधीन ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा पाǐरत कोई भी आदेश स¢म 
अͬधकाǐरता वाले ͧसͪवल Ûयायालय कȧ ͫडĐȧ समझा जाएगा। 

12. इस अͬधǓनयम के Ĥथम अÚयाय के लागू होने के Ǒदन और धारा 4 के 
अधीन आवेदन करने के Ǒदन के बीच ͩकसी भ-ूèवामी या उसकȧ ओर से काय[ करने वाले 
अÛय åयिÈत ɮवारा ͩकया गया संपͪƣ का कोई भी हèतांतरण, जो ͪववाह से पूव[ और 
उसके ĤǓतफल मɅ ͩकया गया हèतांतरण न हो या ͩकसी Đेता या भारĒèतɉ के प¢ मɅ 
सɮभावनापूव[क और मूãयवान ĤǓतफल के ͧलए ͩकया गया हèतांतरण न हो, ͩकसी भी 
लेनदार के कहने पर रɮद ͩकया जा सकता है, यǑद ͪवशेष Ûयायाधीश को पता चलता है 
ͩक ऐसा हèतांतरण भू-èवामी के लेनदारɉ को इस अͬधǓनयम के अधीन उनके अͬधकारɉ से 
वंͬचत करने के उɮदेæय से ͩकया गया था। 

 
1. 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI कȧ धारा 12 ɮवारा "ĤǓतͧलͪप कȧ जाचँ और तुलना" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत।  

2. 1935 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV कȧ धारा 5 ɮवारा Đमशः "धारा 8" और "धारा 7" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
3. 1937 के ए.ओ. ɮवारा "गज." के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

4. 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 7 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

13 

ͪवͬधवत 
अͬधसूͬ चत न 
ͩकए गए दावे 
को उÛमोͬचत 
माना जाएगा 
 

1912 का 
अͬधǓनयम 2 

13. सहकारȣ सͧमǓत अͬधǓनयम, 1912 के अंतग[त पंजीकृत ͩकसी सहकारȣ सͧमǓत को 
देय ऋण के अलावा, ͩकसी Ǔनजी ऋण के संबंध मɅ, उसके सदèयɉ ɮवारा, भू-èवामी के ͪवǽɮध 
ͩकया गया या न ͩकया गया Ĥ×येक दावा, जब तक ͩक वह इस अͬधǓनयम ɮवारा अपेͯ¢त 
समय और रȣǓत के भीतर न ͩकया गया हो, सभी Ĥयोजनɉ और सभी अवसरɉ के ͧलए ͪवͬधवत 
उÛमोͬचत माना जाएगा। 

दावɉ कȧ जाँच 
और ऋणɉ कȧ 
राͧश का 
Ǔनधा[रण 

 

14. (1) ͪवशेष Ûयायाधीश ͧलͨखत आदेश ɮवारा 2[धारा 9] के अनुसार Ĥकाͧशत नोǑटस 

के अनुसरण मɅ ͩकए गए 1[दावɉ] कȧ जांच के ͧलए एक Ǔतͬथ Ǔनयत करेगा और ऐसी Ǔतͬथ 

कȧ सूचना 3[सभी दावेदारɉ और धारा 4 के अधीन आवेदन करने वाले åयिÈत को देगा।] 

(2) ͪवशेष Ûयायाधीश Ĥ×येक दावे कȧ जांच करेगा और ऐसे प¢कारɉ को, जो सुनवाई 

चाहत ेहɇ, सुनने के पæचात ्और उनके ɮवारा Ĥèतुत साêय, यǑद कोई हो, पर ͪवचार करने के 

पæचात ्धारा 4 के अधीन आवेदन कȧ Ǔतͬथ को भ-ूèवामी से दावेदार को देय राͧश, यǑद कोई 

हो, Ǔनधा[ǐरत करेगा। 

(3) ͩकसी वाद या काय[वाहȣ मɅ, िजस पर 4[धारा 7] कȧ उपधारा (1) के अधीन रोक 

लगा दȣ गई है, अͧभͧलͨखत सभी साêय को ͪवशेष Ûयायाधीश अपने सम¢ अͧभͧलͨखत साêय 

के Ǿप मɅ ले सकेगा। 

(4) Ĥ×येक दावे कȧ जाँच करत ेसमय ͪवशषे Ûयायाधीश को उस Ûयायालय कȧ सभी 

शिÈतयाँ ĤाÜत हɉगी और वह उनका Ĥयोग करेगा िजसमɅ देय धनराͧश कȧ वसूलȣ के ͧलए वाद 

लंǒबत होगा और वह ͪववाɮयक Ĥæनɉ का Ǔनण[य उÛहȣं ͧसɮधांतɉ पर करेगा िजन पर ऐसा 

Ûयायालय उनका Ǔनण[य करेगा, Ǔनàनͧलͨखत उपबंधɉ के अधीन रहत ेहुए, अथा[त ्

(क) आवेदन कȧ Ǔतͬथ को देय मानी जाने वालȣ Þयाज कȧ राͧश मूलधन के उस भाग 

से अͬधक नहȣं होगी जो आवेदन कȧ Ǔतͬथ को भी देय पाया जा सकता है: 

(ख) सूदखोरȣ ऋण अͬधǓनयम, 1918 के उपबंध इस अͬधǓनयम के अंतग[त 
काय[वाǑहयɉ पर लागू हɉगे: 

(ग) संयुÈत Ĥातं कृषक सहायता अͬधǓनयम, 1934 के उपबंध इस अͬधǓनयम के 
अंतग[त काय[वाǑहयɉ पर लागू नहȣं हɉगे। 

(5) उप-धारा (4) के खंड (क) के अधीन मूलधन का पता लगाने के Ĥयोजनाथ[ ͪवशेष 
Ûयायाधीश ͩकसी भी संͬ चत Þयाज को मूलधन मानगेा जो ͩकसी ͪववरण या खाते के Ǔनपटान 
या लेन-देन के दौरान 5[31 Ǒदसंबर, 1916 को या उससे पहले] ͩकए गए ͩकसी अनुबंध ɮवारा 
मूलधन मɅ पǐरवǓत[त हो गया हो। 

6[èपçटȣकरण- Þयाज जो 31 Ǒदसंबर, 1916 को या उससे पहले संͪवदा कȧ èपçट शतɟ 
के तहत मूलधन का Ǒहèसा बन जाता है, इस धारा के Ĥयोजनɉ के ͧलए मलूधन मानी 
जाएगी।] 

1. 1939 के य.ूपी. अͬधǓनयम XI कȧ धारा 14 ɮवारा "Ĥ×येक दाव"े के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
2. 1935 के य.ूपी. अͬधǓनयम IV कȧ धारा 5 ɮवारा "धारा 8" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
3. 1939 के य.ूपी. अͬधǓनयम XI कȧ धारा 14 ɮवारा "दावेदार" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
4. 1935 के य.ूपी. अͬधǓनयम IV कȧ धारा 5 ɮवारा "धारा 9" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
5. 1939 के य.ूपी. अͬधǓनयम XI कȧ धारा 14 ɮवारा "31 Ǒदसंबर, 1916 से पहले" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
6. 1939 कȧ धारा XI ɮवारा अतंःèथाͪपत। 

  



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

14 

 
 
 
 
 
ͪवशेष Ûयायाधीश 

कȧ ͫडĐȧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ͪवɮयमान ͫडĐȧ के 

संबधं मɅ åयावृͪ ƣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ĥाथͧमकता के 
आधार पर ऋणɉ 
का Đम 
 

 

(6) उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन मूलधन का पता लगाने के Ĥयोजन के 
ͧलए, ͪवशेष Ûयायाधीश ͩकसी भी संͬ चत Þयाज को मूलधन नहȣं मानɅगे, जो 31 Ǒदसंबर, 

1916 के बाद ͩकसी ͪववरण या लेखा-समाधान या लेन-देन के दौरान ͩकए गए ͩकसी 
अनुबंध ɮवारा मूलधन मɅ पǐरवǓत[त हो गया हो। 

(7) यǑद ͪवशेष Ûयायाधीश पाते हɇ ͩक- 
(क) कोई राͧश देय नहȣं है, तो वह भ-ूèवामी के प¢ मɅ खच[ के ͧलए एक ͫडĐȧ 

पाǐरत कर सकत ेहɇ; 
 (ख) यǑद दावेदार को कोई राͧश देय है, तो वह - 
(i) उƣर Ĥदेश भ-ूèवामी ऋण Ûयूनीकरण अͬधǓनयम, 1952 कȧ धारा 3 के उपबंधɉ 

को Úयान मɅ रखत ेहुए, ऐसी राͧश के ͧलए एक साधारण धन ͫडĐȧ पाǐरत करेगा, साथ हȣ 
ऐसे ͩकसी भी खच[ के ͧलए जो वह अपने Ûयायालय मɅ काय[वाǑहयɉ के संबंध मɅ और इस 
अͬधǓनयम के उपबंधɉ के अधीन रोके गए ͩकसी Ûयायालय मɅ काय[वाǑहयɉ के संबंध मɅ 
अनुमÛय कर सकता है, साथ हȣ 4% ĤǓतवष[ से अनͬधक दर पर ऋण और अǓतǐरÈत 
Þयाज भी देगा; और 

(ii) ऐसी ͫडĐȧ कȧ राͧश, यǑद कोई हो, को भी Ĥमाͨणत करेगा, जो उƣर Ĥदेश 
जमींदार ऋण Ûयूनीकरण अͬधǓनयम, 1952 कȧ धारा 8 के उपबंधɉ के अनुसार, भू-èवामी 
को देय ĤǓतकर और पुनवा[स अनुदान से अÛयथा ͪवͬधक Ǿप से वसूलȣ योÊय नहȣं है: 

1[परंतु ͩकसी ऋण के मामले मɅ, जहां ऋणदाता का ऋणी कȧ संपͪƣ के ͩकसी 
भाग पर उस अवͬध के ͧलए, जब तक वह उस पर कÞजा मɅ था, ऐसे ऋण पर देय Þयाज 
के बदले मɅ कोई ऋण Ûयूनीकरण Þयाज अनु£ात नहȣं ͩकया जाएगा। (8) उपधारा (7) के 
अधीन पाǐरत Ĥ×येक ͫडĐȧ स¢म अͬधकाǐरता वाले Ûयायालय कȧ ͫडĐȧ मानी जाएगी, 
ͩकÛतु इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ के अधीन रहते हुए हȣ उƣर Ĥदेश के भीतर Ǔनçपादनीय 
होगी।] 

15. ͩकसी ͫडĐȧ के अधीन रहे ऋण के आधार पर देय राͧश का Ǔनधा[रण करते 
समय, ͪवशेष Ûयायाधीश उस Ûयायालय के Ǔनçकषɟ को èवीकार करेगा िजसने ͫडĐȧ पाǐरत 
कȧ थी, ͧसवाय इसके ͩक वे धारा 14 2[या उƣर Ĥदेश भू-èवामी ऋण Ûयूनीकरण 
अͬधǓनयम, 1952 कȧ धारा 4] के उपबंधɉ से असंगत हɉ: 

 परÛतु ͪवशेष Ûयायाधीश ͩकसी ͫडĐȧ के अधीन ͩकसी दाव ेका Ǔनधा[रण तब तक 
नहȣं करेगा, जब तक ͩक ऐसी ͫडĐȧ के ͪवǽɮध दायर अपील या पुनरȣ¢ण का अǓंतम Ǿप 
से Ǔनण[य न हो जाए या अपील के ͧलए अनु£ात अवͬध समाÜत न हो जाए, और ऐसे 
सभी मामलɉ मɅ ͪवशेष Ûयायाधीश के Ǔनçकष[ अǓंतम ͫडĐȧ पर आधाǐरत हɉगे। 

16. ͪवशेष Ûयायाधीश सभी ऋणɉ को Ĥाथͧमकता के आधार पर Đमबɮध करेगा, 
बशतȶ ͩक Ǔनàनͧलͨखत Įेͨणयɉ मɅ से पहले वाले ऋणɉ को बाद वालȣ Įेͨणयɉ के ऋणɉ पर 
Ĥाथͧमकता दȣ जाएगी: 

 
1. 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 8 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
2. 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 9 ɮवारा जोड़ा गया। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

15 

 वग[ (1) आगरा काæतकारȣ अͬधǓनयम, 19261, अवध ͩकराया अͬधǓनयम, 18862 

और भूͧम राजèव अͬधǓनयम, 1901 के अंतग[त वसूलȣ योÊय ऋण; 

वग[ (2) सरकार को देय लोक ऋण और ͩकसी èथानीय Ĥाͬधकरण ɮवारा अचल 

संपͪƣ पर भार सिृजत करने के कारण साव[जǓनक ऋण; 

वग[ (3) संपͪƣ पर ĤǓतभूत ऋण, िजसके ͪवǽɮध कलेÈटर धारा 24 के Ĥावधानɉ 

के अंतग[त सुर¢ा के मãूय तक कार[वाई कर सकता है; 
3[वग[ (3-क) ĤǓतभूत ऋण जो भ-ूèवामी को देय मुआवजे और पुनवा[स अनुदान 

के अलावा कानूनी Ǿप से वसलू नहȣं ͩकए जा सकत]े 

वग[ (4) अÛय ĤǓतभूत ऋण; 

वग[ (5) आपूǓत[ कȧ गई वèतुओं या Ĥदान कȧ गई सेवाओं के कारण देय ऋण; 

और 

वग[ (6) ͩकसी èथानीय Ĥाͬधकरण को देय अĤǓतभूत ऋण; वग[ (3) मɅ आने वाले 

ऋण, ĤǓतभǓूत और अÛय अĤǓतभूत ऋणɉ के मãूय से अͬधक। 
कलेÈटर ɮवारा ǐरपोट[ 
ͩकए गए लोक ऋणɉ 
कȧ राͧश का Ǔनधा[रण 

17. (1) यǑद धारा 6 के अंतग[त कलेÈटर ɮवारा ǐरपोट[ ͩकए गए ͩकसी लोक ऋण 

कȧ राͧश ͪववाǑदत है और यǑद उस ऋण कȧ राͧश Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए ͩकसी ͧसͪवल 

या राजèव Ûयायालय मɅ वाद लाया जा सकता है, तो ͪवशेष Ûयायाधीश, आवæयक जाँच के 

पæचात, ऐसे ͪववाद का Ǔनधा[रण करेगा। 

 (2) यǑद लोक ऋण कȧ राͧश Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए ͩकसी ͧसͪवल या राजèव 

Ûयायालय मɅ वाद नहȣं लाया जा सकता है, तो ऋण कȧ राͧश के बारे मɅ कलेÈटर का 

Ǔनण[य अंǓतम होगा। 

ͪवशेष Ûयायाधीश के 
Ǔनçकष[ का Ĥभाव 

 

18. अÚयाय VI मɅ Ĥदƣ अपील या पुनरȣ¢ण के अͬधकार के अधीन रहते हुए, 

धारा 14 कȧ उपधारा (7) के अधीन ͪवशेष Ûयायाधीश कȧ ͫडĐȧ का Ĥभाव दावेदार के पवू[ 

ͪवɮयमान अͬधकारɉ, यǑद कोई हɉ, के साथ-साथ बंधक या Ēहणाͬधकार के सभी अͬधकारɉ, 

यǑद कोई हɉ, को समाÜत करना होगा, िजसके ɮवारा वे सुरͯ¢त हɇ और, जहाँ ͪवशेष 

Ûयायाधीश ɮवारा उन अͬधकारɉ के èथान पर ͫडĐȧ दȣ जाती है, वहाँ ͫडĐȧ कȧ राͧश को 

इसके बाद Ǔनधा[ǐरत तरȣके और सीमा तक वसूल करने का अͬधकार होगा: 
 4[परÛतु ĤǓतभूत ऋण, जो उƣर Ĥदेश भ-ूèवामी ऋण Ûयूनीकरण अͬधǓनयम, 

1952 कȧ धारा 8 के उपबंधɉ के अनुसार, भ-ूèवामी को देय ĤǓतकर और पुनवा[स अनुदान 

के अलावा कानूनी Ǿप से वसूल करने योÊय नहȣं हɇ, पूवȾÈत ĤǓतकर और पुनवा[स अनुदान 

से वसूल ͩकए जाएँगे मानो ĤǓतभǓूत समाÜत नहȣं हुई हो।] 
 
1.  उƣर Ĥदेश काæतकारȣ अͬधǓनयम, 1939+ (उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XVII, 1939) ɮवारा Ǔनरͧसत 1939) उन ¢ेğɉ के संबधं मɅ छोड़कर िजन 

पर यह लागू नहȣं होता है। 
2- अब देखɅ: उƣर Ĥदेश काæतकारȣ अͬधǓनयम, 1939 (उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XVII, 1939)।  

3  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 10 ɮवारा जोड़ा गया। 
4.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 11 ɮवारा जोड़ा गया। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

16 

ͫडͩĐयɉ का कलेÈटर 
को Ĥेषण। 
 

 19. (1) ͪवशेष Ûयायाधीश धारा 14 कȧ उपधारा (7) के अधीन Ĥदान कȧ गई 

ͫडͩĐयɉ को अगले अÚयाय के उपबंधɉ के अनुसार Ǔनçपादन हेतु कलेÈटर को भेजेगा। 

ͪवशेष Ûयायाधीश कलेÈटर को उस Đम कȧ भी सूचना देगा िजसमɅ उसने ऋणɉ को 

Ĥाथͧमकता के आधार पर Đमबɮध ͩकया है। 

 1[(2) ͪवशेष Ûयायाधीश कलेÈटर को सूͬचत करेगा – 
 (क) ĤǓतभूत ऋण कȧ उस राͧश कȧ, जो बंधक संपदा के संबंध मɅ भू-èवामी को 

देय ĤǓतकर और पुनवा[स अनुदान के अलावा ͪवͬधक Ǿप से वसूलȣ योÊय नहȣं है; और 

(ख) धारा 11 के अधीन सूचना मɅ उिãलͨखत संपͪƣ कȧ ĤकृǓत और सीमा कȧ, 

िजसे उसने आवेदन के ऋणɉ कȧ तुिçट मɅ कुकȽ या ͪवĐय के ͧलए उƣरदायी पाया है।]1 

कलेÈटर को Ĥेͪषत 
ͫडĐȧ मɅ संशोधन 

2[19-क. जहाँ ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा उƣर Ĥदेश ऋणĒèत सàपदा (संशोधन) 

अͬधǓनयम, 1954 के लागू होने से पहले कोई ͫडĐȧ पाǐरत कȧ गई हो और ͫडĐȧ पूरȣ तरह 

से संतुçट न हुई हो, वह ͩकसी सुरͯ¢त ऋण के संबंध मɅ हो, िजस पर उƣर Ĥदेश ज़मीदंार 

ऋण Ûयूनीकरण अͬधǓनयम, 1952 लाग ूहोता है, वहाँ ͪवशषे Ûयायाधीश उÈत अͬधǓनयम 

के उपबंधɉ के अनुसार ऋण कȧ राͧश मɅ कमी करने पर- 
 (क) इस Ĥकार कȧ गई कटौती कȧ सूचना कलेÈटर को देगा; और 

(ख) पूवȾÈत ͫडĐȧ कȧ उस राͧश को, यǑद कोई हो, Ĥमाͨणत करेगा जो बंधक 

सàपदा के संबंध मɅ भ-ूèवामी को देय ĤǓतकर और पुनवा[स अनुदान से अÛयथा ͪवͬधक 

Ǿप से वसूलȣ योÊय नहȣं है; 
 और धारा 19 के अधीन कलेÈटर को Ĥेͪषत ͫडĐȧ तदनुसार संशोͬधत समझी 

जाएगी।] 
काय[वाǑहयɉ का रɮद 
करना 
 

20. आवेदक, ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा धारा 11 के अधीन ͩकसी दावे पर Ǔनण[य 

Ǒदए जाने के Ǒदन से एक माह कȧ अवͬध के भीतर ͩकसी भी समय, इस अͬधǓनयम के 

अधीन काय[वाहȣ को रɮद करने के ͧलए आवेदन कर सकेगा और ͪवशेष Ûयायाधीश ऐसी 

काय[वाहȣ को रɮद करेगा तथा अपने सम¢ काय[वाहȣ के खचɟ के संबंध मɅ ऐसा आदेश 

पाǐरत करेगा जैसा वह उͬचत समझ,े परंतु काय[वाहȣ रɮद करने का आदेश तब तक Ĥभावी 

नहȣं होगा जब तक ͩक भू-èवामी ऐसे आदेश के एक माह के भीतर ͪवशेष Ûयायाधीश 

ɮवारा इस धारा के अधीन आदेͧशत ͩकसी भी खच[ कȧ राͧश Ûयायालय मɅ जमा नहȣं कर 

देता। 
 20-क. 3[(1) इस अͬधǓनयम मɅ ͩकसी बात या इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी 

काय[वाहȣ मɅ पाǐरत ͩकसी आदेश के होत ेहुए भी, 
 (i) कोई आवेदन जो केवल धारा 4 कȧ उपधारा (6) मɅ उिãलͨखत आधारɉ मɅ स े

ͩकसी एक पर खाǐरज कर Ǒदया गया था, बहाल कर Ǒदया जाएगा और कोई आवेदन जो 

केवल ͩकसी ğुǑट के आधार पर खाǐरज कर Ǒदया गया था, धारा 4 कȧ उपधारा (5) के 

उपबंधɉ के अनुसार संशोͬधत ͩकया जाएगा; 
 
1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 12 ɮवारा जोड़ा गया।  

2. उपरोÈत कȧ  धारा 13 ɮवारा जोड़ा गया। 
3. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI, 1939 कȧ धारा 22 ɮवारा जोड़ा गया। 

  



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

17 

 (ii) कोई भी पुनͪव[लोकनाधीन काय[वाहȣ, िजस पर धारा 7 के खंड (क) या खंड 

(ख) या उपधारा (1) के Ĥावधान लागू होत ेहɇ और िजसे रोक Ǒदया गया था या खाǐरज 

कर Ǒदया गया था, बहाल कर दȣ जाएगी; 

(iii) कोई भी वाद या काय[वाहȣ, िजस पर धारा 7 कȧ उपधारा (1) के खडं (ख) के 

Ĥावधान लागू होत ेहɇ और िजसे खाǐरज कर Ǒदया गया था, उस उपधारा के खंड (क) के 

Ĥावधानɉ के तहत रोक दȣ गई मानी जाएगी; 

(iv) यǑद धारा 14 के Ĥावधानɉ के तहत ͩकसी दावे के Ǔनधा[रण मɅ ͩकसी भी 

Þयाज को केवल इस आधार पर मूलधन नहȣं माना गया है; 
 ͩक इसे 31 Ǒदसंबर, 1916 को मूलधन मɅ पǐरवǓत[त कर Ǒदया गया था, या इस आधार पर 

ͩक इसे 31 Ǒदसंबर, 1916 को या उससे पहले मूलधन मɅ पǐरवǓत[त कर Ǒदया गया था, 

मूल अनुबंध मɅ एक èपçट शत[ के अनुसार, ऐसे दावे के तहत देय राͧश इस अͬधǓनयम के 

Ĥावधानɉ के अनुसार पुनः Ǔनधा[ǐरत कȧ जाएगी; 

 (v) धारा 14 कȧ उपधारा (7) के परÛतुक के अनुसार पाǐरत आदेश के अलावा 

अÛय ͩकसी आदेश को रɮद कर Ǒदया जाएगा। 
  (2) उपधारा (1) मɅ ͩकसी बात के होत ेहुए भी, उस उपधारा के खंड (iv) के उपबंधɉ 

के अधीन कोई राͧश पुनः Ǔनधा[ǐरत नहȣं कȧ जाएगी और उसके खंड (v) के उपबंधɉ के 

अधीन कोई आदेश रɮद नहȣं ͩकया जाएगा, यǑद ͫडĐȧ धारा 19 के उपबंधɉ के अधीन 

कलेÈटर को भेजी गई है, ͧसवाय ͪवशेष Ûयायाधीश को तीस नवंबर, 1939 से पूव[ ͩकए 
गए आवेदन के।]1 

अÚयाय V 

कलेÈटर ɮवारा ǐरपोट[ न ͩकए गए लोक ऋणɉ कȧ राͧश का Ǔनधा[रण 
कलेÈटर ɮवारा ǐरपोट[ 
न ͩकये गए लोक 

ऋणɉ का Ǔनधा[रण   

21. कलेÈटर आवेदक ɮवारा Ĥèतुत ͩकसी भी आपͪƣ पर सनुवाई के पæचात, ऐसे 

लोक ऋण कȧ राͧश Ǔनधा[ǐरत करेगा, िजसकȧ ǐरपोट[ धारा 6 के अधीन नहȣं कȧ गई है और 

िजसका इस संबंध मɅ [राÏय सरकार]2 ɮवारा बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसार इस अÚयाय 

के अधीन पǐरसमापन ͩकया जाना है। 
ऋणɉ के भुगतान कȧ 
अवͬध 

22. कलेÈटर, ऋणी को दो महȣने कȧ अवͬध देगा िजसके भीतर वह Ûयायालय मɅ 

देय राͧश का पूरा या उसका कोई भाग जमा कर सकेगा। 
ऋणी ɮवारा भुगतान 
कȧ गई धनराͧश के 
माÚयम से ऋणɉ का 
पǐरसमापन 

23. (1) यǑद उÈत अवͬध कȧ समािÜत पर ऋणी ने Ûयायालय मɅ देय पूरȣ राͧश 

जमा कर दȣ है, तो कलेÈटर उसके सभी ऋणɉ का भुगतान कर देगा। 

 (2) यǑद उÈत अवͬध कȧ समािÜत पर ऋणी ने Ûयायालय मɅ देय पूरȣ राͧश जमा 

नहȣं कȧ है, तो कलेÈटर भुगतान कȧ गई राͧश, यǑद कोई हो, को Ĥाथͧमकता के Đम मɅ 
ऋणɉ के भुगतान मɅ खच[ करेगा और Ǔनàनͧलͨखत धाराओं के Ĥावधानɉ के अनुसार 

बकाया शेष राͧश का पǐरसमापन करने कȧ काय[वाहȣ करेगा। 
 
 
1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 11, 1939 कȧ धारा 22 ɮवारा जोड़ा गया। 
 

2. ए.ओ. 1950 ɮवारा (Ĥांतीय सरकार) के ͧलए िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के ͧलए ĤǓतèथाͪपत। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

18 

मुआवजा और 
पनुवा[स अनदुान 
कलेÈटर के अधीन 
रखा जाएगा 
 

1[23-क. कलेÈटर, ĤǓतकर अͬधकारȣ और पुनवा[स अनुदान अͬधकारȣ से, जैसा 

आवæयक हो, उƣर Ĥदेश जमीदंारȣ उÛमूलन भूͧ म सुधार अͬधǓनयम, 1950 कȧ धारा 70 के 

अनुसरण मɅ, धारा 19 कȧ उपधारा (2) के उपबंधɉ के अधीन कुकȽ या ǒबĐȧ के ͧलए 

उƣरदायी बताई गई भूͧम मɅ भू-èवामी को उसके माͧलकाना अͬधकारɉ के संबंध मɅ देय 

ĤǓतकर राͧश और पुनवा[स अनुदान कȧ राͧश अपने पास रखने कȧ अपे¢ा करेगा।  
मुआवजा और 
पनुवा[स अनदुान से 
वसूल ͩकए जाने वाले 
सुरͯ¢त ऋण का 
पǐरसमापन 

 

23-ख. (1) उƣर Ĥदेश भ-ूèवामी ऋण Ûयूनीकरण अͬधǓनयम, 1952 कȧ धारा 8 

के उपबंधɉ पर ĤǓतकूल Ĥभाव डाले ǒबना, धारा 23-क के अधीन अͬधĒहण के अनुसरण मɅ 

कलेÈटर ɮवारा ĤाÜत ĤǓतकर या पुनवा[स अनुदान के मद मɅ ĤाÜत धनराͧश या बांड का 

उपयोग कलेÈटर ɮवारा उस सुरͯ¢त ऋण कȧ धनराͧश के पǐरसमापन मɅ ͩकया जाएगा, 

जो उƣर Ĥदेश भ-ूèवामी ऋण Ûयूनीकरण अͬधǓनयम, 1952 के उपबंधɉ को Úयान मɅ रखत े

हुए, उस भूͧ म के èवाͧम×व अͬधकारɉ पर सुरͯ¢त था िजसके संबंध मɅ ऐसी धनराͧश ĤाÜत 

हुई है। 
 (2) यǑद धारा 23-क के अधीन अͬधĒहण के अनुसरण मɅ कलेÈटर ɮवारा ĤाÜत 

ĤǓतकर या पुनवा[स अनुदान मɅ से कोई शेष राͧश उपधारा (1) के उपबंधɉ के अनुसार 

उपयोग करने के पæचात ्कलेÈटर कȧ भूͧम मɅ शेष रह जाती है, तो ऐसी शेष राͧश का 

उपयोग कलेÈटर ɮवारा उÈत उपधारा मɅ ǓनǑद[çट ऋणɉ के अलावा, Ĥाथͧमकता Đम मɅ 

ऋणɉ के भुगतान मɅ ͩकया जाएगा।]1 

ऋण या संपͪƣ के 
मूãय कȧ वसलूȣ और 
ऋणɉ के पǐरसमापन 
के ͧलए आगम का 
उपयोग 

 

2[24. (1) कलेÈटर तब देनदार कȧ ऐसी संपͪƣ का मूãय वसूल करेगा, जो भूͧ म मɅ 
माͧलकाना अͬधकार से ͧभÛन है, लेͩकन इसमɅ उन ¢ेğɉ मɅ भूͧ म मɅ माͧलकाना अͬधकार 

शाͧमल हɇ, जो 7 जुलाई, 1949 को उƣर Ĥदेश नगर पाͧलका अͬधǓनयम, 1916 के 

Ĥावधानɉ के तहत ͩकसी नगर पाͧलका या अͬधसूͬ चत ¢ेğ या छावनी अͬधǓनयम, 1924 

के Ĥावधानɉ के तहत ͩकसी छावनी या उƣर Ĥदेश नगर ¢ेğ अͬधǓनयम, 1914 के 

Ĥावधानɉ के तहत ͩकसी नगर ¢ेğ मɅ शाͧमल थ,े िजनके बारे मɅ धारा 19 कȧ उपधारा (2) 

के Ĥावधानɉ के तहत ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा कुकȽ या ǒबĐȧ के ͧलए उƣरदायी होने कȧ 

ǐरपोट[ कȧ गई है: 
 बशतȶ ͩक कलेÈटर ͩकसी संपͪƣ कȧ ǒबĐȧ के इस धारा के तहत आदेश पाǐरत 

करने से पहले देनदार कȧ उस संपͪƣ कȧ ǒबĐȧ पर कोई भी आपͪƣ सुनेगा: 
 बशतȶ यह भी ͩक, इस अͬधǓनयम कȧ ͩकसी अÛय धारा मɅ ͩकसी बात के होते 

हुए भी, कलेÈटर यǑद वह उͬचत समझे, तो इस धारा के तहत Ǔनपटाए गए ͩकसी भी 

भवन के साथ, आवेदक के èवाͧम×व अͬधकार, जो ऐसी इमारत या उससे संबɮध भूͧम पर 

अͬधभोग मɅ हɇ। 
 इसके अǓतǐरÈत, कलेÈटर ऋणी के ͧलए कम से कम एक आवासीय भवन और 

उसका आवæयक फनȸचर छोड़ेगा यǑद-- 
 (क) ऋणी ऐसे भवन और फनȸचर का èवामी है और उसे अपने पास रखना 

चाहता है, और 
 
1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 5.14 ɮवारा जोड़ा गया,  
2. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 5 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

19 

 (ख) ऐसा मकान और फनȸचर ͩकसी भी बंधक या Ĥभार से मÈुत है।]1 
 (2) इस Ĥकार ĤाÜत राͧश कलेÈटर ɮवारा Ĥाथͧमकता के Đम मɅ ऋणɉ के 

भुगतान मɅ åयय कȧ जाएगी। 
(3) 2[उƣर Ĥदेश] के बाहर कȧ संपͪƣ के ͪवǽɮध Ǔनçपादन के Ĥयोजन के ͧलए 

ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा पाǐरत ͫडĐȧ कलेÈटर के प¢ मɅ ͫडĐȧ मानी जाएंगी। 
(4) इस धारा के अंतग[त देनदार कȧ संपͪƣ का मूãय वसूल करने के ͧलए 

कलेÈटर ͫडĐȧ के Ǔनçपादन हेतु ͧसͪवल Ûयायालय कȧ सभी शिÈतयɉ का Ĥयोग कर 
सकता है। 

 25. 3[***] 

26. 3[***] 

27. 3[***] 

28. 3[***] 
ͩकèत के भुगतान 
और बकाया राͧश कȧ 
वसूलȣ कȧ ͪवͬध। 

29. (1) धारा 27 या धारा 28 के अंतग[त आदेͧशत ͩकèतɅ देनदार ɮवारा राÏय 
सरकार को उसके भ-ूराजèव और उपकर के साथ चकुाई जाएंगी और देय Ǔतͬथ पर 
भुगतान न कȧ गई ऐसी कोई भी ͩकèत भ-ूराजèव के बकाया के Ǿप मɅ वसूल कȧ जा 
सकेगी। 

 (2) यǑद ͩकÛहȣं दो Đमवतȸ ͩकèतɉ कȧ पूरȣ राͧश, ऐसी ͩकèत कȧ दसूरȣ ͩकèत के 
देय होने कȧ Ǔतͬथ से छह महȣने के भीतर भुगतान नहȣं कȧ गई है, तो देनदार से देय शेष 
पूरȣ राͧश, 4[राÏय सरकार] ɮवारा बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसार, भूͧम राजèव के बकाया 
के Ǿप मɅ वसूल ͩकया जाएगा। 

(3) संयुÈत Ĥांत ĤǓतपाãय अͬधकरण अͬधǓनयम, 1912 मɅ ͩकसी बात के होत े
हुए भी, ĤǓतपाãय अͬधकरण 4[राÏय सरकार] के अनुरोध पर ͩकसी ऐसे ऋणी कȧ संपͪƣ 
का भार Ēहण करेगा, िजसे धारा 27 या धारा 28 के तहत ͩकæतɉ का भुगतान करने का 
आदेश Ǒदया गया है और िजसने ऐसी ͩकæतɉ मɅ से दसूरȣ ͩकæत देय होने कȧ तारȣख से 
छह महȣने के भीतर लगातार दो ͩकæतɉ का भुगतान नहȣं ͩकया है। 

 30. 5[***] 

31. 5[***] 

32. 5[***] 

33. 5[***] 

34. 5[***] 
संपͪƣ पर कÞज ेके 
हकदार åयिÈत को 
कÞजा Ǒदया जाना। 

35. यǑद धारा 19 के Ĥावधानɉ के तहत ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा दȣ गई ͫडĐȧ 
कलेÈटर को भेजे जाने के बाद ͩकसी भी समय इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के तहत 
ͩकसी संपͪƣ पर कÞजे का हकदार कोई åयिÈत कलेÈटर से ऐसी संपͪƣ पर कÞजा Ǒदए 
जाने के ͧलए आवेदन करता है, तो कलेÈटर उसे ऐसी संपͪƣ का कÞजा सɋप देगा। 

 
 

1.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 15 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
2.  ए.ओ. 1950 ɮवारा संयÈुत Ĥांत के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

3.  य.ूपी. अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 16 ɮवारा लोप ͩकया गया। 

4.  ए.ओ. 1950 ɮवारा (Ĥांतीय सरकार) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 
5.  य.ूपी. अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 16 ɮवारा लोप ͩकया गया। 

  



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

20 

 36. 1[***] 

37. 1[***] 

38. 1[***] 

39. 1[***] 

40. 1[***] 
41. 1[***] 
42. 1[***] 

धारा 20 के अतंग[त 
काय[वाहȣ को रɮद 
करने के पǐरणाम 

43. 2[जब धारा 8 कȧ उपधारा (3) के अंतग[त आवेदन खाǐरज कर Ǒदया गया हो, 

(या) जब धारा 20 के अंतग[त अͬधǓनयम के अंतग[त आगे कȧ काय[वाहȣ को रɮद करने 

का आदेश पाǐरत ͩकया गया हो, तो Ǔनàनͧलͨखत पǐरणाम हɉगे, अथा[त ्- 
 (क) इस अͬधǓनयम के अंतग[त संपूण[ काय[वाहȣ रɮद कर दȣ जाएगी: 

(ख) धारा 18 मɅ ͩकसी बात के होत ेहुए भी, धारा 8 के अतंग[त दायर ͩकए गए 

बयानɉ मɅ उिãलͨखत सभी अͬधकार और उपचार और काय[वाहȣ रोक दȣ गई थी 3[और 

संपͪƣयɉ कȧ सभी कुͩक[ या,ं जो 4[धारा 7] कȧ उपधारा (1) के अंतग[त शूÛय और अमाÛय हो 

गई थीं, लेनदारɉ को इस Ĥकार पुनजȸͪवत कर दȣ जाएंगी मानो इस अͬधǓनयम के अंतग[त 

कोई कार[वाई नहȣं कȧ गई थी; और 

(ग) ऋणɉ कȧ वसूलȣ के ͧलए ͩकसी वाद या अÛय काय[वाहȣ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत 

सीमा अवͬध कȧ गणना करने मɅ, िजसके संबंध मɅ धारा 10 के तहत एक ͧलͨखत बयान 

दायर ͩकया गया है, 5[धारा 6 के तहत कलेÈटर के आड[र] कȧ तारȣख से अͬधǓनयम के 

तहत आगे कȧ काय[वाहȣ को रɮद करने वाले ͪवशेष Ûयायाधीश के आदेश कȧ तारȣख तक 

कȧ अवͬध को बाहर रखा जाएगा; 

(घ) ͩकसी दावे के संबंध मɅ ͩकसी वाद या काय[वाहȣ के ͧलए Ǔनधा[ǐरत सीमा 

अवͬध कȧ गणना करने मɅ, जो धारा 11 के तहत ͪवशेष Ûयायाधीश के सम¢ कहा गया 

है, उस धारा कȧ उप-धारा (1) के तहत नोǑटस के Ĥकाशन कȧ तारȣख से इस अͬधǓनयम 

के तहत काय[वाहȣ को रɮद करने वाले ͪवशेष Ûयायाधीश के आदेश कȧ तारȣख तक कȧ 

अवͬध को बाहर रखा जाएगा। 
 6[ 44. (1) Ǔनàनͧलͨखत मɅ से Ĥ×येक मामले मɅ, अथा[त ्- 
 7[(क) जब धारा 23, धारा 23-ख या धारा 241 के तहत ऋण का पǐरसमापन 

ͩकया गया है। 
(ख) 8[***] 

 
1.  धारा ɮवारा लोप करɅ। य.ूपी. अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 16 ɮवारा लोप ͩकया गया। 
2.  य.ूपी. अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 7 (1) ɮवारा जोड़ा गया। 

3.  य.ूपी. अͬधǓनयम XI, 1939 कȧ धारा 17 ɮवारा अतंःèथाͪपत। 
4.  य.ूपी. अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 5 के èथान पर (धारा 9) ĤǓतèथाͪपत। 
5.  1935 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV कȧ धारा 7 (2) ɮवारा धारा 8 कȧ उपधारा (1) के अधीन सूचना के Ĥकाशन हेतु "के èथान पर 

ĤǓतèथाͪपत। 
6.  1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI कȧ धारा 18 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
7.  1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 17 (1) ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
8.  1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 17 (2) ɮवारा लोप ͩकया गया। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

21 

 (ग) 1[***] 
2[(घ) जब धारा 19 कȧ उपधारा (1) के अधीन कलेÈटर ɮवारा ĤाÜत ͫडĐȧ या 

ͫडĐȧज़ Ûयायालय के बाहर समझौते ɮवारा पूण[तः संतुçट कर दȣ गई हɉ, और धारा 21 के 
अधीन कलेÈटर ɮवारा Ǔनधा[ǐरत लोक ऋण, यǑद कोई हो, पूण[तः समाÜत कर Ǒदया गया 
हो।] 

(2) जब कोई आवेदन खाǐरज कर Ǒदया जाता है या अͬधǓनयम के अधीन 
काय[वाहȣ रɮद कर दȣ जाती है, तो भ-ूèवामी, आवेदन खाǐरज करने वाले या काय[वाहȣ रɮद 
करने वाले ͪवशेष Ûयायाधीश के आदेश कȧ Ǔतͬथ से धारा 7 कȧ उपधारा (3) मɅ उिãलͨखत 
ǓनयȾÊयताओं के अधीन नहȣं रहेगा। 

(3) सीमा अͬधǓनयम, या धारा 7 कȧ उपधारा (2) और (3) के अधीन रोकȧ गई 
ͩकसी ͫडĐȧ के Ǔनçपादन के ͧलए ͩकसी आवेदन हेतु ͪवǑहत सीमाओं कȧ अवͬध कȧ गणना 
करने मɅ त×समय Ĥवƣृ ͩकसी अÛय ͪवͬध मɅ ͩकसी बात के होते हुए भी, उन उपधाराओं 
मɅ ǓनǑद[çट ͫडĐȧ कȧ तारȣख से इस धारा कȧ उपधारा (1) के अधीन घोषणा कȧ तारȣख या 
उपधारा (2) मɅ ǓनǑद[çट ͪवशेष Ûयायाधीश के आदेश तक कȧ अवͬध को अपविज[त ͩकया 
जाएगा। 

 अÚयाय VI 
अपील और पुनरȣ¢ण 

अपीलɅ 45. (1) इस अͬधǓनयम के अधीन Ĥथम Įेणी के ͪवशेष Ûयायाधीश के मामले का 
4[अंǓतम Ǿप] से Ǔनपटारा करने वालȣ ͩकसी 3[***] ͫडĐȧ या आदेश के ͪवǽɮध अपील 

उÍच Ûयायालय 5[***]  मɅ कȧ जा सकेगी। इस उपधारा के अधीन अपील कȧ सीमा अवͬध 

नÞबे Ǒदन होगी। 

(2) इस अͬधǓनयम के अधीन ͪवɮयालय Įेणी के ͪवशेष Ûयायाधीश के मामले का 

अंǓतम Ǿप से Ǔनपटारा करने वालȣ ͩकसी ͫडĐȧ या आदेश के ͪवǽɮध 6[***]  अपील 

िजला Ûयायाधीश के सम¢ कȧ जा सकेगी। इस उपधारा के अधीन अपीलɉ कȧ पǐरसीमा 

अवͬध तीस Ǒदन होगी। 
7[(2-क) उपधारा (2) के अधीन िजला Ûयायाधीश ɮवारा पाǐरत अपीलȣय आदेश 

या ͫडĐȧ के ͪवǽɮध ͧसͪवल ĤͩĐया सǑंहता, 1908 कȧ धारा 100 मɅ उिãलͨखत एक या 

अͬधक आधारɉ पर उÍच Ûयायालय 3[***]  मɅ अपील कȧ जा सकेगी। इस उपधारा के 

अधीन अपीलɉ कȧ पǐरसीमा अवͬध नÞबे Ǒदन होगी। 
8[(3) इस अͬधǓनयम के अधीन कलेÈटर या बंदोबèत अͬधकारȣ के ͩकसी Ǔनण[य, 

ͫडĐȧ या आदेश के ͪवǽɮध अपील आयुÈत के सम¢ कȧ जा सकेगी, बशतȶ ͩक संयुÈत 

Ĥांत  भारĒèत  संपदा (सशंोधन) अͬधǓनयम, 1943 के Ĥारंभ से पूव[ दायर कȧ गई अपील 
 

1. 1954 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII कȧ धारा 17 (2) ɮवारा लोप ͩकया गया। 
2. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 4, 1946 कȧ धारा 3.2 ɮवारा जोड़ा गया। 
3. "Ǔनण[य" शÞद का लोप 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 11 कȧ धारा 19 ɮवारा ͩकया गया। 

4. पवूȾÈत कȧ धारा 19 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
5. ए.ओ. 1950 ɮवारा (या मुÉय Ûयायालय, जसैा भी मामला हो) शÞदɉ का लोप ͩकया गया। 
6. 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 11 कȧ धारा 19 ɮवारा लोप ͩकया गया। 
7. 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 11 कȧ धारा 19 ɮवारा जोड़ा गया। 

8. 1943 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम 10 कȧ धारा 2(1) ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

22 

 राजèव बोड[ के अधीन होगा।]1 इस उपधारा के अंतग[त अपीलɉ कȧ पǐरसीमा अवͬध साठ 
Ǒदन होगी। 

 2[(3-क) राजèव बोड[ अपने सम¢ लǒंबत ͩकसी अपील को Ǔनण[य के ͧलए ͩकसी 
आयुÈत को èथानांतǐरत कर सकता है और èथानांतǐरत ͩकसी अपील को आदेश ɮवारा 
वापस मंगवा सकता है। राजèव बोड[ ͩकसी आयुÈत के सम¢ लǒंबत ͩकसी अपील को 
ͩकसी अÛय आयुÈत को èथानांतǐरत कर सकता है। 

(4) भारतीय पǐरसीमा अͬधǓनयम, 1908 कȧ धारा 5 और 12 के Ĥावधान इस 
अͬधǓनयम के अंतग[त अपीलɉ पर लागू हɉगे। 

(5) [उपधारा (2-क) के उपबधंɉ के अधीन रहते हुए] इस धारा के अधीन ͩकसी 
अपील पर Ǔनण[य अǓंतम होगा, तथा अपील का ͪवǓनæचय करते समय अपील Ûयायालय 
ͪवशेष Ûयायाधीश के ͩकसी आदेश या ͫडĐȧ को संशोͬधत, पǐरवǓत[त या उलट सकता है, 
यǑद अपील Ûयायालय कȧ राय मɅ Ûयाय और समता के Ǒहत मɅ ऐसा करना  
आवæयक हो।]3 

काय[वाहȣ मंगाने और 
उस पर आदेश पाǐरत 
करने कȧ शिÈत। 

 

46.4[(1) इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी अपील कȧ सुनवाई के ͧलए धारा 45 
कȧ उपधारा (1), (2) और (2-क) के अधीन सशÈत कोई Ûयायालय èवĤेरणा से, या ͩकसी 
संबंͬ धत åयिÈत के आवेदन पर, इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी ऐसे मामले मɅ काय[वाहȣ 
का अͧभलेख मंगा सकता है जो उस Ûयायालय मɅ लंǒबत हो, िजससे अपीलɅ ऐसे Ûयायालय 
मɅ आती हɇ और संबंͬ धत प¢ɉ को समुͬ चत सूचना देने के पæचात ्उस पर इसमɅ ǓनǑहत 
उपबंधɉ के अनुǾप ऐसा आदेश पाǐरत कर सकता है जैसा वह उͬचत समझे, और ऐसा 
आदेश अǓंतम होगा। 

 (2) राजèव बोड[, ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 कȧ धारा 100 कȧ उपधारा (1) मɅ 
उिãलͨखत ͩकसी भी आधार पर संबंͬधत ͩकसी åयिÈत ɮवारा दायर ͩकए गए आवेदन पर, 
या ͩकसी भी समय ͩकसी भी पया[Üत कारण से èवĤेरणा से, इस अͬधǓनयम के तहत 
ͩकसी भी मामले कȧ काय[वाहȣ का ǐरकॉड[ मांग सकता है, जो ͩकसी कलेÈटर, Ǔनपटान 
अͬधकारȣ या आयुÈत के Ûयायालय मɅ लंǒबत है, या उनके ɮवारा तय ͩकया गया है और 
संबंͬ धत प¢ɉ को नोǑटस देने के बाद इसमɅ ǓनǑहत Ĥावधानɉ के अनुǾप ऐसा आदेश पाǐरत 
करता है जैसा वह ठȤक समझता है, और ऐसा आदेश अǓंतम होगा। 

 5[46-क. िजला Ûयायाधीश èवĤेरणा से या ͩकसी संबंͬ धत åयिÈत के आवेदन पर 
ͩकसी भी वैध और पया[Üत कारण से ɮͪवतीय Įेणी के ͪवशेष Ûयायाधीश के सम¢ लǒंबत 
ͩकसी भी मामले को Ĥथम Įेणी के ͪवशेष Ûयायाधीश के Ûयायालय मɅ èथानांतǐरत कर 
सकता है और Ǔनदȶश देगा ͩक उƣराɮ[ध उस मामले को उसी चरण से आगे बढ़ाएगा िजस 
पर इसे èथानांतǐरत ͩकया गया था। 

काय[वाǑहयɉ पर Ĥæन 
नहȣं उठाया जाएगा 
 

47. धारा 45 और 46 मɅ Ĥदान कȧ गई के अलावा, इस अͬधǓनयम के तहत 
कलेÈटर या ͪवशेष Ûयायाधीश कȧ कोई काय[वाहȣ ͩकसी भी Ûयायालय मɅ Ĥæनगत नहȣं कȧ 
जाएगी। 

 
1.  "इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी कलेÈटर या बदंोबèत अͬधकारȣ के ͩकसी Ǔनण[य, ͫडĐȧ या आदेश के ͪवǽɮध अपील राजèव बोड[ को 

कȧ जाएगी" के èथान पर उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम संÉया 10, 1943 कȧ धारा 2 (1) ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
2.  उपरोÈत कȧ धारा 2(2) ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
3.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 11, 1959 कȧ धारा 19 ɮवारा जोड़ा गया। 
4.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 10, 1943 कȧ धारा 3 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
5.  उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया 11, 1939 कȧ धारा 20 ɮवारा जोड़ा गया। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

23 

 अÚयाय VII 

ͪवͪवध 
Ǒदवाͧलयापन 
काय[वाहȣ। 

 

48. धारा 4 के अधीन आवेदन कȧ Ǔतͬथ से लेकर उस Ǔतͬथ तक जब कलेÈटर 
1[धारा 23-ख या धारा 24] के अधीन ऋणɉ का पूण[ Ǿप से पǐरसमापन कर देता है  

(क) कोई भी लेनदार भ-ूèवामी के ͪवǽɮध Ǒदवाͧलयेपन याͬचका Ĥèतुत करने का 
हकदार नहȣं होगा; 

और 
(ख) भ-ूèवामी यह याͬचका Ĥèतुत कर सकता है ͩक उसे Ǒदवाͧलया घोͪषत ͩकया 

जाए और यǑद वह ऐसा करता है, तो Ǒदवाͧलयेपन काय[वाहȣ लंǒबत रहने तक इस 
अͬधǓनयम के अधीन कोई और काय[वाहȣ नहȣं कȧ जाएगी। 

 (2) 2[****] 
ͪवरासत मɅ ͧमले 
ऋणɉ के मामले मɅ 
अͬधǓनयम का 
सीͧमत अनĤुयोग 

49. (1) यǑद ͩकसी भू-èवामी के ऋण उसके मतृ पूव[ज से ĤाÜत ऋण हɇ, जो 
ͪवͬधक Ǿप से केवल भ-ूèवामी के कÞजे मɅ िèथत ͩकसी संपͪƣ से हȣ वसूल ͩकए जा 
सकते हɇ, तो इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ के अतंग[त केवल ऐसी संपͪƣ पर हȣ ͪवचार ͩकया 
जाएगा, भू-èवामी कȧ ͩकसी अÛय संपͪƣ पर नहȣं; और इस अͬधǓनयम कȧ ͪवͧभÛन 
धाराओं मɅ भ-ूèवामी कȧ संपͪƣ के सभी संदभ[ केवल ऐसी संपͪƣ के संदभ[ माने जाएँगे, 
ͩकसी अÛय संपͪƣ के संदभ[ मɅ नहȣं। 

ĤͩĐया, जब ͪवरासत 
मɅ ͧमले ऋण के 
संबधं मɅ आवेदन 
åयिÈतगत ऋण के 
अधीन पाया जाता है 

 

(2) यǑद जाँच के दौरान यह साǒबत हो जाता है ͩक ͩकसी भ-ूèवामी ने, िजसने 
केवल अपने मतृ पूव[ज से ĤाÜत ऋणɉ के संबंध मɅ इस अͬधǓनयम के लागू होने के ͧलए 
आवेदन ͩकया है, ऐसे पूव[ज से ĤाÜत ͩकसी संपͪƣ को ͪवǓनयोिजत कर ͧलया है या उसके 
पास अÛय ऋण भी हɇ, जो उससे åयिÈतगत Ǿप से वसूल ͩकए जा सकत ेहɇ और िजनके 
संबंध मɅ दावे Ĥèतुत ͩकए गए हɇ। 3[धारा 9 के तहत] ͪवशेष Ûयायाधीश उसे या तो अपना 
आवेदन वापस लेने या पूवȾÈत Ǿप मɅ उसके ɮवारा ͪवǓनयोिजत ͩकसी संपͪƣ के 
åयिÈतगत ऋण और मãूय का भुगतान करने या इस अͬधǓनयम के तहत अपनी पूरȣ 
संपͪƣ का Ǔनपटारा करान ेका ͪवकãप देगा। यǑद वह अपना आवेदन वापस लेता है तो 
इस अͬधǓनयम के तहत सभी काय[वाहȣ रɮद कर दȣ जाएंगी। यǑद वह अपने åयिÈतगत 
ऋण और उसके ɮवारा ͪवǓनयोिजत ͩकसी संपͪƣ के मूãय का भुगतान करने का ͪवकãप 
चनुता है तो ͪवशेष Ûयायाधीश उसे ऐसा करने के ͧलए उतना समय देगा िजतना वह 
आवæयक समझ ेऔर भू-èवामी ɮवारा भुगतान करने पर मामले को आगे बढ़ाएगा। यǑद 
भू-èवामी ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा अनुमत समय के भीतर भुगतान करने मɅ ͪवफल रहता 
है तो उसका आवेदन खाǐरज कर Ǒदया जाएगा। यǑद भ-ूèवामी इस अͬधǓनयम के तहत 
अपनी पूरȣ संपͪƣ का Ǔनपटारा कराने का ͪवकãप चनुता है, तो ͪवशेष Ûयायाधीश उससे 
ऐसी सभी संपͪƣ का ͪववरण देने कȧ अपे¢ा करेगा और दावेदारɉ को धारा 10 ɮवारा 
अपेͯ¢त संपͪƣ का और ͪववरण देने का एक और अवसर देने के बाद ऐसी संपͪƣ के 
संबंध मɅ धारा 11 के तहत नई काय[वाहȣ करेगा। यǑद भ-ूèवामी इस उपधारा मɅ Ǒदए गए 
ͩकसी भी ͪवकãप का Ĥयोग करने से इनकार करता है या उपे¢ा करता है, तो ͪवशषे 
Ûयायाधीश उसके आवेदन को खाǐरज कर देगा: 

 4[बशतȶ ͩक आवेदक के मतृ पूव[ज से देय ऋणɉ के संबंध मɅ ͪवशेष Ûयायाधीश 
ɮवारा  तय  कȧ  गई  राͧश  आवेदक  कȧ  सहमǓत  के   ǒबना,   इस  अͬधǓनयम  के  अधीन  

1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 18 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
2. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 18 (2) ɮवारा लोप ͩकया गया। 

3. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 5 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत। 
4. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI, 1939 कȧ धारा 21 ɮवारा जोड़ा गया। 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

24 

 पǐरसमापन काय[वाहȣ मɅ उस सàपͪƣ के अलावा ͩकसी अÛय सàपͪƣ से वसूलȣ नहȣं कȧ 
जा सकेगी, िजससे वह सàपͪƣ ͪवͬधक Ǿप से वसूल कȧ जा सकती थी, यǑद इस 
अͬधǓनयम के अधीन कोई आवेदन न ͩकया गया होता।]1 

 
 
 
 
 
 
पǐरसमापन से पवू[ 
èवामी कȧ म×ृय ु
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
जांच को ÛयाǓयक 
काय[वाहȣ समझा 
जाएगा। ͪवशेष 
Ûयायाधीश को 
भारतीय दंड सǑंहता 
के अथ[ मɅ लोक 
सेवक माना जाएगा। 
 
गवाहɉ को बलुाने, 
दèतावेज Ĥèतुत 
करने के ͧलए बाÚय 
करने और खचा[ 
Ǒदलाने कȧ शिÈत। 
 
मुकदमɉ का Ǔनषेध 
 
 
 
 
राÏय सरकार कȧ 
Ǔनयम बनाने कȧ 
शिÈत 

(3) उन सभी मामलɉ मɅ, िजनमɅ इस धारा के अधीन काय[वाहȣ रɮद कर दȣ जाती 
है या आवेदन खाǐरज कर Ǒदया जाता है, ͪवशेष Ûयायाधीश लागत के संबंध मɅ ऐसा आदेश 
दे सकेगा जैसा वह उͬचत समझ।े 

50. यǑद कोई भू-èवामी, िजसके संबंध मɅ 2[धारा 9] के अधीन सूचना Ĥकाͧशत कȧ 
गई है, धारा 44 के अधीन उसके संबंध मɅ घोषणा ͩकए जाने से पूव[ मर जाता है, तो - 

 (क) इस अͬधǓनयम के अधीन काय[वाहȣ यथासंभव सभी Ĥकार से उसी Ĥकार 
जारȣ रखी जाएगी मानो भ-ूèवामी अभी भी जीͪवत हो: और 

(ख) भू-èवामी कȧ संपूण[ संपͪƣ या उसके ͩकसी भाग का उƣराͬधकारȣ कोई भी 
åयिÈत उस संपͪƣ के संबंध मɅ 3[धारा 7] कȧ उपधारा (2) ɮवारा अͬधरोͪपत ǓनयȾÊयताओं 
के अधीन हो जाएगा और तब तक अधीन बना रहेगा जब तक ͩक धारा 44 के अधीन 
उसके संबंध मɅ घोषणा नहȣं कर दȣ जाती। 

51. इस अͬधǓनयम के अधीन ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा उससे ͩकए गए ͩकसी दाव े
के संदभ[ मɅ, या ऐसे ͩकसी दावे से संबंͬधत ͩकसी मामले के संबंध मɅ कȧ गई Ĥ×येक 
जांच, भारतीय दंड संǑहता, 1860 के अथ[ मɅ ÛयाǓयक काय[वाहȣ समझी जाएगी; और ͪवशेष 
Ûयायाधीश उस सǑंहता के अथ[ मɅ लोक सेवक समझा जाएगा। 

 
 
 
52. गवाहɉ को उपिèथत होने और दèतावेज Ĥèतुत करने के ͧलए बाÚय करने 

तथा खचा[ Ǒदलाने के Ĥयोजनɉ के ͧलए, ͪवशेष Ûयायाधीश को ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 
ɮवारा ͧसͪवल Ûयायालय को Ĥदƣ शिÈतयाँ ĤाÜत हɉगी। 

 
53. इस अͬधǓनयम के अनुसरण मɅ ͩकसी भी लोक सेवक ɮवारा सɮभावपूव[क कȧ 

गई ͩकसी भी बात के संबंध मɅ उसके ͪवǽɮध कोई वाद या अÛय काय[वाहȣ नहȣं चलाई 
जाएगी। 

54. (1) 4[राÏय सरकार] लोक सेवकɉ कȧ ĤͩĐया को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए इस 
अͬधǓनयम के उपबंधɉ के अनुǾप Ǔनयम5 बना सकती है। 

 
 
  
  
  

1. 1939 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XI कȧ धारा 21 ɮवारा जोड़ा गया। 
2. 1935 के उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम IV कȧ धारा 5 ɮवारा "धारा 8" के èथान पर ĤǓतèथाͪपत। 

3. य.ूपी. अͬधǓनयम IV, 1935 कȧ धारा 5 ɮवारा 'धारा 9' के ͧलए ĤǓतèथाͪपत। 
4 ए.ओ. 1950 ɮवारा Ĥांतीय सरकार के ͧलए ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के ͧलए ĤǓतèथाͪपत। 
5 Ǔनयमɉ के ͧलए, नोट देखɅ। - 

सं. 618-संशोͬधत, Ǒदनांक 10 अगèत, 1935। 

सं. 687-संशोͬधत, Ǒदनांक 23 अगèत, 1935। 

सं. 2683/1, Ǒदनांक 9 Ǒदसंबर, 1935। 

सं. 52-संशोͬधत, Ǒदनांक 19 मई, 1936। 
 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

25 

 इस अͬधǓनयम के अंतग[त काय[वाǑहयɉ मɅ और सामाÛयतः इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ 
को काया[िÛवत करने के ͧलए कलेÈटर, ͪवशेष Ûयायाधीश और बंदोबèत अͬधकारȣ को, इस 
अͬधǓनयम के अंतग[त Ĥभाय[ ͪवͬधक शुãक Ǔनयत कर सकता है और इस अͬधǓनयम के 
अंतग[त कलेÈटर कȧ शिÈतयाँ ͩकसी भी Ĥथम Įेणी सहायक कलेÈटर को Ĥदान कर 
सकता है। 

 (2) इस धारा के अंतग[त Ǔनयम बनाने से पूव[ 1[राÏय सरकार] उसका एक ĤाǾप 
1[राजपğ] मɅ Ĥकाͧशत करेगी और साथ हȣ उÈत ĤाǾप कȧ एक ĤǓत 2[राÏय ͪवधानमंडल] 
के Ĥ×येक सदन के सदèय को ͧभजवाएगी। 

(3) अंǓतम Ǿप से Ǔनयम बनाते समय 3[राÏय सरकार] अपने ɮवारा ĤाÜत राय के 
साथ-साथ 4[राÏय ͪवधानमंडल के ͩकसी भी सदन] ɮवारा åयÈत कȧ गई ͩकसी भी राय 
पर ͪवचार करेगी। 

  55. 5[****] 
सं. 139-संशोधन/1, Ǒदनांक 4 जलुाई, 1936 
सं. 277 सशंोधन, Ǒदनांक 4 जलुाई, 1936 16 ͧसतàबर, 1936. 
2580/11/1, Ǒदनांक 4 Ǒदसàबर, 1936. 
सं. 2275-ज.े Ǒदनांक 25 माच[, 1937. 
सं. 449(3)/1-39, Ǒदनांक 22 मई, 1939 और 
सं. 539/1-1935, Ǒदनांक 13 मई, 1940. 
गज. 1935, भाग VIII, प.ृ प.ृ 263, वहȣ 1935, भाग VIII, प.ृ प.ृ 406, वहȣ 1935, भाग 1, प.ृ 1657, वहȣ 1936, भाग VIII. प.ृ 124, वहȣ 1936, भाग 
1. प.ृ 796, वहȣ 1936, भाग VIII, प.ृ 234, वहȣ 1936, भाग I. प.ृ 1389, वहȣ 1937, भाग VIII प.ृ 98, वहȣ 1939, भाग I-A, प.ृ 135 और वहȣ, 1940, 
भाग I-A, प.ृ 281-283। 
सं. 22/141, Ǒदनांक 10 अÈटूबर, 1941, गज. 1941, भाग IA, प.ृ 311-313। 
प.ृ 233-RC/1-680-40, Ǒदनांक 4 जलुाई, 1941, गज. 1941, भाग IA, प.ृ 217-219। 
सं. 89/1-41, Ǒद. 18 नवबंर, 1941, गज़ मɅ। 1941, प.ं आईए, पी. 352-355. 
सं.  160-आरसी/1-44, डी. 24 जनू, 1941, गज़ मɅ। 1941, प.ं आईए, पी. 189. 
सं.  45-आरसी/आई, डी. 4 जनू, 1941, गज़ मɅ। 1941, प.ं आईए, प.ृ 167-168. 
सं.  2757(ii)/1-141 30, डी. 20 Ǒदसंबर, 1941, गज़ मɅ। 1941, प.ं आईए, पी. 591. 
सं. 2757(ͧममी)/1-141-30, डी. 20 Ǒदसंबर, 1941, गज़ मɅ। 1941, प.ं आईए, पी. 591. 
सं.  40/1-651-41, डी. जनवरȣ 29, 1942, गज़ 1942 मɅ, पीटȣ आईए, प.ृ 33. 
सं.  2581/1-89-41.डी. माच[ 2, 1942, गज़ मɅ। 1942, प.ं आईए, पी. 75. 
सं.  2079/1-216-42, Ǒद. अगèत, 20, 1942, गज़ मɅ। 1942, प.ं आईए, पी. 454. 
सं. 2931/1-216-42, डी. ͧसतàबर 28, 1942, गज़ मɅ। 1942, प.ं आईए, पी. 331-32. 
सं. 2754/1-651-41, Ǒद. ͧसतàबर 30, 1942, गज़ मɅ। 1942, प.ं आईए, पी. 333. 
पी.ओ. 2224/1-336-41, डी. 28 अÈटूबर, 1942, गज़ मɅ। 1942, प.ं आईए, पी. 377. 
पी.ओ. 1129/1-362 41, Ǒद. 23 नवàबर 1942, गज़ मɅ। 1942, प.ं आईए, पी. 559. 
सं. 2173/1-216-42, Ǒद. 27 नवबंर, 1943, गज़ मɅ। 1943, प.ं आईए, पी. 56-ए. 
सं. 2480/1-112-43, डी. 24 नवबंर, 1943, गज़ मɅ। 1943, प.ं 1, प.ृ 385. 
सं. 2554/1-548-41, Ǒद. ͧसतàबर 11, 1943, गज़ मɅ। 1943, पीएल. आईए, पी. 43-ए. 
पी.ओ. 1649/1-69-42, Ǒद. 26 अÈटूबर, 1943, गज़ मɅ। 1943, प.ं आईए, पी. 49-ए. 
पी.ओ. 3311/1-286-41, डी. जनवरȣ 18, 1944, गज़ मɅ। 1944, प.ं आईए, पी. 4. ए. 
सं. 7/1-265-41, Ǒद. माच[ 29, 1944, गज़ मɅ। 1944, प.ं आईए, पी. 16-ए. हा.ँ 639/1-563-42, Ǒद. एपीएल. 12, 1944, गज़ मɅ। 1944, आईए, पी. 
18-ए. 
सं. 3344(1)/1-651-41, डी. अĤलै। 12, 1944, गज़ मɅ। 1944, आईए, प.ृ 88. 
सं. 3385/1-216-42, Ǒदनांक 12 अĤलै, 1944, राजपğ 1944, भाग 1ए, प.ृ 88:-89 मɅ। 
सं. 1824/1-216-42, Ǒदनांक 26 जलुाई, 1944, राजपğ 1944, भाग 1ए, प.ृ 39-ए मɅ। 
सं. 3215/1-241-44, Ǒदनाकं 8 Ǒदसंबर, 1944, राजपğ 1944, भाग 1ए, प.ृ 63-1369 मɅ। 
1 ए.ओ. ɮवारा 1950 मɅ ĤǓतèथाͪपत, 
2 ए.ओ. ɮवारा 1937 मɅ राजपğ के ͧलए ĤǓतèथाͪपत। 
3. [Ĥांतीय ͪवधानमंडल के सदन] के èथान पर ए.ओ. 1950 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा [èथानीय एल.सी.] के èथान पर 
ĤǓतèथाͪपत ͩकया गया था। 
4. (Ĥांतीय) सरकार के èथान पर ए.ओ. 1959 ɮवारा ĤǓतèथाͪपत, िजसे ए.ओ. 1937 ɮवारा (एल.जी.) के èथान पर ĤǓतèथाͪपत ͩकया गया 
था। 

5. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम सÉंया XIII, 1954 कȧ धारा 19 का लोप करɅ। 
 



संयÈुत Ĥांत भारĒèत संपदा अͬधǓनयम, 1934 

26 

 
 
कलेÈटर ɮवारा 
काय[वाहȣ का 
èथानांतरण 

 

56. 1[****] 
57. कलेÈटर, राÏय सरकार ɮवारा बनाए गए Ǔनयमɉ के अधीन रहते हुए, इस 

अͬधǓनयम के अंतग[त अपने Ûयायालय मɅ लǒंबत ͩकसी भी काय[वाहȣ को धारा 54 के 
अधीन सशÈत Ĥथम Įेणी सहायक कलेÈटर के Ûयायालय मɅ èथानांतǐरत कर सकता है 
और इस Ĥकार èथानांतǐरत ͩकसी भी काय[वाहȣ को वापस ले सकता है। 

  
राजèव बोड[ ɮवारा 
काय[वाहȣ का 
èथानांतरण 

 

58. राजèव बोड[ इस अͬधǓनयम के अंतग[त ͩकसी भी काय[वाहȣ को एक कलेÈटर 
के Ûयायालय से ͩकसी अÛय कलेÈटर के Ûयायालय मɅ èथानांतǐरत कर सकता है। 

अपवाद  59. इस अͬधǓनयम कȧ कोई भी बात भूͧम राजèव अͬधǓनयम, 1901 के अंतग[त 
कलेÈटर कȧ भ-ूराजèव या भ-ूराजèव के बकाया के Ǿप मɅ वसूलȣ योÊय ͩकसी भी धन को 
एकğ करने कȧ शिÈतयɉ को Ĥभाͪवत नहȣं करेगी। 

"ͪवशेष Ûयायाधीश 
ɮवारा कलेÈटर कȧ 
शिÈतयɉ का Ĥयोग" 

2[60. अÚयाय 5 के अंतग[त कलेÈटर ɮवारा Ĥयोग कȧ जा सकने वालȣ शिÈतयɉ 
का Ĥयोग, यǑद राÏय सरकार ऐसा Ǔनदȶश दे, ͪवशेष Ûयायाधीश ɮवारा सामाÛयतः या ͩकसी 
भी ¢ेğ मɅ, जैसा ͩक ǓनǑद[çट ͩकया जा सकता है, ͩकया जा सकेगा।] 

 

———— 
 
 

 
 
नोट :—- Ǒहदंȣ अनुवाǑदत ĤǓत। 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 19 ɮवारा लोप ͩकया गया। 

2. उƣर Ĥदेश अͬधǓनयम XIII, 1954 कȧ धारा 3, 21 ɮवारा जोड़ा गया। 


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About this act

Jurisdiction
Uttar Pradesh
Enactment date
1935-04-27
Sections available
55

Read the sections

1Short title, extent and Commencement→2Definitions→3Appointment and removal of Special Judge→4Application for benefit of Act and time within which it may be made→5Bar of second application→6Transmission of application to Special Judge→7Consequence of acceptance of an application by the Collector→8Written statement to be submitte,Verification of statement.→9Notice calling for claims ,Copies of notice to be exhibited ,Provision for admission of claims within a further period of,Apportionment of debts and property in case of application by members of a joint Hindu family,Determination of liability of joint debtors who are not members of a joint Hindu family. ,Apportionment of liability of heirs of a deceased debtor. two months ,→9-AAppointment of receiver for land.→9-BDirection for the management and preservation of appointment of receiver for nonlanded property.→9-COmitted→9-DReceiver in certain special cases→10Claim to contain full Particulars.,Documents to be given up. ,Entries in books. ,Exclusion of documents not produced.→11Notice specifying alleged property of a landlord and determination of claims thereto.→12Annulment of transfer by landlord in certain cases.→13Claim not duly notified to be deemed discharged., Act II of 1912→14Examination of claims and determinatio n of amount of debts. ,Decrees of Special Judge.→15Saving in respect of existing decrees.→16Ranking of debts for priority.→17Determination of amount of public debts reported by Collector→18Effect of finding of Special Judge→19Transmission of decrees to Collector.→19-AAmendment of decrees transmitted to the Collector→20Quashing of proceedings→20-AOmitted→21Determination of amount of public debts not reported by Collector→22Period for payment of debts→23Liquidation of debts by means of money paid by debtor→23-ACompensation and rehabilitation grant to be placed at the disposal of Collector→23-BLiquidation of secured debt recoverable from compensation and rehabilitation grant.→24Realization of value of debt or property and application of proceeds for liquidation of debts.→25 To 28Omitted by Omit. by s. 16 of U. P. Act XIII of 1954.→29Method of payment of installment and recovery of arrears.→30 To 34Omitted by Omit. by s. 16 of U.P. Act XIII of 1954.→35Person entitled to possession of property to be put in possession.→36 To 42Omitted by Omit. by s. 16 of U.P. Act XIII 1954→43Consequences of quashing proceedings under section 20.→44NA→45Appeals→46Power to call for proceedings and pass orders thereon.→46-ANA→47Proceedings not to be questioned→48Insolvency proceedings.→49Limited application of the Act in case of inherited debts ,Procedure when application in respect of inherited debt found to be subject to personal debt→50Death of proprietor before liquidation→51Investigation to be deemed a judicial proceeding. Special Judge to be deemed a public servant within the meaning of the Indian Penal Code→52Power to summon witnesses, compel production of documents, and award costs→53Bar of suits→54Power of State Government to make rules.→55 To 56Omitted by Omit. bysec. 19 of U.P. Act No. XIII of 1954.→57Transfer of proceedings by Collector→58Transfer of proceedings by Board of Revenue→59Saving→60"Exercise of powers of the Collector by the Special Judge"→
Source and version

India Code, Government of India. Text fetched 17 Oct 2026. Source metadata reports last modification: 2025-10-26. Check the linked official text and subsequent notifications when applying a provision.

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THE UNITED PROVINCES ENCUMBERED ESTATES ACT, 1934 — Devanagari script | NYAYA SIGNAL

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