Central · Act 35 of 2019

The Consumer Protection Act, 2019

An Act to provide for protection of the interests of consumers and for the said purpose, to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith or incidental thereto

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ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 49 

Susirer Gweror srfufm, 2019 

(2019 1 Afufrm e 35) 

[9 &7, 2019] 

SRS & et 1 HREw F F e SR 3wy @ feg s faardt @ W @ i 
JuTe Fr A gRFei % o ok se wefia @ s faw w1 swEy 

w0 & fag 
sttt 

ST T < waed o # wag gr e v § ag st @ 

e 1 

Ry 

1. (1) =8 sfufam =1 dfee T Sqsier e sifufm, 2019 ¥ i 7, 

(2) e foRaR s - e T & famr ol wea w1 Frem, rta SR A 

(3) % 39 TG 1 T &, S ke TR, S g, e e o fafve a 

o ferg ofR 5w srfufarm & fafir gwel & fog fafm aid foraa ot s web i i T swey 
4 7 Al & Wi o ufa feret e o st | Sue o @] 8 < i fae s 



50 A <hT T[T STHERT [T 2— 

R | 

(4) Hr TR 5, SHeRI=T gRT Sifvera 9§ stren 3Ivaifua o fram, 7 stffrem 

st ATt #iR Fanel 1 @wy 

2. 39 sifufam § S 7o o e F eren sriferm 7 6, — 

(1) o & ¢ oA =1 g YR, el v, e, vm, T, gfiw, soEfe 
wTeA, $e0He, JeEIEe % HIeAH gRI fRA T I w9, gRaieh A SeEmon sifudd € oiR 

e sfafa 1E o, TR, oierdt, T, disieh a1 h1s T o= qeame oft 5 

(2) ‘' wHfad yERTeTen ! § T YHTTe A1 Ted Sfdd €, S— 

(i) S YR G HI=IATT &; a1 

(if) Tort o weehm BT U AniEieh fagi & o149 &d gu, S =1d TR 51 

<9 fafia S fore STd, A= ; 4 

(i) e Wy fereft ferfin g o wwreh a1t Tonfire fefren 77 €, S shea AR AT 
T THR G, Fehelt Aret oh1 78 e 3 i gfe @ fob o < Hrer i A ¥, 
fergeram a1 witam %73 < for, s, feredifia =1 wemamg 

(3) *“ vmar e & s e— 

(i) T BT ARG & ¥ H Afviq w3 FHrAier A & T q 

(i) TE TH T 1 TR TRty o WA : T FohaeheTy ohe TeT & S T 

T SATe o gRI faa S E; 

(4) " heia Wikt | o 10 o el st Susiern SRer Wik sifida € 

(5) ‘‘afterdt’" & frfafaa sifida e— 

(i) TS i =0 

(i) = o Rt fafer & o1eie i s wfooe Sasiem om; o 

(i) ST TR A1 RTE T T A1 

(iv) =T wifereRTor; = 

(v) T A1 $Hfreh SR, STt ST SusiteRned ot W fed € A 

(vi) ot Susiram &1 g &1 o0 391 faftes STty =n faftes gfafafa; 

(vii) SToTeTE SuseRT @t g § 3 A fan =0 faferss Hes; 

(6) “ftare”” & fereft afeardt gru 5@ siffam g a1 sue a1efiv Svafua 18 orga 

sfsraTe T o fer fefa # fora o e ¢ erfirepom stfirda € fh— 

(i) fereft saaTds =n e e 5T 1 arfea Wfer an ergfaa e Seer A HE 

Wit ST ST ST T 

(ii) 35k g1 34 fo TTT = 35 g1 34 fRe ST & e am fore o wre T 

o sAferek Ffei €; 

(ifi) S RT 912 TRt 7 A1 a6t 7 A e R ferw S & fere 7 swsdn fRg 

ST % foTe AR o T Feedl # w1 w T 

(iv) genferfa, feret samar =1 e weran = ftere # aftfq wre a1 G & fow TE 

FTHA Y Aok hiad oft & S,— 



ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 51 

(%) deaHa g fordt faf gro o suh erefie fraa 1 i & 

(@) T el =1 U o W@ S el foR e W e W 

() T gor fereht fafer gm o 3wk o1l 3w 5T wefdia & iwa = ™ 

wyefdd # T & W 

(%) TET & o HACAE E T 

(v) @1 AT S 39T foRe ST R Sfe #iR gran o for afsema §— 

(%) I TH A 1 GRE | Hafod Akt @, e aoama wa e fafy 

B 1 SHh A STICH A HT STAE BT T €, S E; 

(@) Tl AR 78 a1 € o 0 Wohr wiferd Hiel S & fere st 

% 

ST B ek o fere wenfa fepar s @i 5 

(vi) Tt Faefi 1, S S ST fRT S W S & S SR qRan & fee 

feieren & 1 et ufiderera 2 Hired &, 39 SR gr weare fofeln <71 281 8, S 

YA WS FIAT & 9 SN T S € o e Sfem oi e < fore afee E; 

(vii) Fenfeafa, Sere fafmia, S fasha an s S vem & faws 3as e 

FETE & foru 7€ 2 & 

(7) *“Susfarn’! & T A afia § s— 

(i) et & et o e, Forereht S fera e & 2 == ez T & =1 wria: Te 

e T €, A o= e T & @ fenet streafia wem 1 ugfd o erefia R mret 1 

S U & SR 5 STl U Tt safer § i, < i wfowe o fere o wem faar 
T & A S T A A I e feh e & A nr : s faan & n st 
T 1 WGH o ST HI BT 5 SR S U HIe 1 IS WAl A €, e G e T 
et o srgre o fora faem < & forg s st w61 =ifera T € < 0w 0 
o forsher 21 febeft anfonforer s & ferg s shean & = 

(i) ot 0 Wit < feru, forrent g foran 7o & = = fean mrn & 2 stmrar: 

e o T § SR aw: e fen e €, o faelt smeafira wew 1 wgfa & e 
YTl T AL R A & A1 ST ST a1 € AR gqeh sierta T ferelt safer 4 frer S 

U foreht Wit o forw, frarert Siera fean w7en & =01 oo e v & o st : e fean e 

¥ 3R T e fean e & o ferelt strestfia wer ) vgf & srefia dansli @ R w e 
R 1 STRT ST A U Yenafi o1 i fearfienr off € St e Senedi w1 Sed yem 

affa safe & rHTEA & fora T  foreg greh stnta Qe e afer = & et danaif 

1 gusi fept anforfares s & fag e €1 

TEH—3 W b T W o — 

() *afoferes whe " ug o sidd ferdt st g o S Susi fifan e T 

Tt Fnferd e 8, fSrent Sqe 51 TSR & H1eAm & Sfifersht ot & s & fag 

S T D I fof T 

(@) et w1 o S fepet Sramati T IS O S A S I 

i & sfata seraRi Ter = et o e fas 0 agEd fawom & wem § 
TS A1 SN HoTaer QiAferd € 



A <hT T[T STHERT [T 2— 

(8) * S ferae " & ¢ U ferere eifirlid &, Stei <k 1$ st foraeh g 1 uitame 

fepran 7T &, wfiene § siqfee faare & stfirker 9 TR a1 § 1 SR Yiia F §; 

(9) **3qsirert safereRrit ! # Frrferfaa aferfea §— 

(i) T T, Serdi a1 fanedi, Si sfiem oik wufe & fere uftiswen §, & fauom & 

forg i fory S 1 afereR; 

(i) wenfeafa, w1el, Scdi =1 darsil w1 Fafee, w1, Wi, Y501, 7 S Ha 

= forra & gfaa frn sm &1 sifeer forad soviem &1 sigfad =R wsfadi & faes 

el o s we; 

(iii) a1 off Tiorar &, < fepe S =, fafr wohR & e, et o denedt aw 

et w1l W 9gT w1 At 

(iv) G ST 1 311 39 SIYare o SR foh S s o syvie & fad W 
T, foam o smam; 

(v) STgfad AR SR a1 el SR SR A SasiERet o srifaes g e 
o6 ST 9T ST T ATER; i 

(vi )3T SRTEF 1 2R, 

(10) “*f2"" & Faferd, =, wifed, Yo =1 ek § 5 doe g e faf g 
Sqe 1ol sreren et erfvreer =1 ferafera wiferer & etefie aTg T erifera & = forgres T 

Ferft et o S o Weie H fepreft ot wehm <Rt if & St gy e e e 8, <6 S, qofar 
o ket I ® @R Aoyl e § qegEr st e s 

(11) " & T T U Fatad), yefa o Gfq § o ao vga e fafa g 

I S T T ST & 2 R T foRet Fon < weiw # Rl o & srgmon g o 

ST fereit Ao g e foe ST o sremale e T 8, i 3, STyvian, S A STt 

iy € Si gk sfarfa— 

(i) TR =feRt gRY STREHT =N w2 o TR g T, S SwsdER 6 @i afa 
R Tl ; 3T 

(i) & Sl gR SYSIHRT § YT Yo H1 S a2 S 

(12) ““festrea’” & foreht Seare o waiy & U Seqre o smafaa 1 s slifies =1 gRam 

g sfada § SR forgeh siavia T8 Sear 1 ot =01 s fafafdfa =1 08 s =1 siadeg 

3R TE Sg B Sefed FH % ferg Sw ot i fafmi o et smafaa whwen w1 wiaw 

aftoms wfmfer ; 

(13) **¥ivey forrar " & Tt e T o e § e fasharedt & Seo: o A & et 
<1 faqur, e SiR faska a1 Faneii 1 g foran st arfuda & 

(14) *‘TRTFTEE " & U 15 T S94R (2) o 31 e Terfees sifda 3 

(15) Tt e & 41 28 Y S9HRI (1) < 7 wenfid fsren susier ferae gfadra 
ST A T 

(16) “*E-mmad"" & wret =1 Yesii 1 s a1 Tk i 8, fraes sfatfa festea o 

ST Feas o fesfieat same ot §; 

(17) *starfe Fo war' | e T st S 8, S faw g fashan @ e 
YT R FerTa 1 ATt a1 el o fasha 17 § o e | wHed o < fere gt an 



STIAM 16] AR <hT TSTIA STHIERT 53 

Ulsharet o1 SUcTe Ul & SN ek Sia i SATeg TSR T 1 SAelg e w2 

fE; 

(18) foreft oo & Hew § 4 e ' 9, — 

(i) ¢ T, wnfeash R, eI A 

(ii) Terrelt saftess o1 =M, TeieR, T 1 37 Yoo A s feraei &1 

oo 

(iii) fereht Teen %1 H1e & M =1 qe &1 fomm, 

Sferid & S Swsiied 1 7% forwer feetan € foh oe Q@ gwish 31 ot st &1 T, 

e a1 ST BT WSl e & 

(19) “‘Toreq "’ < sieia T oo stfirekTor, Fetem sifierdt, fafmio, smr o % 

T Ao SRt SfEfer &, S i sy, =R 1 gfa § gefaa a1 e 

ST a1 Herash HREAR, SR 1 g a1 3771 % T Gf F, 5 fafeq #5 s, e g 

SAfet o1 U 31 o e sita el sifiran sifde aftafea 8; 

(20) ** rfseafad R & frht Scre a1 o & Heifa g difcss e, et w1 gfeEE, 

e =1 fereror sifrlia 8, ST 7 SN Yo il ¢ o o U8 difereh sher, Wias, oe 41 faerd 

T fte e & 2R 3 STl foret S o1 <hiE T A1 e ot ¥, S 7 A o § i | 

Tl Seare T T A e # ST 8 

(21) 7T W YRR T S Ff S § ot 3ee i ey g S A 

2006 1 34 SIUfem, 2006 T R 3 T ST (1) & We () F Aemafenfod @eg’’ 5 §; 

(22) Tt 3cmg i & ey § *“ eraeifa ' H,— 

(i) T e & fot ot <iafa =1 &f; 

(ii) Fafes &, T ge; 

(i) Saferes &ft = Tror a1 Hafs 1 JHEE o FHRO HAEE TS A AR 

SR 

(iv) Fr=iféerm =n Fanslt 1 =1 2 = swes (i) M (ii) I (i) # 
ffde ferdlt sttt < wiomHeTEy w1 o7 TG, wfferd €, fhq sue siarfa wd 
AR F1 FIQ FIE AT 01 AR WA & 7 F FRo1 FHfa F FE THAH, B 
aforfereh a1 snfeies T, fomeh sfmia Sed Hefud W, sdfies =1 afonfss 3 

+ff &, wfemfera &t &g 

(23) “‘afa"” § w1 eTvery sifuda 2, = S ot €, R e w9 9 fRht oafem b, 

e &9 9, qHfas w9 F 71 Gufd 1 Hiia B T g 

(24) ‘“fafmfar” & T sifada & <1, — 

(i) TRt =rer = <9k I T S S A 

(i) 31 BRI STE T feheefl Tl 211 Sk il it Sl ok & A 

(iii) ot e1= =afed g0 sFTC T Rt Wl W STae T 1 fae o § ar 

T E; 

(25) ‘Hemar" & U gl arfirid €, e gRI e Susier foerei § qegehdr sean 

(26) *“weme"" & v 75 # ffde aes sfiia §;



54 A <hT T[T STHERT [T 2— 

(27) ‘g & siaria, Fenfeafa, Wk s 1 fadt T stEm @ e s & 

e 3R A wew wiwfe € 

(28) TeRelt Sear 21 Gan o Geier F ** wrHek fammeq & e G farmre eifvdd 85— 

(i) T Seare =1 Fya a7 favean avi € @ 

(i) Tt Frren TG S & S o e T Sears = Fa Sk Wegfa, |, = A o 

& gfd Susirermel & 9fHd € 1 E §; A 

(iii) e srfsrea o foafer sraeem e 8, < afe fafmtar =1 fashar =n den 

T T e ST & o SE Uk ST AR Ut T e g A 

(iv) SR Heerqul a1 1 fodm §; 

(29) ** T TR F URT 53 HY UMW (1) B i Tifed g sqsder faarg g 

ST S ¥ 

(30) ** stfergerr’" & TITS H W g st A € o sifrgfaa e v 
1 TeFHR Sreia T smem; 

(31) “safer o st &— 

(i) ¥ =ifte; 

(i) =1 v e Tfsregiepa & o0 T 

(i) 7 fomg tfamem de; 

(iv) T HewH Hramsd; 

(v) SAfEl =1 H1E ST =18 98 WERd Weie s, 1860 & ST 

i & 1 e 

(vi) %X form, St o safee forer, = forfir & an =; 

(vii) @7 F o fafires safaq, S et sff qefar swae & orefm et e 2; 

(32) ‘‘fafea’" |, genfeafa, H=ia WHR 21 T TWHR g1 a=1C 7 Froi gro fafea 

s §; 

(33) 'SR & UH FUG BT S ] A1 A AT A RIS et WS 21 forwanfd =k 
SIS B, S i, et o O STaree H YRR ST e T 8, Sl w9 9 geEfed @ 

Heresh 9T % ®9 H qeH T S o fore wem ¥ o foraert Sared samr a1 aiforsg & ferg 

(34) “‘3cre Tt | foreht T8 Seare =1 Fa & Searg fafemfar = seare fashan 1 43 

faffefa = forsrta gfeyol S = sad e o & Fro et sasirm &1 i@ fredt 

STt o ferw wfiert & fora swearfore sifida §; 

(35) *3ae Tfae e’ |, Fenfeafa, fSen st an T e 21 i o & 

Tue et =fer g0 34 A ST o foTu, Wier o1 <N 3 & forq e fefan o wieme 

A §; 

(36) g fashan! & wré Qe safera arfirfia 2, s— 

(i) ToRelt Seare a1 S5 ST KT S §; A1 

(i) 377 BRI 9T T e Wl 1 GAford e & 3 

1860 121



ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 

(iii) Toreht a1 e g1 e, TG, femeell Searel W @79 o ot et e € o 

TG E; A 

(iv) TRt STaTe <A1 T & ST T8 Seurg <61 forsha o 2, fam &t €, 7ee | 

T AT €, STIE AT S A ST TH IS 1 AfOfes FerSHi o fere T § @ 

YA 

(v) feret Seare 1 fosha & Teed Feoiiga el &, SHehT Sedier ol &, foofor s 

2, difrton s & o g fafmfon e ;=1 

(vi) Seure forshan 2 & Tng-we feet Seare o fafmian off &; 

(37) Tt Seare & Teiw § ' Saue fashan” & TE e wAfH eifudd ¥, S HHER & 

STIHA § et Fere & o T8 S @1 s, fosea, famm, wee, wfierm, am, 

ek ST, e T, foraur, T, STIaT S § A1 ST T SeS T afon ey 

o T & o gan € 3 sue siaria— 

(i) 7 fafsmia afafera 8, e 1 fashar sff & a0 

(i) T Fa weran +f 8, 

forg Soeh sfmia— 

() TR T 1 forshal 9 9% Wi T 8, 56 e e st |f=a 

e % fasha & A1 e A1 o g § A o gen € 

(@) Fordt T dorer § st daneii o wer afmfed 74 & o frd 

IS 1 ook 1 ST ke SE ST § fRg 1 T, e A de vam 
AT U HEAIER HI AR E; 

(1) T st wfemfer 4 & S — 

(i) T S < fasha & Geiw § et foxiia g § & F#ar g 

(ii) <1 farfmfar, vk fashan, faawes, gaa fashar, S fashar @ ré 

eI a1 T T 

(iii) Tereit Searq =1 < 3o § et 1 Frdvan ST et war @ 

ST o fere feraa s o for <8 fopell veg F i T mEw Y, 

o Seare & =, e, STIRE TR FEIer 1 R geedl § fi 

fadt stk S TEE; 

(38) forelt Seare o e H * Seare Fen werar”! U sl A €, < Ul Sae & gay 

& T el TS F 

(39) “fafsram " &, genfeorf, Teda T 1 <k i WifereRol grT s e farfram srfida & 

(40) ** faframer ' & o W feheit faifey ok S7efi Tonfua 1 frehmer = <67 «ff miferemaon 

A §; 

(41) ‘i ST raeRr " 4 G s S7aeR sifidd & fgew! ygfa @ @ 

Fanedt & weifura oo § wied # s ofter i fefrd § A 3 S e wve feam @ 

eTH % FaTE 1 GUfed e 1 ¢ Fored Sl W S fd e =1 el arferiftr fer st 
e Sl 3HE sfid— 



56 A <hT T[T STHERT [T 2— 

(i) ot ot grer ) e ob e o1 e, e SR # SR W T Svelf o W 
o, fores ima 4 i g € a1 9fg &1 1 gerem & 

(i) TR TS AN TR Sh foheft Susirer 4, Fenfiefs, fore e a1 &a %1 %4 

HT, WIS T A1 SHHT YU B % o g vl <k w9 H fw o= Wt 4 e 

A HT, WIE T A 21 SHHT STHFT F HT ST F@ 85 

(42) ““Fen"" F fereft oft W Y Tt Fon eifurda & S we Hefera SRS w1 
IR HE S & TR 38k sforia Aenrt, Ferardron, <fren, wftered, yEERw, foaea a1 o=t 

Tl 1 qfd, G TR, s 2 e sveren 3, 78 i, FERsE, sTHe-wHIe A wEEn @ 

ST SR TEa Hitferd €, fohg 37 o & Shfa et €, o e sfemtal 9ok o safara 

Yot wiferet & 37eR Ael 1 W feban < T 

(43) ‘et e & T e st € e faem w1 & el 2 % e fwan 

i 

(44) "7 SRR A MR 42 T IIHR (1) 7 Tenfoa a7 Iusier giadn s 

v 2; 

(45) et Tt < Teier & AT & T <R TE SAfe st @ S faskaned T A 6 

orshar 1 foraon st € iR sgeh sfaia saeh fafwian oft & oIk Sl T Hret 1 faska a1 faaeo 

et & w9 H foren < € ael gk sfoia sue TR R 

(46) ** sTfera wfeer’ & U IR fafrwia an s o1 Sen ver S e o ot Srser 

< o= Tt wfee sifva €, foraeh T8 freiem €, S U sasir & st § weeget o 

et &, Foreeh sfeta Freferan 8, s — 

(i) Sifoardt snermsi & e @ forg Susiia | Ted: STt e ST STaa 

FA; A 

(i) Sfaer & o7 o T susirern W 1 T wnfeq stferifaa e, S dfam 

T TEEHR ] U 47 h HRO ST THAH F I SR & A 

(i) Y W < T R @ e A TR w A SR S A 

(iv) for gfegaa Frw & T wfea 4 wfaq & vewR #1 THw w9 § TH 

wfere 1 TA FH H A FHER FAE A 

(v) ferelt T e 1 Tfae A o7 UHER, ST ST €, F genfa & fa 
Tftere B9 § TSR F & U SR N N ST w1 WA H; 

(vi) SR W T SRR TR, S o o SR e, S Suser 

& wioee & 

(47) ** ergfea =it SRR’ | U@ S STERR sfuda ¥ e frdt o & 

fershiat, ST o1 Wer o HyedA o TS ok foru steren foreht Jan oht seren & forg 1 srqfaa 

T S1a ST 1 Yo HeR ST S 8, gk siavia Frefefad w1 sreer of § 

Aafq— 

(i) Hifas w1 4 =1 fafaa w9 % o1 qrasto gr fome srria st sfiea 
gr i & e T e, o, — 

(%) 7e faea =gaeem fovan s & & A fadt fafore @M, safad), 

AT, S0fl, FT, SATEE A1 YRR I E; 



ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 57 

(@) e frvean saer foran st & fo e forst faferes waenm, Fanfad an 

It E 

() Tt qAHfEa, s gu, Teied go T TT 1 U HIet o e A e 

1 e saaeeH fRan T ; 

(%) =g ey foran S § o wret 21 dansii 1 T grEeE, ST, 

HTART, THET, ST, FATT a1 BT I & it o O W Famedt o6 e 

(®) e =1 fofan e @ fof Fashvan 1 werrsal =61 T el =1 7 
A1 e W & S T b a1 Wi o W T E; 

(=) Tt mmet o Janefi Y sTavawar a1 SUAfTan § Heifia & faem @ 

Tk SATEYH T <l §; 

(B) ST 1 ot 3care o a1 fert ATt < ShidehTor, FerereRTie 4 sifde 

T T BT, S IHe AR A1 HYfAd THE W ST T 8, R and @ 

wemfa & I 82 

Y e 39 I H gferen B S § o G ad a wensfa vt @ 
HHE T T ST § o T AR % Wed BT WK 39 St W g S e 
wfeEn @ @ 

() V1 1 76 ® § SR T s & forwe ded— 

() fereft Searg = femeft wret = Sansdt <t AR =1 wensgfa &; a0 

(@) ferell oreq =0 e ferell w61 wfcreenfid, STRfed et =1 Sueht 
AT T A1 TR Fa 1 e A T S @ F A ¢ T qh 

faffee aftoms gret = =3 feran s, 

e et areafeia A = wemfa 1 s= diftees S 8 9 8 91 9 91 1 FfRgad e 

21 fof Tt o, wemyfa = o= 1 fee s, 

(3) SHHHA & A H S H1 Afeereh T F erra ez smar s o ot 
IS A1 A B 3G A A BT A AR forsha fefa S & sveran S weH i 

ST €, T 59 Wt 4 T s iwa o A # foheft s o 59 hia & wfatew 
A AT FHEAT S FH T GEHT AR H HROT 98 Seg 1 A feshansit 

BT et fofan Tron & =11 e, weprRdiett R wer 1 i €, 1 9 i o T 
fafféw foraman & fo e o *iva &, e w oz Sene 39 safa gr faska foan 

TR, A1 HAE TS 7T €, Tt SiR § srveee fEm mn g 

(1) U@ e = yrwens doa feu s € i ot a1 safera < e, Snedi an 

AR Y ST e & | 

TIRH—EE (i) & TS & for, T woq & an #, si— 

(1) Tora o fore weenfua =1 dueffd fRdt g T =1 Sae TR 1 3 W 

sfeafad &; a1 

(=) faskar & ferg weenfoa =1 wwefia foedt awq & Her, o el gé 

T TN H R e W bt T =i R, o e g wee o faska % 

e wigh g %, sifweafea &;an 

(%) forrelt et oreq 8 o1 Seh SR Siafee & S ST <61 farska okl ST €, it



A <hT T[T STHERT [+FT 2— 

St 2, wiear T St 2, Rt o St @ o foredt of srr G & e g s 

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(ii) & wret =1 st = et et shve R forska o we o ferg, S s et 
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(31) Tt R erfurira @ S foreh formom #, wmopeft wiwa < wfa Fdw o 

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2, S 1 e H wEd g o o farmfa g 7 S & Sea Anget dR W 

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(iii) (F) 2T =1 A 01 o1 g 1 WA H A F ST o # frg 
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(1) T, S A1 qu H 277 SRy g e sl foReh whie @ sriieri 

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festred, dfmio, uftey o1 Yeh T3 o Feiel #, ST Hiel o1 ST e ol St s aif 

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(v) TTE T STHRERT 21 39 T foRT ST &1 1 71t o foskar fore S sveran fasr 

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SHTERT A1 T T S 21 SR R S 35eRT 31 3171 SHEY WIe A1 Haisii 1S 9% 

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(vi) et Tt < fafafia a1 faska & fore T A Y yeeme 3 a1 Jard yem 

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ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 59 

(vii) forswa fer w7 wret =0 & 7€ Yaneii <k ferw <fioreh = o1 e o i U Ofa 

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(viii) ATt T foeRa T 21 a1 2 % 9y Ffequl Hie w1 o o a1 3w 

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(ix) Ssfran gRY favaryees <t 78 Safader SRR #1 fFHt o= st H1 gk 

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(@) @ fedi 1 wfaffere w3 o), Sav o TEeE g 91 TR-9EeT geed, S 

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4. (1) HEA TREG F ek AORAHATAR ST o Heoreh o & Witwg 1 7 6 9 T 

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(2) &5 Iftug 1 o TF A iR T WA, S sreas I e ofR 9w o 

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5. HE URg F1 I48va 39 iU & erefit Sl & erfusi % waH s 

T R AT A A A 

6. (1) eI T3 WL, SIEEEAT g, T e 9, < T stfergen 4 fafafde &5t 

ST, T ARG & AW | A U T ST HE GG FT T FOH | 

(2) T IS U HelehT 9Rug 2t 3k 78 fFreferfaa gew & faer ot stafq:— 

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(@) T Tt w1 wfaffice &7 a1, I =1 AT A1 TR-VEE T HeE, S 

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(4) T IRg &1 dook TH THA 3R T WA, S S1eae S w9 SR 9% e 

FRAR & HAER 1 arad TH GfsHan 1 ared w ), s fafed &1 s 

7. Few T IR o IEevd T o i 38 arfufrer & srefi S sifurshnl @ 
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8. (1) T TR, A= 5w, Wk ot #, Teft ardr &, i Ot stfergemn # faffde 
o s, foren wfeg & T & T T e Susiea wa afteg F e o 

(2) foren wfig U HerewR uftg 2R iR 78 frefafad gew 3§ faaet o, steiq— 

(%) T 1 Fera (A Tt ot < @ 3 1), S Sue steae &, Sk 

(@) T fedt w1 wfaffae T a1 30 o1 EEE A TW-WEEH T TEE, S 
fafea ferg smd | 

(3) foten ufteg #1 Sa sTavasmdaIar 2 fq wers o # uftag &t &1 3 %1 31 dod 

T S | 

(4) forem uftag 1 Few foet & TH w9 3R w9 W Enf, S s 3 9me SR g 

ST FHAR o HHTER 1 o1 UH Wioh1 1 e Haf, S fafed =1 <) 

9. yeireh frem wftee 1 sqava e & ofie, 30 srfufrem o arefi susirredi & srfererrdd 
1 Hare iR TRE W) wers 3 Al 

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10. (1) FEA WEHR, A= gR TH T §, 5 9% 39 sAfege § faffde wy, 

AT W01 oh 9 & 1 T % & ST Sl WIfHehol 31 e SusRet & sAfempri 

& SAfeRA § Heiferd fawed, stfo R Seen iR faen @ ywe famre, S sEa i 

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A, T ST Yo T % ferg w0 | 

(2) FE e Toh e ST 3R Sa-it g 4, i fafa %1 Sy, o st @ 

fereter’ =, foment Frgferd, <ot SRR g0 2 sifufrrm & siefie wiferrli o1 9 oiv i 

1 foiefe e < ferg st st | 

(3) ST WITeIeHTo B e fawett Ui TTe= U H T T W E oR R 

F U T W 3HE M iR 37 e €, S weta wen fafafed w0 

11, FE THR, SR R L W 3 T R SR SR 1 R 3 
fer sxdanet, srff =1 wsfa, Fraferm < whwan, wemafe, S oik s, @, Oe g ok dan 
% o7 Feier iR vl o1 Susiy %0 o fora forem o g | 

12. e W01 1 h1E kT4 1 STl Fact 36 wR0 F stfaferar= 72t 2t foh,— 

() ke wifereweor & 1 e & an sueh e § i qfe ;A 

(@) 1 AR N AR & w9 H e 9 AR gl W 

(1) 5T wiferaRor BT ke & g sfrafaaar 8, S A & ome gt 

TR FE R 

13. (1) HET GHR, FET9 TR0 1 a4 STl AR o1 = Suere SHaar, 

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(2) 30 At o ST frraer o 2 ifeeeor o sTfuemfeet St st =it 1w 
I AR 9 e Fa & o7 Fee SR o & g, < fafea w1 wmd | 



ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 61 

(3) S miferero fafremi gro faffde gfman & srom g Sl drad @ 9 

I oo iR et 1, ForTeh o Su it SifieR SR e, Susier ifq, fafy, fafeme, 

el AT, e, TS, S Ran, o, 1, Qe et A gone & & § 

ferdTa STHeRT 31X 397 8, 1 39 sifufram & e1efiv o1 i & e § forenfora e weh, 

il =78 ek W | 

14. (1) HE M ST FRAR & HATER ST &7 ST a1 AR & o 

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Sl 

(2) q& TR < W b 5r Wiferehor o weft wemrafen fowei o ey # wemo srefago, 

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ek W, fepeft s (foreh siaia feeft wnaferer shrarfera 1 STge o1 §) a1 i wfirehn 

o Torell o171 srfererdl 1 wermifor 2 = | 

15. (1) e TR & I 39 rfufTem o sreie T St A S A By 

< feru, St ok Seta gt gr frew fean s, weifeves &1 sreaem & U o @ 

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(2) HE TRR 3 AR H 9, Feh o ST o Sve ¥ ST T orde T €, 
T Gf7 vk weiTRee 3R 3a TR Heievs, e wgE fewe, 3v five et 

were e e s weh, S fafed feg <md | 

(3) 9% TR Hefayrh, froems, @ freems, 3u frewes SR HerE v T 

e 1 ST SR et 1 e HeTtaeeh o HERe s, v ok e & e 
T FLHT | 

(4) FEIH, 39 M & A = 2 A= F39 A S el A 
wferrall 1, Fenfeafa, ST Herees 2 fraeres o we frevs = 3u frovs = wers e 

Eakeisckasceatl 

(5) TeIfaTeh BRI 1 77 = o srarwolt 1 4 e , Ueh A o 4w o, 
< ferfrersdt gr fafafde faran s, & mitero =61 wega foan s | 

16. fSten et (=t forelt ot 1 & 9 &), forell afieme w0 = e wiftenw = 
T e o STgeR g 39 foR U feret e e st siferemfien & ofiat ue o & ' 

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ST 3T T a1, Fenfeafa, € it a1 ek wrafers & SR 1 W[ SO | 

17. St sifershmi o safesher o eTfed STaR SraeRi o faea = ymwe fasmo, St 

il & w H gusireRnel 9 fedi 3 wfaere €, & wein & uftae #1 fafaa § st @ 
¥ forelt weh ittt Y erefq foren soret a1 stge, wrefes wrfera a1 s Wit 

eIy fepan s | 

18. (1) SHEA WEH— 

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(%) 7% gfafeea wom & w1 =afe T e fomme & veem § sma @, st 

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(2) 3ugm (1) # sfafdte 3wt #1 smawd W giaee 9 S fam &€ mtemo 

it feret off weirsr & forg,— 

() 1 1 TGO § 2 AT R T S TR F e TS st 
& TRl & TeTT TS ST A1 STr90] S Heh Il 91 0 T, 

(@) 38 wifufem & srefi foremerdt =1, aemeenfia, fSren s, T s @ 

UL ST o U HIeA HT GH; 

(1) Fenfeafa, Fem ST = T2 ST 2 T S & e IR SRR 

& SAfTERA o STgfaq AR SRR & Tt sifimed & Weiw § faedt wrfafet § 

HHAHT F HR; 

(1) Susiie AR o1 SUAN 3 & Heiferd Aielt 3R ST ST e F Aok 

N FT, Foraeh siarfa doema wom feret or fafr & arefisr Susiermedt & TR & oo 

Seiferd YRR oft €, T qrfeleian 7 7 Wemeh A & for wfe e 
IR 1 PRI R H; 

() SusiTaRT STl % Wl o 1 Gfifeea e & forg s siferepmt o 
ST yHfaerst S weten s vgufaEl #1 siiwR F0 1 fami wt ww; 

() Susiiern el & & H STTUuH iR SgeRT asa F g 

(@) USRI ATHHRI T SEHAT H1 TGRSR HIH H TR, 

(1) s aafrehrdl & 4 H el T TR TR-TeehT e o er weensd 1 
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(31) T we # faftre ST weifae A Tearsatet & ST H e B 
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fere strareres &; 

(1) A a1 Uit A1 STRfad e a1 Saned & favg susliaded & e 

F o o geen oA S g, 

() HE TR ST T TEHRT o HAITAT ST il a1 STsirer sy 39 I 

HATE < Hah T 

() eTfad SR SAeeRi < et 37 & et i Susiiernsdi & fea & wam = 
o strervare ARfeyie fagid STRY & W | 

19. (1) HE WiEERTo, HER TR & farel g=m 1 ferswrera = few =1 a1 & 

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IR o fedt & wfaehe €, T AR St O A e SR AfE 6T 98 WHIHE 

S T Werg i ArHen faeme € 0 98 Helftee a1 fen sheiaet gR ST S | 

(2) et e S & Tee H T Wik 5 7 1 @ T 0 A 6 o v



ST 1] AR <hT TSTIA STHIERT 63 

fepett 1= farfts & erefia wonfia faframes g frvern smn =nfew d e U& A =1 ero e 

& T e fafams w1 e 

(3) 39T (1) & 21 Saww & Al & fer, sEr wiftesto, merfewe o feen 

et UH (1) # fafdwe safam @1 qen aehm o 3ueh wes # forlt gwamerst =0 s & 

T FA HI A HFRM | 

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SRt ST % SATERAT AT ST SR SRR % SYEHd F1 o forg Tt e ¥ 

& THT AT U G ST Arevaeh €, forgeh sfafa fretferfad off §— 

() T T 1 AT S A1 T Haati 1 et € S @i, uiEwe a 

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(@) et = Fenadi & shanedi 1 79 FeRR AT fere e et 7 Sansdi w1 i 

1 wfefd; s 

(1) T SRR 1 & HE, S ST § ST Sy < fedii & wive € 

T AT W, 30 W & A H1E SR Wi F | 7d SR B g S #w 

ST JEH FHIM | 

21. (1) Vel S0 o T HE TH 61 T T & e ¢ o B fn 
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ST B, Fenfeafa, Hefad S fafmia o yemms a1 ol a1 w5 T 

oo o1 ofg e o fore a1 <9 U O H &R T v & i, S emew F fafafde fea s, 

IYANE F W wEmI 

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forfmtan =n foreft graicher g1 U faen o e fammem & Ty § wnfe sifedifaq e stervas 

% < e fafmia =1 gt W i iferifya 2 e, STt 8 o 9 % & g 

Tig T iR fafmiar O g R e TeEEd! a1 g § T 

e Siferifaa X e, S U= @ S a8 TR | 

(3) 398 (1) STRSTER (2) % 1A Foraft ST o6 9 g o, STef S wifershe 7 

STEh THI & 1 98 S g fefreit fevean 2 sy forirot o graieheh ohi feheft S o Syen 

1 TR F F U erafy & fore, S uek o qok w1 & weh, wfafagy w5 T 

i S WITEIROT ek TREIE! SR ok fere T e o1 fohlt 3eamg an dran & 

ey # T srafy o forg et T & wfafte o weh, S i o qe Bl & | | 

(4) STei HE T ok S0 e o T F T 8 e & foh et safer B 
Fereft ek TR T WehTereh 1 U YehToT & WajehR T S € it 98 U et R T wnfe 

Sferifa R W, S T FT T & b | 

(5) I ¥ Jaidhier ST (2) SR S (3) & S7¥fi v o1 <rft Tl &, it e 
I G TRRifehd foht T T8 Sc1g 1 e o Hay § formmem # fer 7 <&l &1 Hera 1 e 

T o oI T, el SR &1 

(6) 3 +ft =ifer et wnf o fer arh e & f o e wferd = ¥ @ o 5o T 
FErsiTo & WehTRT™ 1 319 AR o HIMRO STIH H Werd fefa o1 2 wehTer &1 wae fopan 

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TR 2 ST & fer Wit fop T, fopeft et Tieen w1 STFeR ot | 

(7) 39 R S T AP o ST hd THE Frfatfad o1 sAT e S, Steid— 

(%) T ST g THTE foR T = wenfad & 1 SEe; 

(@) TF e T S 31 erafr; 

(1) TR TR R fehe ®9 9§ g 2 1 S o sAfadt & ot b 
Sg; s 

(51) T ST g e fershl & o Tore | 

(8) HETA WEEHTO 30 W & Aef 13 <9 TR w37 & g =af 1 g < H 

ST JEH FHIM | 

22. (1) MR 19 Y 3T (1) & ST SIRFe S A o TR 18 ST T 
e & fere, wenfeafa, werfaers o sue g 8 ffaw mitega 1 = stfeserd a1 fem 

FeE A I8 T A T T w1 BT off w0 € for fopeft wafer 1 Swsirer sferaendt 1 

FfeshE fefan & = 1 STgfad SR SHeRR A1 TS oA A Wi fore e €, 9w — 

() Terrelt oft Ffsrgr o o U forddt oft wfter & g9 o oiR fereht <t 

sfirera = <fist o feheft 371 ®9 < WeA % for qeedt shim iR TR e, sfierg, 
<ret = T Ted 1 sifmEm S 

(@) T& Afiera 21 =S &1 e FOT A1 SHBT FAT S, A 

() forht afera & fereft efrera, TRt a1 o7 qEamarst a1 <1 <h1 Tgd & &t 

ST HT | 

(2) T 3R e & way # d wiwan wed, 1973 % Sy S 9% & wh 

sifefrem < STefiA el SR sfiren 1 @ A | 

(3) SUHRI (1) & @ (F) & 31efi7 sifemren fore 7o =1 39 S9aR = ©e () & o1efiA 

T o TT Yoo ETe, aifverd A < 1 39 SAfer i, TSred Sk i feen n en 

a1 o 5% weqa R o, =enfeorfy, T sifvreo o1 wagd %3 1 aria 9 o A & o, 

ITHRY, 9 Al g e A #, S fafeq w1 S, wofor wfed w5 s sgeRed #9en & 

T, e fea S 

(4) <1 3941 (1) 3 34 sifermrenr 1 7 <ot s = weren epritel & el Heraees 
1 37 SRR 39 =it o1 T O H fver w5 e, s fafeq w1 s 

(5) SUHRT (4) § Fafde =fisi @ fa= o= =Sl &1 <o § 9 38 1 S9uR (2) & 

@z (M) H sfafdte udy Au sevae Sl wfed ferwt forerd = war i e 

23. FE AR AfS SR G, 1 STerg=an gr, el off st sk = frem 

1, " 10 § fafde He mfersmoon %1 aferi 1 ST F ST e & e w1 & A 

TeTfufed e | 

24. ¥ 20 3R HRT 21 o ST Hera Mo R TG forelt aew & safe 1 =t 
T STIw 1 It BT A & T e i oTafe o sftoR T SIEn i et wiee H Wh | 

197412



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25. Shefta Tk, 3 frfere faifty wieg g wwre, fafirin & wear, &< st 61 Tt 

M T SIS T HehT, S HEA TR, 9 sAfufm & s & ferg s fare s 

& fer sTrerwe wE | 

26. (1) S MEH0 o0 T ST 3771 oA STferg Tam SR T8 &0 § o T 

Hifq &, St wRa & frse-weerariegs & wme 4 fafed fhan s, aw@nst w1 uw aifie 

feraor dam M| 

(2) e TR & SEnst #Y 9Ra o - TeeETRiEs g T s |, St 

ek g farffde ferg e, wiodien ot ot ofR Tt Sudien < s & SH g ST R o 
2 TIeHT01 GRI 9 & 20Tk - HeTeT e ier: &1 6ed 2| 

(3) A % ok FRTeTaTTir 31T &< Wit & aransi w1 wodian & das & 
ue g g fore o foreht sfea 1 s wwden & ddy § @ srfer, fRfre o 

ItIeRT B, S TR eranelt w1 Huden & ey § W & - neeraries & € o 
ferdr w9 & A, S, Hog ARl A1 ST SRS ST FITST-951 1 T BT A/ B 

T Sh £ TR ST 3eeh gRT wnfad shratert oh1 e e o1 Safere g | 

(4) RA & e -TeieraTTers 1 36 g %< Wik & et o oden & 
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27. (1) FEA MiErRvl, Feire o T8 ey Sik T8 w9 §, <7 fafea fean s gefad 4 

ST T 1 YU ORI g U afder i S o= T frdd S feamfor dam e, 

STt e o < o Tt i @i faarfordi 61 wfasi 1 < < o 1 swifaa foRan s | 

(2) S99 (1) o A affer ot =1 wfa, Soeh T 9 o A AUl T6g & 

T Ted & THE T S | 

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I foare wiedre st 

28. (1) T FTHR AT g Tk T ¥ el TR & 1 | 3 feren susir 

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अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 69 

(1) उसकी जानकारी में परिवादी और विरोधी पक्षकार द्वारा लाए गए साक्ष्य के आधार पर 

करेगा यदि विरोधी पक्षकार परिवाद में अंतर्विष्ट अभिकथनों का प्रत्याख्यान करता है या उन पर 
विवाद करता है; या 

(11) जहां विरोधी पक्षकार आयोग द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर मामले के अपना 

पक्ष नहीं रखता है या रखने में असफल रहता है वहां परिवादी द्वारा उसकी जानकारी में लाए गए 

साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करेगा; 

(ग) यदि परिवादी सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में असफल रहता है तो परिवाद का 

गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करेगा । 

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए जिला आयोग, आदेश द्वारा, किसी इलैक्ट्रानिक 

सेवा प्रदाता से ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो उस आदेश में 

विनिर्दिष्ट किए जाएं। 

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने वाली कार्यवाहियों को 

'किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुपालन नहीं 

किया गया है। 

(6) जिला आयोग द्वारा, प्रत्येक परिवाद की सुनवाई, शपथपत्र और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजी 

साक्ष्य के आधार पर की जाएगी: 

परंतु जहां वैयक्तिक रूप से या वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से पक्षकारों की सुनवाई के लिए या परीक्षा के 

'लिए कोई आवेदन किया जाता है वहां जिला आयोग, पर्याप्त हेतुक उपदर्शित करने पर और कारणों को अभिलिखित 

करने के पश्चात्‌ वैसा करने को अनुज्ञात कर सकेगा। 

(7) प्रत्येक परिवाद पर यथासंभव शीघ्र सुनवाई की जाएगी और विरोधी पक्षकार द्वारा सूचना की प्राप्ति 
की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, जहां परिवाद में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा नहीं 

की जाती है और पांच मास के भीतर, जहां वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की अपेक्षा की जाती है, परिवाद का 

'विनिश्चय करने का प्रयास किया जाएगा; 

परंतु जिला आयोग द्वारा, कोई भी स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक पर्याप्त 

हेतुक दर्शित न कर दिया गया हो और स्थगन की मंजूरी के कारणों को आयोग द्वारा लेखबद्ध न कर दिया गया हो: 

परंतु यह और कि जिला आयोग स्थगन के कारण उपगत होने वाली लागतों के संबंध में ऐसे आदेश करेगा, 

जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए: 

परंतु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्‌ परिवाद का निपटान किए जाने की दशा में, जिला 

आयोग उक्त परिवाद के निपटान के समय, उसके कारणों को अभिलिखित करेगा । 

(8) जहां जिला आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, आयोग को यह आवश्यक 

प्रतीत होता है तो वह ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो मामले को तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में 

रखते हुए न्यायोचित और उचित हो । 

(9) इस धारा के प्रयोजनार्थ जिला आयोग को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद 

1908 का 5 का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, 

अर्थात्‌:-- 

(क) किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर साक्षी की परीक्षा 
करना; 

(@) साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक वस्तु के प्रकटीकरण और पेश करने की 

अपेक्षा करना; 

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;



70 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

जिला आयोग के 
निष्कर्ष 

(घ) समुचित प्रयोगशाला से या किसी अन्य सुसंगत स्रोत से संबद्ध विश्लेषण या परीक्षण की रिपोर्ट 

की अपेक्षा करना; 

(ड) किसी साक्षी या दस्तावेज की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और 

(च) कोई अन्य विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए। 

(10) जिला आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के 
अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जिला आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और 

अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ दांडिक न्यायालय समझा जाएगा। 

(11) जहां परिवादी धारा 2 के खंड (5) के उपखंड (४) में निर्दिष्ट उपभोक्ता है, तो सिविल प्रक्रिया 

संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश | के नियम 8 के उपबंध इस उपातंरण के अध्यधीन लागू होंगे कि 

'किसी वाद या डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह परिवाद या उस पर जिला 

आयोग के प्रति निर्देश है। 

(12) किसी परिवादी, जो उपभोक्ता है या विरोधी पक्षकार, जिसके विरुद्ध परिवाद फाइल किया गया है, 

की मृत्यु की दशा में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 22 के उपबंध इस उपातंरण के 

अध्यधीन लागू होंगे कि वादी और प्रतिवादी के प्रति उसमें किए गए प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 

वह, यथास्थिति, परिवादी या विरोधी पक्षकार के प्रति निर्देश है । 

39. (1) जहां जिला आयोग का यह समाधान हो जाता है कि जिस माल के विरुद्ध परिवाद किया गया है, 

'वह परिवाद में विनिर्दिष्ट त्रुटियों में से किसी त्रुटि से ग्रस्त है या परिवाद में सेवाओं के बारे में अन्तर्विष्ट कोई 

अभिकथन या कोई अनुचित व्यापार व्यवहार या उत्पाद दायित्व के अधीन प्रतिकर का कोई दावा साबित हो गया 

है तो वह विरोधी पक्षकार को निम्नलिखित में एक या अधिक बातें करने का निदेश देने वाला आदेश जारी कर 

सकेगा, अर्थात्‌:-- 

() प्रश्नगत माल में से समुचित प्रयोगशाला द्वारा प्रकट की गई जुटि को दूर करना; 

(@) माल को उसी वर्णन के नए ऐसे माल से बदलना जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो; 

(1) परिवादी द्वारा संदत्त, यथास्थिति, कीमत या प्रभारों को ऐसी कीमत या प्रभारों पर, जो 

'विनिश्चित किए, जाएं, ब्याज सहित परिवादी को वापस लौटना; 

(घ) ऐसी रकम का संदाय करना जो विरोधी पक्षकार की उपेक्षा के कारण उपभोक्ता द्वारा सहन की 

गई किसी हानि या क्षति के लिए उपभोक्ता को प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया जाए: 

परंतु जिला आयोग को ऐसी परिस्थितियों में, जो वह ठीक समझे, दंडात्मक नुकसानियों को मंजूर 

करने की शक्ति होगी; 

(®) ऐसी रकम का संदाय, जो उसके द्वारा अध्याय 6 के अधीन किसी उत्पाद दायित्व कार्रवाई में 

प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जाए; 

(च) प्रश्नगत माल में ज्रुटियों या सेवाओं में कमियों को दूर करना; 

(छ) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार को बंद करना और उनकी 

पुनरावृत्ति न करना; 

(ज) परिसंकटमय या असुरक्षित माल की विक्रय के लिए प्रस्थापना न करना; 

(झ) परिसंकटमय माल की विक्रय के लिए की गई प्रस्थापना को वापस लेना; 

(ज) परिसंकटमय माल के विनिर्माण को बंद करना और ऐसी सेवाओं की प्रस्थापना करने से 

प्रविरत रहना, जो परिसंकटमय प्रकृति की हैं; 

() यदि उसकी यह राय है कि भारी संख्या में ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा, जिनकी सुविधापूर्वक पहचान 

नहीं की जा सकती, को हानि या क्षति उठानी पड़ी है तो ऐसी राशि का संदाय करना, जो उसके द्वारा 

'अवधारित की जाए; 

1860 का 45 

1974 का 2 

1908 का 5 

1908 का 5



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 71 

परंतु इस प्रकार संदेय राशि की कुल रकम, ऐसे उपभोक्ताओं को, यथास्थिति, ऐसे विक्रीत त्रुटिपूर्ण 

माल या प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य का पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी; 

() ऐसा भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए जिम्मेदार विरोधी पक्षकार के खर्च पर भ्रामक 

विज्ञापन के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए सुधारात्मक विज्ञापन निकालना; 

(ड) पक्षकारों के लिए पर्याप्त खर्चे का उपबंध करना; और 

() कोई भ्रामक विज्ञापन निकालना बंद करना और उससे प्रविरत रहना | 

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त हुई कोई भी रकम ऐसी निधि में जमा की जाएगी और उसका ऐसी 

रीति में उपयोग किया जाएगा या जो विहित किया जाए। 

(3) अध्यक्ष और किसी सदस्य द्वारा संचालित किसी कार्यवाही में, यदि उनका किसी मुद्दे या मुद्दों पर 
मतभेद है, तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और उसे ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर 

सुनवाई के लिए किसी दूसरे सदस्य को निर्दिष्ट करेंगे तथा बहुमत की राय, जिला आयोग का आदेश होगा: 

परंतु दूसरा सदस्य, उसको निर्दिष्ट ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के 

भीतर अपनी राय देगा। 

(4) उपधारा (1) के अधीन जिला आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके अध्यक्ष और सदस्य द्वारा, 

जिन्होंने कार्यवाही संचालित की थी, हस्ताक्षरित किया जाएगा; 

परंतु जहां आदेश उपधारा (1) के अधीन बहुमत की राय के अनुसार किया जाता है वहां ऐसा आदेश अन्य 

सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा । 

40. जिला आयोग को उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश का और यदि अभिलेख को देखते ही कोई स्पष्ट 

ज्ुटि मिलती है तो वह स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर ऐसे आदेश के 

तीस दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी | 

41. जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन 

की अवधि के भीतर ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग 

को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा; 

परंतु राज्य आयोग, पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चातू, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि 

उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था: 

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्त द्वार, जिससे जिला आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी रकम 

का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक 

अपीलार्थी ने, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो; 

परंतु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यकता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 

की उपधारा (1) के अधीन पारित किसी भी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी । 

42. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नामक राज्य 

आयोग की स्थापना करेगी | 

(2) राज्य आयोग साधारणत: राज्य की राजधानी में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर अपने कृत्यों का 

पालन करेगा जो राज्य सरकार, राज्य आयोग के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचित करे: 

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, राज्य आयोग की प्रादेशिक 

शाखाएं स्थापित कर सकेगी | 

(3) प्रत्येक राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-- 

(क) एक अध्यक्ष; और 

'कतिपय मामलों 
में जिला आयोग 
द्वारा पुनर्विलोकन | 

जिला आयोग के 
आदेश के विरुद्ध 
अपील। 

राज्य उपभोक्ता 
विवाद प्रतितोष 
आयोग की 
स्थापना।



72 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

राज्य आयोग के 
अध्यक्ष और 
सदस्यों की 
अहताएं, आदि। 

राज्य आयोग के 
अध्यक्ष और 
सदस्यों के वेतन, 
भत्ते और सेवा के 
अन्य निबंधन 
और शर्तें। 

संक्रमणकालीन 
'उपबंध। 

राज्य आयोग के 
अधिकारी और 
कर्मचारी | 

राज्य आयोग की 
अधिकारिता। 

(ख) चार से अन्यून और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से 

'विहित की जाए। 

43. केन्द्रीय सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, 

नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने का उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा 

नियम बना सकेगी | 

44. राज्य सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों 

और शर्तों का उपबंध करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । 

45. इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य आयोग के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 

नियुक्त कोई भी व्यक्ति, उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना 

'पदधारण करेगा। 

46. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित 

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और वह आयोग को ऐसे अधिकारी 

तथा अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझे | 

(2) राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने 

'कृत्यों का निर्वहन करेंगे । 

(3) राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते और सेवा के अन्य 
निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं। 

47. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग को निम्नलिखित की 

अधिकारिता होगी-- 

(क) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना, जिनमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का 

मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है: 

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी, 

जो वह ठीक समझे; 

(ii) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद ग्रहण करना, जहां प्रतिफल के रूप में संदत्त 

माल या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है; 

(iii) राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें; और 

(@) जहां राज्य आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे जिला आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता का 

प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में 

असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से किया है, 

वहां ऐसे किसी भी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी जिला आयोग के समक्ष लंबित है या 

' जिसका विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना। 

(2) राज्य आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीछों द्वारा किया जा 

सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा ऐसे एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा, जो अध्यक्ष ठीक 

समझे; 

परंतु ज्येष्ठटतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा। 

(3) जहां न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर राय पर मतभेद है वहां यदि बहुमत है तो मुद्दों पर बहुमत 

की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा, किंतु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंटे हुए हैं, तब वे उस मुद्दे या उन 



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 73 

मुद्दों का कथन करेंगे जिन पर उनमें मतभेद हैं और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या मुद्दों को स्वयं सुनेगा 

या ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए मामलों को अन्य एक या अधिक सदस्य को निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे 

या मुद्दों पर उन सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चय किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है 
जिसमें वे सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी: 

परंतु, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर इस 

प्रकार निर्दिष्ट मुद्दे या मुद्दों पर राय देगा या देंगे। 

(4) परिवाद, ऐसे राज्य आयोग में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के 

भीतर-- 

(%) विरोधी पक्षकार या जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में से प्रत्येक 

पक्षकार, परिवाद के संस्थित किए जाने के समय साधारणतया निवास करता है या कारबार करता है या 

शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; या 

(@) जहां एक से अधिक विरोधी पक्षकार हैं वहां विरोधी पक्षकारों में से कोई भी विरोधी पक्षकार 

'परिवाद के संस्थित किए जाने के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या 

शाखा कार्यालय रखता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जब ऐसे मामले में राज्य 

आयोग ने अनुज्ञा प्रदान कर दी हो; या 

(ग) वाद हेतुक पूर्णत: या भागत: उत्पन्न होता है; या 

(घ) परिवादी निवास करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। 

48. राज्य आयोग, परिवादी के आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर मामलॉका 

राज्य के भीतर जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद का, यदि न्याय के हित में ऐसी अपेक्षा की जाती है, _ अंतरण। 

अंतरण कर सकेगा। 

49. (1) धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन परिवादों से संबंधित उपबंध ऐसे _ राज्य आयोग को 

उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राज्य आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू हों गे । लागू प्रक्रिया । 

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य आयोग संविदा के किन्हीं ऐसे निबंधनों 

को जो किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित है, अकृत और शून्य भी घोषित कर सकेगा। 

50. राज्य आयोग को या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए कतिपय मामलों 

आवेदन पर उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, यदि अभिलेख के देखने से _ में राज्य आयोग 

ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है । ड्वारा पुर्विलोकन। 

51. (1) राज्य आयोग द्वारा धारा 47 की उपधारा (1) के खंड (क ) के उपखंड (i) या (11 ) द्वारा प्रदत्त. राष्ट्रीय आयोग 
को अपील | अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस 

दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा: 

परंतु यह कि राष्ट्रीय आयोग तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात्‌ तब तक कोई अपील ग्रहण 

नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त 

कारण था: 

परंतु यह और कि किसी व्यक्ति की, जिससे राज्य आयोग के आदेश के निबंधनों में किसी रकम का संदाय 

करने की अपेक्षा है, कोई अपील राष्ट्रीय आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी ने विहित 

रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया है। 

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय राज्य आयोग द्वारा 

अपील में पारित किसी आदेश से राष्ट्रीय आयोग में अपील तभी की जाएगी यदि राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान 

हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान्‌ प्रश्न अंतर्वलित है।



74 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

(3) किसी ऐसी अपील में जिसमें विधि का प्रश्न अंतर्वलित है, अपील के ज्ञापन में अपील में अंतर्वलित 

विधि के सारवान्‌ प्रश्न का ठीक-ठाक कथन होगा। 

(4) जहां राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान्‌ प्रश्न 
अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और उस प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा: 

परंतु इस उपधारा में किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य सारवान्‌ 

प्रश्न पर अपील, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की शक्ति 

को छीनती है या न्यूनीकृत करती है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का ऐसा प्रश्न 

अंतर्वलित है। 

(5) राज्य आयोग द्वारा एकपक्षीय पारित आदेश से इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील की जा 

सकेगी। 

अपील की 52. यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथासंभव शीघ्र 

सुनवाई । सुनवाई की जाएगी और अपील को उसके ग्रहण किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अन्तिम 

रूप से निपटान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा; 

परन्तु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई स्थगन मामूली तौर पर तब तक मंजूर नहीं 

किया जाएगा जब तक ऐसे आयोग द्वारा पर्याप्त कारण न दर्शाया गया हो और स्थगन की मंजूरी के लिए कारण 

अभिलिखित न किए गए हों : 

परंतु यह और कि, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग स्थगन द्वारा उद्भूत खर्चों के बारे में ऐसे 

आदेश करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं: 

परंतु यह भी कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्‌ अपील का निपयरा किए जाने की दशा में, 

'यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उक्त अपील के निपटारे के समय उसके लिए कारण अभिलिखित 

करेगा। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता 53. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के नाम से ज्ञात राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद 

विवाद प्रतितोष .... प्रतितोष आयोग की स्थापना करेगी । 
आयोग की तौर . जो 
स्थापना। (2) राष्ट्रीय आयोग मामूली तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करेगा और ऐसे अन्य स्थानों पर, जो 

केंद्रीय सरकार राजपत्र में राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से अधिसूचित करें, अपने कृत्यों का पालन करेगा: 

परंतु केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग की क्षेत्रीय शाखाएं ऐसे स्थानों पर स्थापित कर 

सकेगी, जो वह ठीक समझे | 

राष्ट्रीय आयोग 54. राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-- 
की संरचना। 

(क) अध्यक्ष; और 

(ख) कम से कम चार और उतनी संख्या से अनधिक सदस्य, जो विहित की जाए। 

राष्ट्रीय आयोग के 55. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, 

अध्यक्ष और नियुक्ति, पदावधि, वेतन और भत्ते, पद त्याग, हयए जाने और सेवा के अन्य निरबंधनों और शर्तों का उपबंध करने 

सद्ोकी के लिए नियम बना सकेगी: 
अहताएं, आदि। 

परंतु राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो कें द्रीय सरकार द्वारा 

बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं किंतु ऐसी अवधि, ऐसी तारीख से, जिसको अपना पदग्रहण करते हैं, 

पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे: 

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उस रूप में ऐसी आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌, जो केंद्रीय 

सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए पद धारण नहीं करेगा जो,-- 

(क) अध्यक्ष की दशा में सत्तर वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी;



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 

2017 कार 

1986 का 68 

(@) किसी अन्य सदस्य की दशा में सड़सठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं होंगी । 

(2) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में और न ही उनकी सेवा के अन्य 
निबंधन और शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उनके अलाभकारी रूप में परिवर्तन किया जाएगा। 

56. वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 177 के प्रारंभ से ठीक पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 और तदूधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा उसी प्रकार शासित होते रहेंगे 

मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ था। 

57. (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग की उसके कृत्यों के 

निर्वहन में सहायता करने के लिए इतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगी, जो वह 

ठीक समझे । 

(2) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण में 

अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे । 

(3) राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन तथा भत्ते तथा सेवा के अन्य 

निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं । 

58. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित की 

अधिकारिता होगी-- 

(%) (i) उन परिवादों को ग्रहण करना जिनमें माल या सेवाओं का प्रतिफल के रूप में संदत्त मूल्य 
दस करोड़ रुपए से अधिक है: 

परंतु जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है वहां वह ऐसा अन्य मूल्य विहित कर 

सकेगी, जो वह ठीक समझे; 

(1) अनुचित संविदाओं के विरुद्ध परिवाद जहां माल या सेवाओं का प्रतिफल के रूप में संदत्त 
मूल्य दस करोड़ रुपए से अधिक है; 

(1) किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलें; 

(1४) केन्द्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें; और 

(@) जहां राष्ट्रीय आयोग को यह प्रतीत होता है कि ऐसे राज्य आयोग ने ऐसी किसी अधिकारिता 

का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या जो इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने 

में असफल रहा है या उसने अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से किया 

है वहां किसी भी उपभोक्ता विवाद में, जो राज्य के भीतर किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित है या जिसका 

'विनिश्चय उसके द्वारा किया गया है, अभिलेखों को मंगाना और समुचित आदेश पारित करना । 

(2) राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा 

सकेगा और न्यायपीठ का गठन अध्यक्ष द्वारा ऐसे एक या अधिक सदस्यों से किया जा सकेगा जो अध्यक्ष ठीक 

समझे: 

परंतु न्यायपीठ का ज्येठतम सदस्य न्यायपीठ की अध्यक्षता करेगा। 

(3) जहां न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है, वहां यदि बहुमत है, तो मुद्दे बहुमत की राय के 

अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, किन्तु यदि सदस्य बराबर-बराबर बंट जाते हैं तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का कथन 

करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे जो या तो मुद्दे या मुद्दों को स्वयं सुनेगा या मामले को 

अन्य एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसे मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेगा और ऐसे मुद्दे या मुद्दों को उन 

सदस्यों की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की है जिनमें वे सदस्य भी हैं, 
जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी: 

परंतु, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य ऐसे निर्देश की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर इस प्रकार 

निर्दिष्ट मुद्दे या मुद्दों पर राय देगा। 

संक्रमणकालीन 
'उपबंध। 

राष्ट्रीय आयोग के 

अन्य अधिकारी 
और कर्मचारी। 

राष्ट्रीय आयोग 

की अधिकारिता |



76 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

राष्ट्रीय आयोग 

को लागू प्रक्रिया । 

'कतिपय मामलों 

में राष्ट्रीय आयोग 
द्वारा पुर्विलोकन | 

'एकपक्षीय 
आदेशों को 
अपास्त करने की 
शक्ति 

मामलों का 
अंतरण। 

राष्ट्रीय आयोग के 

अध्यक्ष के पद में 
रिक्ति। 

रिक्तियों या 
नियुक्ति में त्रूटियों 

से आदेशों का 
अविधिमान्यन 
होना। 

सूचना की 

'तामील, आदि। 

59. (1) धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 38 और धारा 39 के अधीन परिवादों से संबंधित उपबंध, ऐसे 

उपांतरणों सहित जो आवश्यक हों, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादों के निपटान को लागू होंगे । 

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आयोग, संविदा के किन्हीं ऐसे 

निबंधनों को, जो किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित है, अकृत और शून्य भी घोषित कर सकेगा। 

60. राष्ट्रीय आयोग को या तो स्वप्रेरणा से या ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए 

गए आवेदन पर, उसके द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी, यदि अभिलेख के देखने 

से ही स्पष्ट त्रुटि दिखाई पड़ती है। 

61. जहां राष्ट्रीय आयोग द्वारा कोई आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है, वहां व्यथित पक्षकार, ऐसे 

आदेश को अपास्त करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा। 

62. राष्ट्रीय आयोग, परिवादी के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से न्याय हित में कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर 

'एक राज्य के जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य के जिला आयोग को या एक 

राज्य आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य आयोग को अंतरित कर सकेगा। 

63. जब राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है या ऐसे पद को धारण करने वाला व्यक्ति, अनुपस्थिति 

के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उन कर्तव्यों का पालन राष्ट्रीय 

आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा किया जाएगा: 

परंतु जहां किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ऐसा व्यक्ति जो न्यायिक सदस्य रहा है, 

राष्ट्रीय आयोग का सदस्य है, वहां ऐसा सदस्य या जहां ऐसे सदस्यों की संख्या एक से अधिक है, वहां ऐसे सदस्यों 

में से ज्येष्ठतम व्यक्ति उस आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता करेगा। 

64. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से 

अविधिमान्य नहीं होगी कि इनके सदस्यों में से कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई ज्रुटि है। 

65. (1) इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं की तामील, उस विरोधी पक्षकार को, जिसके 

विरुद्ध परिवाद किया जाता है, संबोधित सम्यक्‌ रजिस्ट्रीकृत डाक अभिस्वीकृति द्वारा या परिवादी को स्पीड पोस्ट 

द्वारा या ऐसी कुरिअर सेवा द्वारा, जो, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित 

हो, या दस्तावेजों के पारेषण के किसी अन्य ढंग द्वारा, जिसमें इलैक्ट्रानिक साधन भी हैं उनकी एक प्रति परिदत्त 

करके या पारेषित करके की जाएगी | 

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित 

सूचना, इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता पर उस इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर उसके द्वारा दिए गए पते पर, जहां से वह उस 

रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तामील की जा सकेगी और इस प्रयोजन के लिए, इलैक्ट्रानिक सेवा प्रदाता 

ऐसी सूचनाओं को स्वीकार करने और उनको प्रक्रियागत करने के लिए नोडल अधिकारी पदाभिहित करेगा। 

(3) जब, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या उसके अभिकर्ता या परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए 

'तात्पर्यित कोई अभिस्वीकृति या कोई अन्य प्राप्ति, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा 

प्राप्त की जाती है या सूचना, वाली डाक वस्तु, यथास्थिति, ऐसे जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग 

द्वारा, उस डाक कर्मचारी या कुरिअर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रभाव के पृष्ठांकन के साथ प्राप्त 

की जाती है कि विरोधी पक्षकार या उसका अभिकर्ता या परिवादी ने सूचना वाली डाक वस्तु के परिदान को लेने 
से इंकार कर दिया था या उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन द्वारा सूचना स्वीकार करने से इंकार कर 

दिया था जब वह उसे निविदत्त या पारेषित की गई थी, तब, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय 

आयोग यह घोषणा करेगा कि सूचना, यथास्थिति, विरोधी पक्षकार पर या परिवादी पर सम्यक्त: तामील कर दी गई 

हैः 



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 

परंतु जहां सूचना सम्यक्‍्त: संबोधित की गई थी, पूर्व संदत्त थी और देय रजिस्ट्रीकृत डाक सम्यक्‌ अभिस्वीकृति 

द्वारा सम्यक्त: भेजी गई थी, वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि 

अभिस्वीकृति गुम हो गई है या खो गई है या किसी अन्य कारणवश, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या 

राष्ट्रीय आयोग द्वारा सूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राप्त नहीं की गई है। 

(4) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या परिवादी को तामील की जाने वाली सभी सूचनाएं पर्याप्त रूप से 

तामील की हुई समझी जाएंगी, यदि विरोधी पक्षकार के मामले में उस स्थान को भेजी जाती है, जहां कारबार या 

व्यवसाय किया जाता है और परिवाद के मामले में उस स्थान पर भेजी जाती हैं, जहां ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप 

से और स्वेच्छया निवास करता है। 

66. जहां, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग किसी परिवादी द्वारा आवेदन किए जाने पर, या 

अन्यथा की यह राय है कि उसमें उपभोक्ताओं का बड़ा हित अंतर्वलित है तो वह, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या 

राज्य आयोग की सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन या विशेषज्ञ को निदेश दे सकेगा। 

67. धारा 58 की उपधारा (1) के खंड (F) के उपखंड (1) या उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन की 

अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील कर सकेगा: 

परंतु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात्‌ अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि 
उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे फाइल न करने का पर्याप्त कारण था: 

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपील, जिससे राष्ट्रीय आयोग के आदेश के निबंधनानुसार किसी 

रकम का संदाय करने के लिए अपेक्षा की जाती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब 

'तक उस व्यक्ति ने विहित रीति में उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो । 

68. यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा, यदि ऐसे 

आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है। 

69. (1) जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग कोई परिवाद ग्रहण नहीं करेगा, यदि यह, उस 

तारीख से, जिसको वाद हेतुक उद्भूत हुआ है, दो वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया जाता है। 

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात्‌ परिवाद तब 

'तक ग्रहण किया जा सकेगा, यदि, परिवादी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह 

समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद फाइल न करने का पर्याप्त कारण था: 

परंतु ऐसा कोई परिवाद तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा, जब तक, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या 

जिला आयोग, ऐसे विलंब को माफ करने के कारणों को मामलों के संस्थित किए जाने, निपटाने और लंबित रहने 

T लेखबद्ध नहीं कर देता । 

70. (1) राष्ट्रीय आयोग को, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय-समय पर उपभोक्ताओं के हितों के 

बेहतर संरक्षण के लिए ऐसे पर्याप्त मानक अधिकथित करने का प्राधिकार होगा तथा उस प्रयोजन के लिए सभी 

राज्य आयोगों पर निम्नलिखित विषयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा, अर्थात्‌:-- 

(%) मामलों के संस्थित किए जाने, निपटाने और लंबित रहने के संबंध में कालिक विवरणियां 

मंगाकर उनके निपटारे के निबंधनानुसार राज्य आयोगों के निष्पादन को मानीटर करना; 

(@) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं अभिकथनों का अन्वेषण करना और 
आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित राज्य सरकार को 

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना; 

(ग) मामलों की सुनवाई में एक ही प्रक्रिया अंगीकार करने, एक पशक्षकार द्वारा विरोधी पक्षकार को 

प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्व तामील, किसी भी भाषा में लेखबद्ध निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद करने, 

दस्तावेजों की प्रतियों को त्वरित अनुदत्त करने के संबंध में निदेश जारी करना; 

77 

राष्ट्रीय आयोग या 

राज्य आयोग की 
विशेषज्ञों द्वारा 
सहायता। 

राष्ट्रीय आयोग के 

आदेश के विरुद्ध 
अपील । 

आदेशों की 
अंतिमता। 

परिसीमा अवधि | 

प्रशासनिक 
नियंत्रण।



78 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

(घ) राज्य आयोग या जिला आयोग के कृत्यों का या तो निरीक्षण द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जो 

राष्ट्रीय आयोग समय-समय पर आदेश करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उद्देश्य 

और प्रयोजन सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण हों और राष्ट्रीय आयोग द्वारा निश्चित किए गए मानक उनकी अर्धन्यायिक 

स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना कार्यान्वित हों, सर्वेक्षण करना । 

(2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य आयोग के कृत्यों के सर्वे क्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा 

गठित की जाने वाली मानीटरी सैल होगी । 

(3) राज्य आयोग उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी मामलों में इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला 

आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा । 

(4) राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर या जब भी अपेक्षित हो, ऐसे 

&y या रीति में, जो विहित की जाए, कोई सूचना जिसके अन्तर्गत वाद का लंबन भी है, देगा। 

(5) राज्य आयोग समय-समय पर या जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप या रीति में, जो विहित की जाए, 

कोई सूचना जिसके अन्तर्गत वाद का लंबन भी है, देगा। 

जिला आयोग, 71. जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके द्वारा उसी रीति में 

राज्य आयोग और प्रवर्तित किया जाएगा, मानो वह न्यायालय द्वारा उसके समक्ष किसी वाद में की गई डिक्री हो, और सिविल प्रक्रिया 
आयोग के संहिता, X R N 

m@fl ' , 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 21 के उपबंध, यथाशक्य इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे. 1908 का 5 

प्रवर्तन । कि डिक्री के प्रति उसमें प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किए गए 

आदेश के प्रति निर्देश है। 

आदेशके 72. (1) जो कोई, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी 

अननुपालन के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास से कम की नहीं होगी 

लिए शास्ति। किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक 

'लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा । 

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, जिला आयोग, राज्य आयोग या... 1974 का 2 

राष्ट्रीय आयोग को उपधारा (1) के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति 

होगी और ऐसी शक्तियों के प्रदत्त किए जाने पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग दंड 

प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रयोजन के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। 

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) के अधीन अपराधों पर, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य 

आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा संक्षिप्त रूप से विचारण किया जाएगा। 

धारा 72 के 73. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 72 की उपधारा (1) के _ 1974 का 2 

अधीन पारित अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां तथ्य और विधि दोनों पर अपील,-- 
आदेशों के विरुद्ध 

अपील। () जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश की राज्य आयोग को होगी; 

(ख) राज्य आयोग द्वारा किए गए आदेश की राष्ट्रीय आयोग को होगी; और 

(ग) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश की उच्चतम न्यायालय को होगी | 

(2) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय 

आयोग के किसी आदेश की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं होगी । 

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के 

आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी; 

परंतु, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि के 

पश्चात्‌ भी अपील की सुनवाई कर सकँगे, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन 

की अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था।



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 79 

अध्याय 5 

मध्यकता 

74. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के प्रत्येक जिला आयोग तथा राज्य आयोग से संलग्न. उपभेक्ता - 
की जाने वाली उपभोक्ता मध्यकता सैल की स्थापना करेगी | मध्यकता सैल 

को स्थापना । 

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग से संलग्न की जाने वाली एक राष्ट्रीय उपभोक्ता 

मध्यकता सैल की स्थापना करेगी | 

(3) उपभोक्ता मध्यकता सैल, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो विहित किया जाए। 

(4) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल-- 

(क) पैनलीकृत मध्यकों की सूची रखेगा; 

(@) सैल द्वारा निपयाए गए मामलों की सूची रखेगा; 

(ग) कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगा; 

(घ) कोई अन्य जानकारी रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 

(5) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यकता सैल, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जिला आयोग, राज्य आयोग या 

राष्ट्रीय आयोग, जिससे यह सम्बद्ध है, को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 

75. (1) मध्यकता के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग, उस. मध्यकों का 

आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर इससे संबद्ध उपभोक्ता मध्यकता e 

सैल द्वारा रखे जाने वाला मध्यकों का एक पैनल तैयार करेगा। 

(2) मध्यक के रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, 
पैनलीकृत मध्यकों को प्रशिक्षित करने की रीति, पैनलीकृत मध्यकों को संदेय फीस, पैनलीकरण के लिए 
निबंधन और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, वे आधार जिन पर और रीति जिसमें, पैनलीकृत 

मध्यकों को हटाया जाएगा या पैनलीकरण को रद्द किया जाएगा और उनसे संबंधित अन्य विषय वे होंगे, जो 

'विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं | 

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किए गए मध्यकों का पैनल पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य 

होगा और पैनलीकृत मध्यकों, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, दूसरी अवधि के 

लिए पुन: पैनलीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र होंगे । 

76. जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, धारा 75 में निर्दिष्ट मध्यकों के पैनल से किसी . पैनल से मध्यकों 

व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, अंतर्वलित उपभोक्ता विवाद को सुलझाने के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार. कानामनिर्देशन। 

करेगा। 

77. मध्यक का यह कर्तव्य होगा कि वह-- 'कतिपयतथ्यों को 
- i प्रकट करने का 

(क) उप' विवाद के परिणाम में किसी निजी, वृत्तिक या वित्तीय हित का प्रकटन करे; मध्यक का 

(@) उन परिस्थितियों का प्रकटन करे, जिनसे उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित il 

शंका उत्पन्न हो; और 

() ऐसे अन्य तथ्य, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । 

78. जहां, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का, मध्यक द्वारा दी गई सूचना. कतिपय मामलों 

R, या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें परिवाद का पक्षकार भी है, से प्राप्त सूचना पर और मध्यक को सुनने के में मध्यक का 
हो N को 'प्रतिस्थापन | 

पश्चात्‌ समाधान हो जाता है, वहां ऐसे मध्यक के स्थान पर किसी अन्य मध्यक को रख सकेगा। 

79. (1) मध्यकता, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग से संबंध उपभोक्ता... मध्यकता के लिए. 
प्रक्रिया। मध्यकता सैल में आयोजित किया जाएगा।



80 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

मध्यकता के 
माध्यम से 

निपयन। 

निपटान को 
अभिलिखित 
किया जाना और 
आदेश का पारित 
किया जाना। 

अध्याय का लागू 
होना। 

उत्पाद दायित्व 
कार्रवाई। 

उत्पाद विनिर्माता 
का दायित्व । 

(2) जहां कोई उपभोक्ता विवाद, यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा 

मध्यकता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, वहां ऐसे आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट मध्यक पक्षकारों के अधिकारों और 

बाध्यताओं, व्यापार की प्रथाओं, यदि कोई हों, उपभोक्ता विवाद को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां और ऐसे 

अन्य सुसंगत कारकों को, जो वह आवश्यक समझे, ध्यान में रखेगा और मध्यकता करते समय नैसर्गिक न्याय के 

सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा । 

(3) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट मध्यक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की 

जाएं, मध्यकता संचालित करेगा। 

80. (1) मध्यकता के अनुसरण में, यदि उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों के संबंध में या केवल 

कुछ मुद्दों के संबंध में पक्षकारों के बीच करार हो जाता है, तो ऐसे करार के निबंधनों को तदनुसार लेखबद्ध किया 

जाएगा और ऐसे विवाद के पक्षकारों या उनके प्राधिक्‌त प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। 

(2) मध्यक निपटयन की निपटान रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को ऐसे रिपोर्ट के साथ हस्ताक्षरित 

करार अग्रेषित करेगा। 

(3) जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के बीच कोई करार नहीं होता है या मध्यकता की यह राय है 

कि निपटान संभव नहीं है, वहां वह तदनुसार अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और संबद्ध आयोग को प्रस्तुत करेगा। 

81. (1) यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग निपटान रिपोर्ट की प्राप्ति के सात 

दिन के भीतर, ऐसे उपभोक्ता विवाद के ऐसे निपयन को अभिलिखित करते हुए उपयुक्त आदेश पारित करेगा तथा 

'तदनुसार मामले का निपटान किया जाएगा। 

(2) जहां उपभोक्ता विवाद केवल भागत: निपटाया जाता है, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य 

आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे मुद्दों के निपटान को अभिलिखित करेगा, जो इस प्रकार निपयए गए हैं और ऐसे 

उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित अन्य मुद्दों पर सुनवाई जारी रखेगा। 

(3) जहां उपभोक्ता विवाद मध्यकता द्वारा नहीं निपटाया जा सका, वहां यथास्थिति, जिला आयोग या राज्य 

आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे उपभोक्ता विवाद में अंतर्वलित सभी मुद्दों की सुनवाई जारी रखेगा। 

अध्याय 6 

उत्पाद दायित्व 

82. यह अध्याय उत्पाद विनिर्माता द्वारा विनिर्मित या उत्पाद सेवा प्रदाता द्वारा दी गई सेवा या उत्पाद विक्रेता 

द्वारा विक्रय किए किसी त्रुटिपूर्ण उत्पाद द्वारा कारित किसी अपहानि के लिए परिवादी द्वारा उत्पाद दायित्व कार्रवाई 

के अधीन प्रतिकर के लिए प्रत्येक दावे को लागू होगा। 

83. उत्पाद दायित्व कार्रवाई किसी परिवादी द्वारा, त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण उसको हुई किसी अपहानि के 

'लिए, यथास्थिति, उत्पाद विनिर्माता या उत्पाद सेवा प्रदाता या उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध की जा सकेगी | 

84. (1) उत्पाद विनिर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा, यदि-- 

(क) उत्पाद में कोई विनिर्माण त्रुटि है; या 

(ख) उत्पादक डिजाइन में त्रुटि है; या 

(ग) विनिर्माण विनिर्देशों से विचलन है; या 

(घ) उत्पाद अभिव्यक्त वारंटी के अनुरूप नहीं है; या 

(ड) उत्पाद अनुचित या गलत प्रयोग के बारे में किसी अपहानि या किसी चेतावनी को रोकने के 

'लिए सही प्रयोग के पर्याप्त अनुदेशों को अन्तर्विष्ट करने में असफल रहता | 

(2) उत्पाद विनिर्माता उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा भले ही वह यह साबित कर देता है कि 
'वह उत्पाद की अभिव्यक्त वारंटी बनाने में वह अपेक्षावान या कपटी नहीं था।



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 81 

यदि-- 

85. उत्पाद सेवा प्रदाता उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा, यदि-- 

(क) उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी, निष्पादन की प्रकृति या रीति, जो तत्समय प्रवृत्त 

किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या किसी संविदा के अनुसरण में या अन्यथा प्रदान किए जाने के लिए 

अपेक्षित थी त्रुटिपूर्ण या अनुचित या कमी वाली या अपर्याप्त थी; या 

(@) किसी सूचना के लोप या दिए जाने या उपेक्षा या विवेक सम्मत विधारण का कार्य हुआ था 

जिससे अपहानि हुई है; या 

(1) सेवा प्रदाता के किसी अपहानि को रोकने के लिए पर्याप्त अनुदेश या चेतावनियां जारी नहीं 

कौ;या 

(घ) सेवा अभिव्यक्त वारन्टी या संविदा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुरूप नहीं थी। 

86. उत्पाद विक्रेता, जो एक उत्पाद विनिर्माता नहीं है, उत्पाद दायित्व कार्रवाई के दायित्वाधीन होगा, 

(क) उसने उत्पाद की डिजाइन, परीक्षण, विनिर्माण, पैकेजिंग या लेबलिंग के, जिसके कारण 

अपहानि हुई थी, सारभूत नियंत्रण किया है; या 

(ख) उसने उत्पाद को परिवर्तित या उपांतरित किया था और ऐसा परिवर्तन या उपांतरण अपहानि 

होने के सारभूत कारण था; या 

(ग) उत्पाद विक्रेता ने विनिर्माता द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त वारंटी से अलग अभिव्यक्त वारंटी 
की है और ऐसा उत्पाद विक्रेता द्वारा की गई अभिव्यक्त वारंटी में असफल रहता है, जिससे अपहानि हुई थी; 

या 

(घ) उत्पाद का उसके द्वारा विक्रय किया गया है और ऐसे उत्पाद के उत्पाद विनिर्माता की पहचान 

ज्ञात नहीं है या यदि ज्ञात है तो सूचना या प्रक्रिया या वारन्ट की तामील उस पर नहीं की जा सकती या वह 

उस विधि के अधीन नहीं है, जो भारत में प्रवृत्त है या पारित अथवा पारित किए जाने वाला आदेश, यदि कोई 

हों, उसके विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जा सकता; या 

(ड) वह ऐसे उत्पाद के संमजन, निरीक्षण या अनुरक्षण करने में युक्तियुक्त सावधानी बरतने में 

असफल रहा है या अन्तर्वलित खतरों या ऐसे उत्पाद की विक्री करते समय उत्पाद विनिर्माता की चेतावनियों 

या अनुदेशों को उसने आगे प्रेषित नहीं किया था और ऐसी असफलता अपहानि का आसनन कारण थी। 

87. (1) उत्पाद दायित्व कार्रवाई किसी उत्पाद विक्रेता के विरुद्ध नहीं की जा सकती, यदि अपहानि के 

समय उत्पाद का दुरुपयोग किया गया था, उसे परिवर्तित किया गया था या उपांतरित किया गया था। 

(2) पर्याप्त चेतावनियां या अनुदेश उपलब्ध कराने की असफलता पर आधारित किसी उत्पाद दायित्व 

कार्रवाई में, उत्पाद विनिर्माता दायित्वाधीन नहीं होगा, यदि-- 

() उत्पाद कार्यस्थल पर उपयोग के लिए किसी नियोजक द्वारा क्रय किया गया था और उत्पाद 

विनिर्माता ने ऐसे नियोजन को चेतावनियां या अनुदेश उपलब्ध करा दिए थे; 

(@) उत्पाद किसी अन्य उत्पाद में प्रयुक्त किए जाने वाले संघटक या सामग्री के रूप में क्रय किया 

गया था और ऐसे संघटक या सामग्री के क्रेताओं को उत्पाद विनिर्माता द्वारा आवश्यक चेतावनियां या 

अनुदेश दिए गए थे किन्तु अंतिम उत्पाद, जिसमें ऐसा संघटक या सामग्री का प्रयोग किया गया था, के 

प्रयोग द्वारा परिवादी को अपहानि कारित हुई थी; 

(1) उत्पाद, एक ऐसा उत्पाद था जो वैध रूप से किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के वर्ग द्वारा ही या 

उसके या उनके पर्यवेक्षणाधीन प्रयोग किए जाने के लिए था या उसका प्रबंध किए जाने के लिए था और 

उत्पाद विनिर्माता ने ऐसे विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के वर्ग को ऐसे उत्पाद के प्रयोग के लिए चेतावनियां या 

अनुदेश देने के लिए युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग किया था; 

(घ) परिवादी, ऐसे उत्पाद का प्रयोग करते समय, एल्‍्कोहल या किसी नुस्खा औषधि & प्रभाव में 

था, जो नुस्खा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नहीं लिखा गया था। 

उत्पाद सेवा प्रदाता 
'का दायित्व। 

उत्पाद विक्रेताओं 
'का दायित्व। 

उत्पाद दायित्व 
कार्रवाई के 

अपवाद।



82 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

(3) उत्पाद विनिर्माता ऐसे खतरे के बारे में अनुदेश देने या चेतावनी देने में असफलता के लिए दायी नहीं 

होगा जो ऐसे उत्पाद के उपयोक्ता या उपभोक्ता को स्पष्टत: सामान्यत: ज्ञात है या ऐसे उपयोक्ता या उपभोक्ता को 

ऐसे उत्पाद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जिसकी जानकारी होनी चाहिए थी | 

अध्याय 7 

अपराध और शास्सतियां 

केन्द्रीय प्राधिकरण 88. जो कोई, धारा 20 और धारा 21 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी निदेश का अनुपालन करने 

जनिदेश के कस में असफल रहता है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो बीस लाख 

लिए शास्ति। रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा। 

मिध्या या प्रामक 89. कोई विनिर्माता या सेवा प्रदाता, जो ऐसे मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन कराता है जो उपभोक्ताओं के हित 

विज्ञापनके लिए. पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुमनि से, 

डा जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि 

के कारावास से, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे A से, जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, 

दंडित किया जाएगा। 

अपड्रव्य विक्रय 90. (1) जो कोई, स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अपद्रव्य वाले किसी भी उत्पाद 

वाले उत्पादों के... का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण या विक्रय या आयात करता है, यदि-- 
'लिए विनिर्माण 

या भंडारण, () ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप से उपभोक्ता को कोई क्षति नहीं होती है, ऐसे कारावास से, जो 

विक्रयया वितरण 'छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; 
या आयात के 

लिए दंड। (@) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जो उपभोक्ता को हुई घोर उपहति की कोटि में नहीं 

आती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख 
रुपए तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा; 

(ग) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को घोर उपहति हुई 
है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए 

'तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; 

(घ) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो 

सात वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दस 

'लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा। 

(2) उपधारा (1) के खंड () और खंड (घ) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे । 

(3) उपधारा (1) के अधीन दंड के होते हुए भी, न्यायालय प्रथम बार की दोषसिद्धि के मामले में, तत्समय 

प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को दो वर्ष तक की 

अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और दूसरी बार या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति को रददू 

'कर सकेगा। 

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए-- 

(%) " अपद्रव्य '' से ऐसी कोई सामग्री, जिसके अन्तर्गत बाह्य पदार्थ भी है, अभिप्रेत है जिसके 

उत्पाद को असुरक्षित बनाने के लिए उपयोग या प्रयोग किया जाता है; 

(@) “घोर उपहति '' का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में है। _ 1860 का 45 

नकली माल के 91. (1) जो कोई, स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी नकली माल का विक्रय के लिए 

विक्रव के लिए विनिर्माण करता है या भंडारण करता है या विक्रय करता है या वितरण करता है या उसका आयात करता है, यदि-- 

उनके भंडारण या (%) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जो उपभोक्ता को हुई घोर उपहति की कोटि में नहीं 

विक्रबया वितरण आती है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो तीन लाख 

लिए दंड। रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा;



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 83 

1860 का 45 

(@) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को घोर उपहति हुई 

है, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए 

'तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा; 

(ग) ऐसे कार्य से ऐसी क्षति कारित होती है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है, 
ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो 

सकेगी और ऐसे A से, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दंडनीय होगा। 

(2) उपधारा (1) के खंड () और खंड (घ) के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे | 

(3) उपधारा (1) के अधीन दंड के होते हुए भी, न्यायालय प्रथम बार की दोषसिद्धि के मामले में तत्समय 

प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को दो वर्ष तक की 

अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा और दूसरी बार या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के मामले में अनुज्ञप्ति को रदूद कर 

सकेगा। 

92. धारा 88 और धारा 89 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी सक्षम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय 
प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा फाइल किए गए किसी परिवाद पर ही लिया 

जाएगा अन्यथा नहीं | 

93. धारा 22 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला महानिदेशक या कोई अन्य अधिकारी, जिसको यह 

जानकारी है कि ऐसा करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं, और फिर भी-- 

(क) किसी परिसर की तलाशी लेता है या तलाशी कराता है; या 

(@) किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या वस्तु का अभिग्रहण करता है, 

ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो 

दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा o 

अध्याय 8 

प्रकीर्ण 

94. ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के प्रयोजनों के लिए और उपभोक्ताओं 

के हित और अधिकारों की संरक्षा करने के लिए, भी केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे उपाय 

'कर सकेगी | 

95. जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा उसके अधिकारी और 

अन्य कर्मचारी, केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्त, केन्द्रीय प्राधिकरण के महानिदेशक, अपर 

महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक और सभी अन्य अधिकारी और कर्मचारी 

तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य का पालन करने वाले अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी 

उपबंध के अनुसरण में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 

के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 

96. (1) धारा 88 और धरा 89 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन के संस्थित किए जाने 

के पहले या उसके पश्चात्‌ ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, शमन किया जा सकेगा: 

परंतु ऐसे अपराध का कोई शमन उस न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा जिसके समक्ष 

धारा 92 के अधीन परिवाद फाइल किया गया है: 

परंतु यह और कि ऐसी राशि किसी भी दशा में जुर्मने की उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी जो इस 

प्रकार शमन किए गए अपराध के लिए इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित की जा सके । 

न्यायालय द्वारा 
अपराधका 
संज्ञान। 

'तंग करने वाली 
तलाशी | 

ई-वाणिज्य, 

प्रत्यक्ष विक्रय, 

आदि में अनुचित 

व्यापार पद्धतियों 
को रोकने के 
लिए उपाय। 

अध्यक्ष, सदस्यों, 
मुख्य आयुक्त, 
आयुक्त और 

'कतिपय 
अधिकारियों का 
लोक सेवक 
होना। 

अपराधों का 
शमन।



84 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण या कोई अधिकारी, जिसे इस निमित्त उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया 

जाए, उपधारा (1) के अधीन अपराधों का शमन कर सकेगा। 

(3) उपधारा (1) में की कोई बात उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसने उस तारीख से, जिसको उसके 

द्वारा किए गए पहले अपराध का शमन किया गया था, तीन वर्ष की अवधि के भीतर वही या उसी प्रकार का अपराध 

किया था। 

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जिसको पूर्व में अपराध का शमन किया 

गया था, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ किया गया कोई दूसरा या पश्चातवर्ती अपराध पहला अपराध 

समझा जाएगा। 

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया है, वहां अपराधी के विरुद्ध 

यथास्थिति, कोई कार्रवाई या अगली कार्रवाई इस प्रकार शमन किए गए अपराध की बाबत नहीं की जाएगी। 

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त किए गए केन्द्रीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा 

उपधारा (1) के अनुसार अपराध के शमन करने के लिए धनराशि स्वीकार करने को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का 2 

के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति की कोटि में समझा जाएगा । 

शास्ति जमा करने 97. धारा 21 के अधीन संग्रहीत शास्ति और धारा 96 के अधीन संगृहीत रकम, ऐसी निधि में जमा की 

की रीति। जाएगी, जो विहित की जाए। 

'सदभावपूर्वक की 98. किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे इस अधिनियम के अनुसरण में या तदूधीन बनाए गए किसी नियम या 

गई कार्वाई के किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया है या किए जाने के लिए आशयित है इस अधिनियम के 
संरक्षण अधीन किसी कर्त्तव्य का पालन करने वाले जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों और 

सदस्यों, मुख्य आयुक्त, आयुक्त, किसी अधिकारी या कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कोई वाद या 

अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी । 

केन्द्रीय सरकार 99. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय प्राधिकरण इस 

दवारा निदेश देने... अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपने कृत्यों का पालन करते हुए नीति के प्रश्नों पर 

की शक्ति। ऐसे निदेशों द्वारा आबदुधकर होगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे: 

परंतु केन्द्रीय प्राधिकरण को, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने विचार अभिव्यक्त 

'करने का यथासाध्य अवसर प्रदान किया जाएगा। 

(2) केन्द्रीय सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, अन्तिम होगा। 

अधिनियम का 100. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके 
किसी अन्य विधि. अल्पीकरण में । 
में अल्पीकरण में 

नहोना। 

केन्द्रीय सरकार 101. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना दूवारा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबंधों को क्रियान्वित 

की नियम बनाने... करने के लिए नियम बना सकेगी। 
की शक्ति। 

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध 

कर सकेंगे:-- 

(क) धारा 2 के खंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक 

उपयोगिता अस्तित्व भी है; 

(@) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (11) की 

मद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी है; 

(ग) धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (vii) के अधीन विक्रय किए गए माल या प्रदान की गई 

सेवाओं के लिए बिल या कैश मेमो या रसीद जारी करने की रीति;



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (@) के अधीन केन्द्रीय परिषद्‌ के अन्य शासकीय या 

गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या; 

(ड) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय परिषद्‌ की बैठक का समय और स्थान और 
उसके कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया; 

(च) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण में आयुक्‍्तों की संख्या; 

(छ) धारा 11 के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्‍तों की नियुक्ति के 
लिए अरहताएं, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पदावधि, वेतन और भत्ते, उनके त्यागपत्र, उन्हें 

'हटाया जाना और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों 

को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन महानिदेशक, अपर महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त 

निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और नियुक्ति की रीति; 

(ज) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन व्यक्ति को वापस किए जाने से पूर्व अभिगृहीत या प्रस्तुत 

दस्तावेजों, अभिलेख या वस्तु की प्रतियां या उद्धरण लेने की रीति; 

() धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन अधिकारी और उन वस्तुओं का व्ययन करने की रीति, 

जो शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हैं; 

(ठ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से 

केन्द्रीय प्राधिकरण दूवारा लेखाओं की वार्षिक विवरणी तैयार करने का प्ररूप और रीति; 

(ड) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय 

प्राधिकरण दूवारा वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और विवरणियां तैयार की जा सकेंगी; 

(ढ) धारा 29 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती 

की पदुधति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना; 

(ण) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में जिला आयोग को धारा 34 की 

उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवाद ग्रहण करने की अधिकारिता होगी; 

() धारा 35 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन परिवाद इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करने की 

रीति; 

(थ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए फीस, फीस का संदाय 

करने का इलैक्ट्रानिक प्ररूप और रीति; 

(द) वे मामले, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन मध्यकता दूवारा निपटान के लिए निर्दिष्ट 

नहीं किए जा सकें गे; 

(ध) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड () के अधीन राष्ट्रीय आयोग के मामले में नमूने लिए 

गए माल के अधिप्रमाणन की रीति; 

(न) कोई अन्य विषय जो धारा 38 की उपधारा (9) के खंड (च) के अधीन विहित किया जाए; 

(प) वह निधि, जहां प्राप्त रकम धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन जमा की जाए और ऐसी 

'रकम के उपयोग की रीति; 

(W) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 41 के अधीन राज्य आयोग को अपील की जा सकेगी; 

() धारा 43 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती 

की पद्धति, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, पदावधि, उनके त्यागपत्र और उन्हें हटाया जाना;



86 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

(भ) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राज्य आयोग को धारा 47 की 

उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (i) के परंतुक के अधीन अधिकारिता होगी; 

(म) धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग को अपील फाइल करने का प्ररूप और 

रीति तथा अपील फाइल करने से पूर्व पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति; 

(य) धारा 54 के खंड (ख) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या; 

(यक) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, 
नियुक्ति, पदावधि, उनके वेतन और भत्ते, पदत्याग, उनको हटाया जाना तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन 

और शर्तें; 

(यख) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों 

को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

(यग) ऐसे माल और सेवाओं का अन्य मूल्य, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय आयोग को धारा 58 की 

उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (प) के परंतुक के अधीन अधिकारिता होगी; 

(यघ) धारा 67 के दूसरे परंतुक के अधीन पचास प्रतिशत रकम जमा करने की रीति; 

(यड) वह प्ररूप, जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा (4) के अधीन 

केन्द्रीय सरकार को सूचना प्रस्तुत करेंगे; 

(यच) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल में व्यक्ति; 

(यछ) धारा 94 के अधीन ई-वाणिज्य, प्रत्यक्ष विक्रय में अनुचित व्यापार पद्धतियों को रोकने के 

'लिए केन्द्रीय सरकार दूवारा किए जाने वाले उपाय; 

(यज) धारा 96 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का शमन करने के लिए रकम; 

(यझ) वह निधि, जिसमें संग्रहित शास्ति और रकम धारा 97 के अधीन जमा की जाएगी; और 

(यज) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध 

में नियमों दूवारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं । 

राज्य सरकार की 102. (1) राज्य सरकार अधिसूचना दूवारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम 
नियम बनाने की. बना सकेगी: 
शक्ति 

परंतु केंद्रीय सरकार उन सभी या किसी विषय के लिए आदर्श नियमों की विरचना कर सकेगी, जिनकी 

'बाबत राज्य सरकार इस धारा के अधीन नियम बना सकेगी और जहां ऐसे किसी विषय की बाबत आदर्श नियमों 

की विरचना की गई है, वे राज्य को तब तक लागू होंगे जब तक उस विषय की बाबत राज्य सरकार दूवारा नियम 

नहीं बना लिए जाते हैं और ऐसे नियम बनाते हुए, जहां तक व्यवहार्य हों, वे आदर्श नियमों के अनुरूप होंगे । 

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित 

सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकें गे, अर्थात्‌:-- 

(क) धारा 2 के खंड (19) के अधीन अन्य वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग, जिनके अन्तर्गत लोक 

उपयोगिता अस्तित्व भी है; 

(@) प्रतियोगिता, लाटरी, कौशल प्रधान खेल, जिन्हें धारा 2 के खंड (47) के उपखंड (11) की 

मद (ख) के अधीन छूट प्रदान की जानी है; 

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (@) के अधीन राज्य परिषद्‌ के अन्य शासकीय या 

गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या; 

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य परिषद्‌ की बैठक का समय और स्थान और उसके 
'कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया;



अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 87 

(ड) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (@) के अधीन जिला परिषद्‌ & अन्य शासकीय या 

गैर-शासकीय सदस्यों की संख्या; 

(च) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन जिला परिषद्‌ की बैठक का समय और स्थान और उसके 
'कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया; 

(छ) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला आयोग के सदस्यों की संख्या; 

(ज) धारा 30 के अधीन जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा 
उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

(झ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन जिला आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों 

को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

(1) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (1) के अधीन राज्य आयोग और जिला आयोग दूवारा 
माल के लिए गए नमूने के अधिप्रमाणन की रीति; 

(2) धारा 41 के दूसरे परंतुक के अधीन अपील फाइल करने से पूर्व रकम का पचास प्रतिशत 

जमा करने की रीति; 

() धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या; 

(ड) धारा 44 के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी 

सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

() धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन राज्य आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को 
संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; 

(ण) वह प्ररूप, जिसमें राज्य आयोग धारा 70 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार को सूचना 

प्रस्तुत करेगा; 

(त) धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल में व्यक्ति; 

(o) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके सम्बन्ध 

में नियमों दूवारा उपबंध किए जाने हैं या किए जाएं । 

103. (1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना दूवारा इस अधिनियम से संगत - राष्ट्रीय आयोग 

विनियम उन सभी विषयों के लिए बना सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के कौविनियम 
बनानेको श I 

प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है। 

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित 

के लिए उपबंध कर सकेंगे:-- 

(क) धारा 38 की उपधारा (7) के दूसरे परंतुक के अधीन जिला आयोग दूवारा स्थगन के लिए 
अधिरोपित किए जाने वाले खर्चे ; 

(ख) धारा 52 के दूसरे परंतुक के अधीन, यथास्थिति, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग दूवारा 

स्थगन के लिए अधिरोपित किए जाने वाले खर्चे ; 

(ग) धारा 74 की उपधारा (4) के अधीन उपभोक्ता मध्यकता सैल दूवारा किसी अन्य सूचना का 
रखा जाना; 

(घ) धारा 74 की उपधारा (5) के अधीन जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को 

उपभोक्ता मध्यकता सैल दूवारा त्रैमासिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की रीति; 

(ड) धारा 75 की उपधारा (2) के अधीन मध्यक & रूप में पैनलीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताएं 

और अनुभव, पैनलीकरण के लिए प्रक्रिया, मध्यकों के प्रशिक्षण की रीति, पैनलीकरण मध्यकों को संदेय



88 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— 

केन्द्रीय प्राधिकरण 
की विनियम 
बनाने की शक्ति | 

नियमों और 
विनियमों का 
संसद के प्रत्येक 

सदन के समक्ष 
रखा जाना। 

कठिनाइयों को दूर 

करने की AR | 

'निरसन और 
'व्यावृत्ति। 

फीस, पैनलीकरण के निबंध और शर्तें, पैनलीकृत मध्यकों के लिए आचार संहिता, ऐसे आधार, जिन पर 

और वह रीति, जिसमें पैनलीकृत मध्यकों को हयया जाएगा और पैनलीकरण को रदूद किया जाएगा या 

उससे सम्बंधित अन्य विषय; 

(च) धारा 75 की उपधारा (3) के अधीन किसी अन्य अवधि के लिए मध्यकों के पुन: पैनलीकरण 

के लिए शर्तें; 

(छ) धारा 77 के खंड (1) के अधीन मध्यकों दूवारा प्रकट किए जाने वाले अन्य तथ्य; 

(ज) वह समय, जिसके भीतर और वह रीति जिसमें धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन मध्यकता 

की जा सकेगी; और 

(झ) ऐसा अन्य विषय, जिसके लिए विनियम दूवारा उपबंध किया जाना है या किया जाए। 

104. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी 

करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना दूवारा ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों । 

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या 

'किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्‌:-- 

(क) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित करने की प्रक्रिया 

तथा ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या; 

(ख) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य आयुक्त और आयुक्त के कारबार के संव्यवहार 

की प्रक्रिया तथा कारबार का आबंटन; 

(ग) वह प्ररूप, रीति और समय, जिसके भीतर महानिदेशक दूवारा किए गए जांच या अन्वेषण 

धारा 15 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे; 

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए विनियम दूवारा उपबंध किया जाना है या किया जाए। 

105. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार दूवारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक 

'विनियम, बनाए जाने के पश्चात्‌, यथाशीघ्र, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन 

'की अवधि के लिए रखे जाएंगे यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । 

यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या 
'विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । 

यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो 

'तत्पश्चात्‌ वह निष्प्रभाव हो जाएगा | किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन 

पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार @R बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के 

पश्चात्‌ यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा। 

106. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो कें द्रीय सरकार, 

राजपत्र में प्रकाशित आदेश दूवारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो 

उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: 

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा। 

107. (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 इसके दूवारा निरसित किया जाता है। 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या 

'किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, 

इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी | 

(3) उपधारा (2) में किन्हीं विशिष्ट विषयों का वर्णन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को 

साधारणतया लागू होने के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। 

1986 का 68 

1897 का 10


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About this act

Jurisdiction
Central
Enactment date
2019-08-09
Sections available
107

Commencement information from the source

24th July, 2020.-- S. 2 clauses (4), (13), (14), (16), (40), s. 10 to 27 (both inclusive), sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 58, s. 88, 89, 92 and 93, 94, 96, 97 and 99, clause (f) to (m) of sub-section 2 and clauses (zg), (zh) and (zi) of sub-section 2 of s. 101, 104, vide notification No. S.O. 2421(E), dated 23rd July 2020, see Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3(ii).

Read the sections

1Short title, extent, commencement and application.→2Definitions.→3Central Consumer Protection Council.→4Procedure for meetings of Central Council.→5Objects of Central Council.→6State Consumer Protection Councils.→7Objects of State Council.→8District Consumer Protection Council.→9Objects of District Council.→10Establishment of Central Consumer Protection Authority.→11Qualifications, method of recruitment, etc., of Chief Commissioner and Commissioners.→12Vacancy, etc., not to invalidate proceedings of Central Authority.→13Appointment of officers, experts, professionals and other employees of Central Authority.→14Procedure of Central Authority.→15Investigation Wing.→16Power of District Collector.→17Complaints to authorities.→18Powers and functions of Central Authority.→19Power of Central Authority to refer matter for investigation or to other Regulator.→20Power of Central Authority to recall goods, etc.→21Power of Central Authority to issue directions and penalties against false or misleading advertisements.→22Search and seizure.→23Designation of any statutory authority or body to function as Central Authority.→24Appeal.→25Grants by Central Government.→26Accounts and audit.→27Furnishing of annual reports, etc.→28Establishment of District Consumer Disputes Redressal Commission.→29Qualifications, etc., of President and members of District Commission.→30Salaries, allowances and other terms and conditions of service of President and members of District Commission.→31Transitional provision.→32Vacancy in office of member of District Commission.→33Officers and other employees of District Commission.→34Jurisdiction of District Commission.→35Manner in which complaint shall be made.→36Proceedings before District Commission.→37Reference to mediation.→38Procedure on admission of complaint.→39Findings of District Commission.→40Review by District Commission in certain cases.→41Appeal against order of District Commission.→42Establishment of State Consumer Disputes Redressal Commission.→43Qualifications, etc., of President and members of State Commission.→44Salaries, allowances and other terms and conditions of service of President and members of State Commission.→45Transitional provision.→46Officers and employees of State Commission.→47Jurisdiction of State Commission.→48Transfer of cases.→49Procedure applicable to State Commission.→50Review by State Commission in certain cases.→51Appeal to National Commission.→52Hearing of appeal.→53Establishment of National Consumer Disputes Redressal Commission.→54Composition of National Commission.→55Qualifications, etc., of President and members of National Commission.→56Transitional provision.→57Other officers and employees of National Commission.→58Jurisdiction of National Commission.→59Procedure applicable to National Commission.→60Review by National Commission in certain cases.→61Power to set aside ex parte orders.→62Transfer of cases.→63Vacancy in office of President of National Commission.→64Vacancies or defects in appointment not to invalidate orders.→65Service of notice, etc.→66Experts to assist National Commission or State Commission.→67Appeal against order of National Commission.→68Finality of orders.→69Limitation period.→70Administrative control.→71Enforcement of orders of District Commission, State Commission and National Commission.→72Penalty for non-compliance of order.→73Appeal against order passed under section 72.→74Establishment of consumer mediation cell.→75Empanelment of mediators.→76Nomination of mediators from panel.→77Duty of mediator to disclose certain facts.→78Replacement of mediator in certain cases.→79Procedure for mediation.→80Settlement through mediation.→81Recording settlement and passing of order.→82Application of Chapter.→83Product liability action 84. Liability of product manufacturer.→84Liability of product manufacturer→85Liability of product service provider.→86Liability of product sellers.→87Exceptions to product liability action.→88Penalty for non-compliance of direction of Central Authority.→89Punishment for false or misleading advertisement.→90Punishment for manufacturing for sale or storing, selling or distributing or importing products containing adulterant.→91Punishment for manufacturing for sale or for storing or selling or distributing or importing spurious goods.→92Cognizance of offence by court.→93Vexatious search.→94Measures to prevent unfair trade practices in e-commerce, direct selling, etc.→95Presidents, members, Chief Commissioner, Commissioner and certain officers to be public servants.→96Compounding of offences.→97Manner of crediting penalty.→98Protection of action taken in good faith.→99Power to give directions by Central Government.→100Act not in derogation of any other.→101Power of Central Government to make rules.→102Power of State Government to make rules.→103Power of National Commission to make regulations.→104Power of Central Authority to make regulations.→105Rules and regulations to be laid before each House of Parliament.→106Power to Remove Difficulties.→107Repeal and savings.→
Source and version

India Code, Government of India. Text fetched 10 Oct 2026. Check the linked official text and subsequent notifications when applying a provision.

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The Consumer Protection Act, 2019 — Hindi | NYAYA SIGNAL

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